क्या जम्मू-कश्मीर में 24 घंटे खुल सकेंगे बाजार और मॉल?

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क्या जम्मू-कश्मीर में 24 घंटे खुल सकेंगे बाजार और मॉल?

सारांश

जम्मू-कश्मीर में श्रम एवं रोजगार विभाग ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके अनुसार बाजार, मॉल और व्यवसाय अब 24 घंटे खुले रहेंगे। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने इस पर चर्चा की और श्रम सुधारों के बारे में जानकारी साझा की। यह बदलाव व्यापार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मुख्य बातें

बाजार और मॉल 24 घंटे खुले रहेंगे।
महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति है।
नए श्रम सुधार के तहत बदलाव किए गए हैं।
सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनियों की होगी।
श्रमिकों और कंपनियों से सुझाव लिए जाएंगे।

जम्मू, 30 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। जम्मू-कश्मीर के श्रम एवं रोजगार विभाग के मंत्री और उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने बताया कि सरकार ने राज्य में एक नया नियम लागू किया है, जिसके अंतर्गत बाजार, मॉल और व्यवसाय अब 24 घंटे और सातों दिन खुले रहेंगे।

पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था जिसमें कई नेता और उद्योग संघों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मजदूर और कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। सब लोग इस पर चर्चा करेंगे कि हम व्यापार को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं।

सुरिंदर कुमार चौधरी ने कहा कि कुछ समय पहले हमने विधानसभा में एक बिल भी पारित किया है, जिसका उद्देश्य श्रम सुधार करना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह रहा कि पहले बिजनेस, मॉल और दुकानें केवल आठ घंटे खुलती थीं, लेकिन अब इन्हें 24 घंटे खुलने की अनुमति दी गई है।

उन्होंने उल्लेख किया कि हमने जम्मू-कश्मीर की महिलाओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि वे रात में भी काम कर सकती हैं। जिस क्षेत्र में वे काम करेंगी, उस कंपनी को उनकी सुरक्षा और घर से लाने-छोड़ने की जिम्मेदारी लेनी होगी। हमने जो भी बदलाव किए हैं, उन पर अधिकारियों द्वारा पूरे दिन बातचीत की जाएगी।

यदि मजदूर संघ या कंपनियों से किसी परिवर्तन के सुझाव आते हैं, तो हमारे अधिकारी उस पर चर्चा करेंगे और आवश्यक बदलाव करेंगे। वर्तमान में, जो कानून हमने बनाया है, उसकी जानकारी लोगों को मिलनी चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए रविवार को यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने जम्मू में पत्रकार अरफाज दाइंग के घर को ध्वस्त करने पर जम्मू विकास प्राधिकरण (जेडीए) से स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि निर्वाचित सरकार ने तोड़फोड़ की अनुमति नहीं दी है। हमारा प्रशासन भारत के संविधान का पालन करता है और पत्रकारों के काम का सम्मान करता है। उन्होंने यह भी कहा कि जेडीए को यह स्पष्ट करना चाहिए कि किसके निर्देश पर ऐसी कार्रवाई की गई।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। यह आवश्यक है कि सरकार श्रमिकों और व्यवसायों के बीच संतुलन बनाए रखे।
RashtraPress
13 मई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या बाजार और मॉल 24 घंटे खुले रह सकते हैं?
जी हाँ, जम्मू-कश्मीर में नए नियम के अनुसार बाजार और मॉल अब 24 घंटे खुले रहेंगे।
क्या महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति है?
हाँ, जम्मू-कश्मीर की महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति दी गई है, लेकिन उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी की होगी।
राष्ट्र प्रेस
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