क्या सीजेआई के सामने आवारा कुत्तों का मुद्दा फिर से उठा?

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क्या सीजेआई के सामने आवारा कुत्तों का मुद्दा फिर से उठा?

सारांश

सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सीजेआई बीआर गवई के समक्ष सुनवाई हुई। वकील ने बताया कि अदालत का आदेश सार्वजनिक नहीं हुआ है, फिर भी कार्रवाई जारी है। जानिए इस विवाद के पीछे की सच्चाई और क्या है कोर्ट का अगला कदम।

Key Takeaways

  • सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया।
  • कोर्ट का आदेश अब तक सार्वजनिक नहीं हुआ है।
  • कुत्तों को पकड़ने के लिए 8 हफ्ते का समय दिया गया है।
  • राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र हुआ।
  • एसआईआर मामले पर सुनवाई जारी है।

नई दिल्ली, 13 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई के समक्ष एक बार फिर आवारा कुत्तों का मुद्दा चर्चा में आया। सुनवाई के दौरान, वकील ने बताया कि कोर्ट का आदेश अब तक सार्वजनिक नहीं हुआ है, फिर भी कुत्तों को हटाया जा रहा है।

वकील ने कहा कि विशेषकर पश्चिमी दिल्ली में देर रात 12 बजे के बाद आवारा कुत्तों को उठाया गया, जबकि इस मामले में अब तक कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया है। इस पर सीजेआई गवई ने सूचित किया कि वे इस मुद्दे पर ध्यान देंगे।

ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया था। कोर्ट ने स्थानीय निकायों को निर्देश दिया था कि सभी आवारा कुत्तों को सड़क से हटाया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात दिल्ली-एनसीआर के प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि सड़क पर घूमने वाले सभी आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर नसबंदी की जाए और उन्हें डॉग शेल्टर्स में रखा जाए। इसके लिए अधिकारियों को 8 हफ्ते का समय दिया गया है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हर दिन आवारा कुत्तों को पकड़ने का रिकॉर्ड बनाए रखा जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कुत्ते फिर से सड़क पर न छोड़े जाएं।

दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एसआईआर मामले की सुनवाई भी चर्चा में रही। इस मामले में एडीआर (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) के वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया।

प्रशांत भूषण ने बताया कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। यह चौंकाने वाली बात है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले दिन ही चुनाव आयोग ने अपने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 'सर्च' का विकल्प हटा दिया।

वकील ने इसे एक गंभीर मुद्दा बताया और कोर्ट का ध्यान इस ओर खींचा। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी नहीं है। कोर्ट में एसआईआर मामले पर बहस जारी है, और इस पर गुरुवार को फिर से सुनवाई होगी।

Point of View

यह स्पष्ट है कि आवारा कुत्तों का मुद्दा समाज के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्थानीय प्रशासन के लिए एक अवसर है कि वे इस समस्या का समाधान करें।
NationPress
23/08/2025

Frequently Asked Questions

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के बारे में क्या आदेश दिया?
सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों को सभी आवारा कुत्तों को सड़क से हटाने का आदेश दिया है।
क्या कोर्ट का आदेश सार्वजनिक किया गया?
वकील के अनुसार, कोर्ट का आदेश अब तक सार्वजनिक नहीं हुआ है।
आवारा कुत्तों को कब और कैसे हटाया जा रहा है?
विशेषकर पश्चिमी दिल्ली में देर रात आवारा कुत्तों को उठाया जा रहा है।
कुत्तों को पकड़ने की प्रक्रिया क्या है?
सड़क पर घूमने वाले सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर नसबंदी की जाएगी और डॉग शेल्टर्स में रखा जाएगा।
क्या एसआईआर मामले में अन्य सुनवाई हो रही है?
हाँ, एसआईआर मामले पर गुरुवार को फिर से सुनवाई होगी।