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मालवीय नगर होटल अग्निकांड: 21 मौतों के बाद मालिक लवकेश बजाज समेत तीन के खिलाफ साकेत कोर्ट में चार्जशीट

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मालवीय नगर होटल अग्निकांड: 21 मौतों के बाद मालिक लवकेश बजाज समेत तीन के खिलाफ साकेत कोर्ट में चार्जशीट

सारांश

दिल्ली के मालवीय नगर में 'फ्लोरिश स्टे' होटल में लगी आग में 21 लोगों की जान गई — जिनमें विदेशी नागरिक भी थे। अब पुलिस ने होटल मालिक लवकेश बजाज समेत तीन के खिलाफ साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। होटल 6 कमरों की अनुमति पर कथित तौर पर 25 कमरों से चल रहा था।

मुख्य बातें

दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड में होटल मालिक लवकेश बजाज समेत तीन आरोपियों के खिलाफ साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
इस अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हुई — जिनमें 9 भारतीय और बांग्लादेश, लाइबेरिया, नाइजीरिया व मोजाम्बिक के विदेशी नागरिक शामिल थे।
होटल 'फ्लोरिश स्टे' केवल 6 कमरों की B&B अनुमति पर कथित तौर पर लगभग 25 कमरों से संचालित हो रहा था; बेसमेंट में भी कमरे चलाए जा रहे थे।
आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत गैर-इरादतन हत्या सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज।
लवकेश बजाज का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया — वे पहले जाली पहचान दस्तावेज़ मामले में तिहाड़ जेल में 15 दिन रह चुके हैं।
दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दिए और शहर में अवैध गेस्ट हाउसों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की घोषणा की।

दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड में 21 लोगों की मौत के मामले में होटल मालिक लवकेश बजाज समेत तीन आरोपियों के खिलाफ साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट पर गुरुवार को अदालत में विचार किया जाएगा। पुलिस के अनुसार, होटल प्रबंधन की कथित लापरवाही और अग्नि सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।

अग्निकांड का घटनाक्रम

मालवीय नगर के भीड़भाड़ वाले हौज रानी इलाके में स्थित 'फ्लोरिश स्टे' होटल में तड़के भीषण आग लग गई थी। आग ने बहुमंजिला इमारत के बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और ऊपरी मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे होटल में ठहरे मेहमान फंस गए। दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार, भीषण गर्मी और धुएँ के कारण भारी नुकसान हुआ।

इस त्रासदी में 21 लोगों की जान गई — जिनमें 9 भारतीय नागरिक और शेष बांग्लादेश, लाइबेरिया, नाइजीरिया तथा मोजाम्बिक के विदेशी नागरिक शामिल थे। कई अन्य लोग घायल भी हुए।

आरोप और कानूनी कार्रवाई

जाँचकर्ताओं के अनुसार, प्रारंभिक जाँच में संकेत मिला कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी हो सकती है। पुलिस ने यह भी जाँचा कि क्या अनिवार्य अग्नि सुरक्षा उपाय और आपातकालीन निकास व्यवस्था मौजूद थी या नहीं। सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन और लापरवाही के आरोपों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत गैर-इरादतन हत्या और अन्य अपराधों का मामला दर्ज किया गया।

आग लगने के तुरंत बाद चलाए गए सर्च ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस ने लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती जाँच के दौरान बजाज और उनकी पत्नी के खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर भी जारी किया गया था।

नियामक उल्लंघन की परतें

पुलिस की जाँच में सामने आया कि यह प्रॉपर्टी 'बेड एंड ब्रेकफास्ट' (B&B) योजना के तहत पंजीकृत थी, जिसमें केवल 6 कमरों के संचालन की अनुमति थी। कथित तौर पर इसे लगभग 25 कमरों के साथ चलाया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, बेसमेंट में भी कथित तौर पर कई कमरे संचालित किए जा रहे थे — जो सुरक्षा और नियामक मानकों का सीधा उल्लंघन है।

आरोपी का आपराधिक पृष्ठभूमि

जाँच के दौरान लवकेश बजाज का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार, उन्हें पहले बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा जाली भारतीय पहचान दस्तावेज़ों और पासपोर्ट के कथित इस्तेमाल से जुड़े एक अलग मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। उस मामले में बजाज और दो अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। जमानत पर रिहा होने से पहले उन्होंने तिहाड़ जेल में लगभग 15 दिन बिताए थे और वह मामला अदालत में लंबित है।

सरकारी प्रतिक्रिया और आगे की कार्रवाई

दिल्ली सरकार ने इस घटना की मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश पहले ही दे दिए थे। साथ ही, अवैध संपत्तियों, अनधिकृत गेस्ट हाउसों और अग्नि सुरक्षा नियमों व बिल्डिंग बाय-लॉज का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ शहर-व्यापी कार्रवाई की घोषणा की गई। यह अग्निकांड उन बार-बार सामने आने वाली त्रासदियों की श्रृंखला में एक और कड़ी है, जो दिल्ली के अनधिकृत व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा की भयावह स्थिति को उजागर करती है।

संपादकीय दृष्टिकोण

विदेशी नागरिकों की मृत्यु, और एक होटल जो 6 कमरों की अनुमति पर 25 कमरे चला रहा था — यह अग्निकांड दिल्ली में अनधिकृत व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की निगरानी-व्यवस्था की पूरी तरह विफलता को उजागर करता है। सवाल यह है कि नगर निगम, अग्नि विभाग और पर्यटन विभाग — तीनों की नज़रों के सामने यह होटल वर्षों तक कैसे चलता रहा? चार्जशीट दाखिल होना न्याय की दिशा में पहला कदम है, लेकिन जब तक नियामक खामियों की जवाबदेही तय नहीं होती, दिल्ली के सैकड़ों अन्य अनधिकृत होटल अगली त्रासदी की प्रतीक्षा में हैं।
RashtraPress
1 सितंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मालवीय नगर होटल अग्निकांड में क्या हुआ था?
दिल्ली के मालवीय नगर स्थित 'फ्लोरिश स्टे' होटल में तड़के भीषण आग लग गई थी, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। मृतकों में 9 भारतीय और बांग्लादेश, लाइबेरिया, नाइजीरिया व मोजाम्बिक के विदेशी नागरिक शामिल थे। जाँचकर्ताओं के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी हो सकती है।
होटल मालिक लवकेश बजाज पर क्या आरोप हैं?
लवकेश बजाज पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत गैर-इरादतन हत्या सहित अग्नि सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन और लापरवाही के आरोप हैं। पुलिस के अनुसार होटल केवल 6 कमरों की B&B अनुमति पर कथित तौर पर लगभग 25 कमरों से चलाया जा रहा था।
चार्जशीट कहाँ और कब दाखिल की गई?
दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट पर गुरुवार को अदालत में विचार किया जाएगा।
होटल में क्या नियामक उल्लंघन पाए गए?
जाँच में सामने आया कि होटल B&B योजना के तहत केवल 6 कमरों के संचालन की अनुमति पर कथित तौर पर लगभग 25 कमरों से चल रहा था। बेसमेंट में भी कथित तौर पर कमरे संचालित किए जा रहे थे, जो सुरक्षा और नियामक मानकों का सीधा उल्लंघन है।
इस घटना के बाद दिल्ली सरकार ने क्या कदम उठाए?
दिल्ली सरकार ने घटना की मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दिए और अवैध संपत्तियों, अनधिकृत गेस्ट हाउसों तथा अग्नि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ शहर-व्यापी कार्रवाई की घोषणा की।
राष्ट्र प्रेस
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