क्या कर्नल सोफिया पर टिप्पणी मामले में मध्यप्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट की फटकार मिली?

सारांश
Key Takeaways
- सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री कुंवर विजय शाह को फटकार लगाई।
- एसआईटी ने 27 लोगों के बयान दर्ज किए हैं।
- मंत्री ने विवाद बढ़ने के बाद माफी मांगी थी।
नई दिल्ली, 28 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर विजय शाह द्वारा दिए गए विवादित बयान पर सर्वोच्च अदालत ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान मंत्री विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा कि आप हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मंत्री विजय शाह की मंशा पर अदालत को संदेह है। शीर्ष अदालत ने पूछा कि क्या विजय शाह ने अब तक अपने बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। कोर्ट ने एसआईटी (विशेष जांच टीम) से सवाल किया कि आखिर विजय शाह के बयान से जिन लोगों की भावनाएं आहत हुईं, उनके बयान अब तक क्यों नहीं लिए गए?
एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जांच के दौरान अब तक 27 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और वायरल वीडियो क्लिप की जांच भी की जा चुकी है। एसआईटी ने कहा कि वह फिलहाल सभी रिकॉर्ड का विश्लेषण कर रही है और जांच रिपोर्ट को 13 अगस्त तक अंतिम रूप दिया जाएगा।
एसआईटी के इस जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है। इस मामले में कोर्ट अब 18 अगस्त को सुनवाई करेगी। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एसआईटी के एक सदस्य को स्टेटस रिपोर्ट के साथ 18 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना होगा।
उल्लेखनीय है कि इंदौर जिले के एक ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मंत्री विजय शाह ने कुरैशी का नाम लिए बिना विवादित बयान दिया था। शाह ने कर्नल कुरैशी की ओर इशारा करते हुए कहा था, "जिन लोगों ने हमारी बेटियों को विधवा बनाया, हमने उन्हें सबक सिखाने के लिए उनकी अपनी बहन को भेजा।"
हालांकि, विवाद बढ़ने के बाद मंत्री कुंवर विजय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक मिनट 13 सेकंड का वीडियो जारी कर कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अपनी विवादित टिप्पणी के लिए माफी मांगी थी।