14 जुलाई 2026
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पहलगाम हमला: जम्मू कोर्ट ने हाफिज सईद के खिलाफ जारी किया गैर-जमानती वारंट, NIA की अर्जी पर फैसला

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पहलगाम हमला: जम्मू कोर्ट ने हाफिज सईद के खिलाफ जारी किया गैर-जमानती वारंट, NIA की अर्जी पर फैसला

सारांश

जम्मू कोर्ट ने NIA की अर्जी पर पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया। 22 अप्रैल 2025 को हुए उस हमले में 26 लोग मारे गए थे। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नामित होने के बाद यह कानूनी कदम उठाया गया है।

मुख्य बातें

जम्मू स्पेशल कोर्ट ने 14 जुलाई 2026 को हाफिज मुहम्मद सईद के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
NIA की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हाफिज को पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड बताया गया है।
22 अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी; पहली चार्जशीट दिसंबर 2025 में दाखिल हुई थी।
हाफिज सईद UAPA 1967 के तहत घोषित आतंकवादी और प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का संस्थापक है।
वारंट की तामील के लिए इसे डीआईजी NIA जम्मू को भेजा गया; आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान से गतिविधियाँ चला रहा है।

जम्मू की एक विशेष अदालत ने 14 जुलाई 2026 को राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) की अर्जी पर पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज मुहम्मद सईद के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि निष्पक्ष और प्रभावी जाँच के लिए आरोपी की गिरफ्तारी और हिरासत में पूछताछ अनिवार्य है। यह वारंट इसी महीने दाखिल एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हाफिज को मास्टरमाइंड नामित किए जाने के बाद जारी किया गया।

वारंट जारी होने की पृष्ठभूमि

NIA के इंस्पेक्टर अरुण शर्मा (अतिरिक्त जाँच अधिकारी) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 75 के तहत स्पेशल कोर्ट में गैर-जमानती वारंट की अर्जी दाखिल की थी। अदालत ने अर्जी की सामग्री की समीक्षा के बाद एजेंसी के तर्कों से सहमति जताई और वारंट जारी करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, 'निष्पक्ष, पूरी और प्रभावी जाँच के लिए आरोपी हाफिज की गिरफ्तारी और हिरासत में पूछताछ जरूरी है।' वारंट की तामील के लिए इसे डीआईजी NIA जम्मू को भेजा गया है।

हाफिज सईद: कौन है यह आरोपी

हाफिज मुहम्मद सईद — जिसे हाफिज मुहम्मद साहिब, हाफिज मोहम्मद, मुहम्मद सैयद सहित कई अन्य नामों से भी जाना जाता है — सरगोधा, पंजाब, पाकिस्तान का निवासी है। वह गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम 1967 (UAPA) के तहत घोषित आतंकवादी है और प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का संस्थापक है। जाँच एजेंसी के अनुसार, वह पाकिस्तान से अपनी गतिविधियाँ संचालित कर रहा है और जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रहा है।

पहलगाम हमला: मुख्य तथ्य

22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए इस भीषण आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई थी। NIA ने इस मामले में दिसंबर 2025 में पहली चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद इसी महीने दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हाफिज सईद को मुख्य साजिशकर्ता के रूप में नामित किया गया।

आगे की कार्रवाई

अदालत ने स्पष्ट किया कि वारंट बिना तारीख का (undated) जारी किया गया है, ताकि NIA आगे की कानूनी प्रक्रिया और जाँच के दौरान इसका उपयोग कर सके। यह मामला अब उस चरण में पहुँच गया है जहाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक और कानूनी दबाव के जरिए वारंट की तामील की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आरोपी पाकिस्तान में है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन व्यावहारिक रूप से इसकी तामील एक बड़ी चुनौती है — क्योंकि हाफिज सईद पाकिस्तान में है और दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि नहीं है। यह पहली बार नहीं है जब भारतीय अदालतों ने पाकिस्तान स्थित आतंकियों के खिलाफ वारंट जारी किए हों — 26/11 मामले में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई थी, जो दशकों बाद भी अधूरी है। असली परीक्षा यह है कि क्या यह कानूनी कदम कूटनीतिक दबाव में तब्दील होता है या महज रिकॉर्ड का हिस्सा बनकर रह जाता है। NIA की सप्लीमेंट्री चार्जशीट जाँच की गहराई को दर्शाती है, पर न्याय की पूर्णता के लिए भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर और अधिक सक्रियता दिखानी होगी।
RashtraPress
14 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जम्मू कोर्ट ने हाफिज सईद के खिलाफ वारंट क्यों जारी किया?
NIA की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हाफिज सईद को पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड बताए जाने के बाद जम्मू स्पेशल कोर्ट ने यह गैर-जमानती वारंट जारी किया। अदालत ने कहा कि निष्पक्ष जाँच के लिए उसकी गिरफ्तारी और हिरासत में पूछताछ जरूरी है।
पहलगाम आतंकी हमला क्या था और इसमें कितने लोग मारे गए?
22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। NIA ने दिसंबर 2025 में इस मामले में पहली चार्जशीट दाखिल की थी।
हाफिज सईद कौन है और उसके खिलाफ भारत में क्या आरोप हैं?
हाफिज मुहम्मद सईद पाकिस्तान के सरगोधा का निवासी और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का संस्थापक है। वह UAPA 1967 के तहत भारत में घोषित आतंकवादी है और कथित तौर पर पाकिस्तान से आतंकी गतिविधियाँ संचालित करता है।
गैर-जमानती वारंट की तामील कैसे होगी जब आरोपी पाकिस्तान में है?
अदालत ने वारंट की तामील के लिए इसे डीआईजी NIA जम्मू को भेजा है। चूँकि हाफिज पाकिस्तान में है, इसकी तामील कूटनीतिक और अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रक्रियाओं के जरिए की जाएगी।
NIA ने इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की है?
NIA ने दिसंबर 2025 में पहलगाम हमले की पहली चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद जुलाई 2026 में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर हाफिज सईद को मास्टरमाइंड नामित किया गया, जिसके आधार पर अदालत से गैर-जमानती वारंट जारी कराया गया।
राष्ट्र प्रेस
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