6 अक्टूबर 2026
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इंडी गठबंधन का एसआईआर के खिलाफ संसद से निर्वाचन आयोग तक मार्च, सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

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इंडी गठबंधन का एसआईआर के खिलाफ संसद से निर्वाचन आयोग तक मार्च, सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

सारांश

इंडी गठबंधन ने संसद से निर्वाचन आयोग तक मार्च कर तीन मांगें रखीं — सीईसी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा, एसआईआर रद्द और बैलेट पेपर चुनाव। विपक्ष का आरोप है कि फॉर्म-6 बदलाव से 13 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे संशोधन की मंज़ूरी नहीं दी थी।

मुख्य बातें

इंडी गठबंधन के सांसदों ने 6 अक्टूबर 2026 को संसद से भारत निर्वाचन आयोग तक विरोध मार्च निकाला।
विपक्ष की तीन मांगें: सीईसी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा, एसआईआर प्रक्रिया रद्द, और बैलेट पेपर से चुनाव।
कांग्रेस सांसद अमर सिंह ने आरोप लगाया कि फॉर्म-6 बदलाव से 13 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने फॉर्म-6 में बदलाव की मंज़ूरी नहीं दी थी, जो चुनाव आयोग के दावे से विपरीत है।
कांग्रेस, सपा, TMC, CPI समेत कई विपक्षी दलों के सांसद मार्च में शामिल हुए; विपक्ष ने आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी।

विपक्षी इंडी गठबंधन के सांसदों ने 6 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में संसद भवन से भारत निर्वाचन आयोग के कार्यालय तक जोरदार विरोध मार्च निकाला। यह प्रदर्शन चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया और मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली के खिलाफ था। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (सपा), तृणमूल कांग्रेस (TMC) और वाम दलों समेत गठबंधन के दर्जनों सांसद इस मार्च में शामिल हुए।

विपक्ष की तीन प्रमुख मांगें

कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने गठबंधन की मांगें स्पष्ट करते हुए कहा कि विपक्ष तीन बिंदुओं पर अडिग है — पहला, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार तत्काल इस्तीफा दें; दूसरा, एसआईआर प्रक्रिया को पूरी तरह रद्द किया जाए; और तीसरा, भविष्य के चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से कराए जाएं।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि यह लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है और विपक्ष उन ताकतों के सामने नहीं झुकेगा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर कर रही हैं।

एसआईआर और फॉर्म-6 पर कानूनी सवाल

कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने एसआईआर प्रक्रिया को संवैधानिक दृष्टि से चुनौती देते हुए आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया असंवैधानिक और चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के महत्वपूर्ण फैसले तीनों आयुक्तों की सहमति या बहुमत से होने चाहिए, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त कथित तौर पर एकतरफा निर्णय ले रहे हैं।

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने फॉर्म-6 में किए गए बदलावों को लेकर कहा कि चुनाव आयोग ने दावा किया था कि संशोधन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर आधारित है, लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया है कि उसने ऐसे किसी बदलाव को मंज़ूरी नहीं दी। उनके अनुसार, इस प्रकार के बदलाव केवल कानून के माध्यम से किए जा सकते हैं।

कांग्रेस सांसद अमर सिंह ने आरोप लगाया कि फॉर्म-6 में किए गए बदलावों के ज़रिए कथित तौर पर 13 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं।

अखिलेश यादव और वाम दलों के आरोप

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर पहले भी अनियमितताओं के आरोप लगाए जाने का उल्लेख किया। उन्होंने 2017, 2019, 2022 और 2024 के चुनावों तथा चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे प्रकरणों को भुलाया नहीं जा सकता।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के राष्ट्रीय महासचिव डी. राजा ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसे संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि चुनावी प्रक्रिया में धांधली होती है तो लोकतंत्र की अर्थवत्ता ही समाप्त हो जाती है।

सांसदों के तीखे बयान

कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा, 'उन्हें हमें रोकने दीजिए — आप इस देश को कब तक रोकेंगे? विपक्ष के ज़रिए पूरा देश सड़कों पर है। हम ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं लेकिन जवाब भाजपा दे रही है — दोनों के बीच क्या रिश्ता है?' उन्होंने यह भी कहा कि यह विरोध प्रदर्शन केवल शुरुआत है और संघर्ष जारी रहेगा।

कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने इसे 'आज़ादी की दूसरी लड़ाई' बताते हुए कहा, 'जब तक हम इस देश को लोकतंत्र के दुश्मनों से आज़ाद नहीं करा लेते, तब तक यह स्वीकार नहीं होगा।' TMC सांसद सौगत रॉय ने कहा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) स्वाभाविक रूप से मुख्य निर्वाचन आयुक्त का बचाव करेगी, क्योंकि आरोप है कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से सत्ताधारी दल को लाभ मिल रहा है।

आगे क्या होगा

विपक्ष ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर मामला न्यायिक मंच पर भी उठाया जा सकता है, यह संकेत कई नेताओं के बयानों में मिले हैं। विपक्षी गठबंधन का यह प्रदर्शन चुनावी सुधारों और निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता पर एक बड़ी राजनीतिक बहस की शुरुआत हो सकती है।

संपादकीय दृष्टिकोण

जिसे महज़ राजनीतिक शोर कहकर खारिज करना मुश्किल होगा। असली सवाल यह है कि क्या 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप सत्यापन योग्य है — और यदि है, तो यह चुनावी लोकतंत्र की नींव पर सीधा प्रहार है। निर्वाचन आयोग की संस्थागत साख तब ही बहाल होगी जब वह इन आरोपों का पारदर्शी और दस्तावेज़-आधारित जवाब दे, न कि मौन रहे।
RashtraPress
6 अक्टूबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) प्रक्रिया क्या है और इस पर विवाद क्यों है?
एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची को अद्यतन करने की एक प्रक्रिया है। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल मतदाताओं को जोड़ने की बजाय उन्हें सूची से हटाने के लिए किया जा रहा है, और यह असंवैधानिक तरीके से लागू की जा रही है।
विपक्ष की सीईसी ज्ञानेश कुमार से इस्तीफे की मांग के पीछे क्या कारण है?
विपक्ष का आरोप है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार एकतरफा फैसले ले रहे हैं, जो चुनाव आयोग की सामूहिक निर्णय-प्रक्रिया के विरुद्ध है। इसके अलावा, फॉर्म-6 में बदलाव को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर लागू किया गया, जबकि अदालत ने ऐसी मंज़ूरी देने से इनकार किया है।
फॉर्म-6 में क्या बदलाव किए गए और सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है?
चुनाव आयोग ने फॉर्म-6 में कुछ नए सवाल जोड़े, जिन्हें विपक्ष अधिकार क्षेत्र से बाहर बताता है। आरोप है कि इन बदलावों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में लागू किया गया, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उसने ऐसे संशोधन की अनुमति नहीं दी थी।
इंडी गठबंधन के मार्च में कौन-कौन से दल शामिल थे?
6 अक्टूबर 2026 के इस विरोध मार्च में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सहित इंडी गठबंधन के कई घटक दलों के सांसद शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी मार्च में भाग लिया।
विपक्ष आगे क्या कदम उठा सकता है?
विपक्ष ने संकेत दिए हैं कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कई नेताओं के बयानों से यह भी स्पष्ट होता है कि एसआईआर प्रक्रिया को न्यायिक मंच पर भी चुनौती दी जा सकती है।
राष्ट्र प्रेस
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