क्या फरीदाबाद में 1 नवंबर से 10-15 साल पुराने वाहनों पर रोक लग रही है?

सारांश
Key Takeaways
- फरीदाबाद में 1 नवंबर से पुराने वाहनों पर प्रतिबंध
- 5 लाख वाहनों की पहचान की गई
- ईंधन नहीं मिलेगा और कार्रवाई होगी
- प्रदूषण कम करने के लिए सरकार का प्रयास
- लोगों से नियमों का पालन करने की अपील
फरीदाबाद, 4 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, नई दिल्ली की गाइडलाइन्स के तहत फरीदाबाद में 1 नवंबर से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
इन वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा और यदि ये सड़कों पर पाए गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीओ) ने लगभग 5 लाख ऐसे वाहनों की पहचान की है, जिनमें सरकारी और गैर-सरकारी दोनों प्रकार की गाड़ियाँ शामिल हैं।
आरटीओ फरीदाबाद के अधिकारी मुनीष सहगल ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि बल्लभगढ़, फरीदाबाद और बड़खल एसडीएम कार्यालयों से डेटा इकट्ठा कर 5 लाख वाहनों की सूची तैयार की गई है। इसमें आरटीओ विभाग की दो गाड़ियाँ और फरीदाबाद तथा बल्लभगढ़ एसडीएम कार्यालयों की चार गाड़ियाँ भी शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि 1 नवंबर से इन वाहनों को ईंधन देने पर रोक लगेगी और यदि ये सड़कों पर पकड़े गए तो जुर्माना या जप्ति जैसी कार्रवाई की जाएगी। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की गाइडलाइन्स के अनुसार, दिल्ली में 1 जुलाई से यह नियम लागू है। अब फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में भी इसे लागू किया जा रहा है। प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। आरटीओ ने पेट्रोल पंपों को निर्देश दिए हैं कि वे पुराने वाहनों को ईंधन न दें। एक विशेष टीम गठित की गई है जो पहले से चिह्नित वाहनों की जांच कर रही है।
उनके मुताबिक, यह अभियान वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार और कमीशन के निर्देशों का हिस्सा है। लोगों से अपील की गई है कि वे अपने पुराने वाहनों को सड़कों पर न चलाएं और नियमों का पालन करें। फरीदाबाद में चिह्नित 5 लाख वाहनों में से अधिकांश की आयु सीमा पूरी हो चुकी है। विभाग ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। आगे भी इसकी निगरानी के लिए टीमें सक्रिय रहेंगी।