सुप्रीम कोर्ट ने TMC की मतगणना याचिका खारिज की, BJP नेताओं ने साधा निशाना

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सुप्रीम कोर्ट ने TMC की मतगणना याचिका खारिज की, BJP नेताओं ने साधा निशाना

सारांश

सुप्रीम कोर्ट ने 2 मई को TMC की मतगणना अधिकारी नियुक्ति याचिका खारिज कर दी। BJP नेता समिक भट्टाचार्य, सुकांत मजूमदार, दिलीप घोष और शाहनवाज हुसैन ने एक सुर में TMC की न्यायालय रणनीति को विफल करार दिया। TMC मंत्री शशि पांजा ने कहा — फैसले का सम्मान करेंगे।

Key Takeaways

सुप्रीम कोर्ट ने 2 मई 2026 को TMC की मतगणना अधिकारी नियुक्ति याचिका खारिज की। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पश्चिम बंगाल में मतगणना केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा होगी। BJP प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा — सुप्रीम कोर्ट पहले भी TMC की कई याचिकाएं खारिज कर चुका है। केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया — TMC अपने संगठन से जुड़े कर्मचारियों से मतगणना कराना चाहती थी। TMC मंत्री शशि पांजा ने कहा — फैसले का सम्मान करना होगा।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने 2 मई 2026 को तृणमूल कांग्रेस (TMC) की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें मतगणना अधिकारियों की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। इस फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाज़ी तेज हो गई है और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कई नेताओं ने TMC की रणनीति पर तीखे सवाल उठाए हैं।

मुख्य घटनाक्रम

चुनाव आयोग ने निर्णय लिया था कि पश्चिम बंगाल में मतगणना केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कराई जाएगी। TMC ने इस फैसले का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए चुनाव आयोग के निर्णय को बरकरार रखा।

BJP नेताओं की प्रतिक्रिया

BJP के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य समिक भट्टाचार्य ने मेचेदा में कहा,

Point of View

लेकिन असली सवाल यह है कि TMC बार-बार न्यायिक रास्ते पर क्यों निर्भर हो रही है — और हर बार खाली हाथ लौट रही है। BJP नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया चुनावी माहौल में स्वाभाविक है, लेकिन सुकांत मजूमदार का यह आरोप कि TMC अपने संगठन से जुड़े कर्मचारियों से मतगणना कराना चाहती थी, एक गंभीर दावा है जिसे सत्यापन की ज़रूरत है। शशि पांजा की संयमित प्रतिक्रिया बताती है कि TMC इस मोर्चे पर बचाव की मुद्रा में है।
NationPress
02/05/2026

Frequently Asked Questions

सुप्रीम कोर्ट ने TMC की याचिका क्यों खारिज की?
सुप्रीम कोर्ट ने 2 मई 2026 को TMC की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना अधिकारियों की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। चुनाव आयोग के केंद्र सरकार के कर्मचारियों से मतगणना कराने के फैसले को अदालत ने बरकरार रखा।
पश्चिम बंगाल में मतगणना कौन करेगा?
चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कराई जाएगी। TMC ने इस फैसले का विरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी।
BJP नेता समिक भट्टाचार्य ने TMC पर क्या कहा?
BJP प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य समिक भट्टाचार्य ने मेचेदा में कहा कि यह कोई नई बात नहीं है और सुप्रीम कोर्ट पहले भी TMC की कई याचिकाएं खारिज कर चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद इन मामलों में हुए खर्च और फंडिंग के स्रोत पर चर्चा हो सकती है।
केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने TMC पर क्या आरोप लगाया?
केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि TMC चाहती थी कि मतगणना राज्य सरकार के उन कर्मचारियों द्वारा हो जो उनके संगठन से जुड़े हैं। जब चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों से मतगणना कराने का फैसला किया तो TMC ने इसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
TMC मंत्री शशि पांजा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कहा?
TMC मंत्री शशि पांजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और वे इस पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले का सम्मान करना होगा।
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