दिल्ली में बस ऑपरेटरों को सख्त चेतावनी: यात्री सुरक्षा नियम तोड़े तो होगी कड़ी कार्रवाई
सारांश
मुख्य बातें
दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने 1 सितंबर 2026 को राजधानी में संचालित सभी बस ऑपरेटरों को यात्री सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यह आदेश दिल्ली में चलने वाली सभी बसों पर लागू होगा, जिसमें अन्य राज्यों से आने वाली बसें भी शामिल हैं।
मुख्य निर्देश और अनिवार्य मानक
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक बस में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLT) और पैनिक बटन हर समय चालू एवं कार्यशील अवस्था में रहने चाहिए। पैनिक बटन यात्रियों की सहज पहुँच में होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, हर बस में काम करने योग्य अग्निशामक यंत्र और फर्स्ट एड किट रखना भी बाध्यकारी किया गया है।
सभी वाहनों के पास वैध फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए और वाहन तकनीकी रूप से पूर्णतः फिट होना चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाण पत्र भी अनिवार्य रूप से बरकरार रखना होगा।
पार्किंग और यात्री चढ़ाने-उतारने के नियम
निर्देशों के अनुसार, बसों को रात्रि में या खाली समय में केवल अधिकृत, सुरक्षित और पर्याप्त रोशनी वाले स्थानों पर ही खड़ा किया जा सकेगा। यात्रियों को बस में चढ़ाने और उतारने का कार्य केवल अधिकृत बस स्टॉप या निर्धारित स्थानों पर ही किया जाएगा। सड़क के बीच, चौराहों पर या किसी असुरक्षित व गैर-अधिकृत स्थान पर बस रोकने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष जोर
सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ऑपरेटरों को इन दिशानिर्देशों की जानकारी ड्राइवरों और समस्त कर्मचारियों तक पहुँचाने का निर्देश दिया है। परिवहन मंत्री ने कहा, 'सुरक्षा उपाय केवल कागजों पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से लागू होने चाहिए। बस ऑपरेटर सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक सिस्टम, उपकरण और प्रक्रियाएँ सही तरीके से काम कर रही हों।'
विशेष अनुपालन अभियान
परिवहन विभाग इन निर्देशों के अनुपालन की जाँच के लिए विशेष अभियान चलाएगा। परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुरक्षा मानकों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
यह ऐसे समय में आया है जब राजधानी में सार्वजनिक परिवहन सुरक्षा को लेकर नागरिक चिंताएँ लगातार उठती रही हैं। गौरतलब है कि यातायात नियमों और निर्धारित बस लेन के पालन को लेकर भी ऑपरेटरों को सख्त हिदायत दी गई है।