क्या अमेरिकी दूतावास ने ओवरस्टे के गंभीर परिणामों के बारे में चेतावनी दी है?
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नई दिल्ली, ६ सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। अमेरिका में निवास करने वाले या वहां जाने का इरादा रखने वाले भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी सामने आई है। नई दिल्ली में स्थित अमेरिकी दूतावास ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर यह जानकारी साझा की है।
अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "अमेरिका में अपनी अधिकृत प्रवास अवधि से अधिक समय तक रहना अमेरिकी आव्रजन कानून का उल्लंघन है, और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।"
दूतावास ने यह स्पष्ट किया है कि अमेरिका में निवास की आपकी अधिकृत अवधि आपके वीजा की समाप्ति तिथि पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि यह आपके फॉर्म आई-94 पर अंकित 'प्रवेश की अंतिम तिथि' पर निर्भर करती है।
यह एक ऐसा बिंदु है जिस पर अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं, जिसके चलते वे अनजाने में कानून का उल्लंघन कर देते हैं।
दूतावास ने इस गंभीर गलती से बचने के लिए एक सीधा उपाय भी सुझाया है। एक्स पर साझा की गई पोस्ट में कहा गया है कि लोग अपनी 'प्रवेश की अंतिम तिथि' की जांच आई94डॉटसीबीपीडॉटडीएचएसडॉटजीओवी की वेबसाइट पर कर सकते हैं।
यह वेबसाइट अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (सीबीपी) द्वारा संचालित की जाती है, जहां आपकी यात्रा से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध है।
इस सरल कदम से आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप कानूनी रूप से अपनी स्वीकृत अवधि के भीतर अमेरिका में रहें।
कई लोग इस चेतावनी का मुख्य उद्देश्य लोगों को 'ओवरस्टे' (अधिक समय तक रुकना) के जोखिमों के प्रति जागरूक करना मान रहे हैं।
अमेरिकी आव्रजन कानूनों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपने आई-94 फॉर्म में दी गई तारीख के बाद भी अमेरिका में रहता है, तो इसे 'ओवरस्टे' माना जाएगा।
दूतावास का यह ट्वीट ऐसे समय में आया है जब भारत से बड़ी संख्या में छात्र, पर्यटक और कामगार अमेरिका जा रहे हैं। कई बार, जानकारी के अभाव में, लोग अनजाने में इन नियमों का उल्लंघन कर देते हैं।