मालवीय नगर अग्निकांड: साकेत कोर्ट ने लवकेश बजाज व जय मिश्रा को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, 22 जून को अगली सुनवाई
सारांश
मुख्य बातें
साकेत कोर्ट ने बुधवार, 10 जून को मालवीय नगर अग्निकांड के दो प्रमुख आरोपियों — होटल मालिक लवकेश बजाज और मैनेजर जय मिश्रा — को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद दोनों को अदालत में पेश किया गया था। इस मामले में अगली सुनवाई 22 जून को निर्धारित है।
अदालत में क्या हुआ
आरोपियों की अधिवक्ता प्रीति यादव ने बताया कि कोर्ट ने लवकेश बजाज और जय मिश्रा दोनों को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। 22 जून को होने वाली अगली सुनवाई में तीनों आरोपियों — लवकेश बजाज, जय मिश्रा और केशव नेगी — को अदालत के सामने पेश किया जाएगा।
इससे पहले 8 जून को लवकेश बजाज और कुक केशव नेगी को साकेत कोर्ट में पेश किया गया था। उस सुनवाई में कोर्ट ने बजाज की पुलिस रिमांड दो दिन और बढ़ाई थी, जबकि केशव नेगी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
अग्निकांड का विवरण
दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर स्थित इस होटल में लगी भीषण आग ने इमारत के बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और ऊपर की 5 मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार, गर्मी और धुएँ से व्यापक नुकसान हुआ। दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, रेस्टोरेंट में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। जाँच दल को घटना के दौरान किसी एलपीजी सिलेंडर में विस्फोट का कोई साक्ष्य नहीं मिला।
हताहतों की स्थिति
इस दुखद घटना में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 9 भारतीय और 13 विदेशी नागरिक शामिल थे। विदेशी पीड़ित बांग्लादेश, लाइबेरिया, नाइजीरिया और मोजाम्बिक के निवासी थे। इमारत से 47 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।
साकेत स्थित मैक्स हॉस्पिटल के बयान के अनुसार, अस्पताल में अभी 14 मरीज भर्ती हैं, जिनमें 13 विदेशी नागरिक हैं। वेंटिलेटर पर मौजूद सभी मरीज स्थिर हैं और उनकी स्थिति में सुधार के संकेत मिल रहे हैं।
आगे की कार्यवाही
मामले की अगली सुनवाई 22 जून को साकेत कोर्ट में होगी, जब तीनों आरोपियों को एक साथ पेश किया जाएगा। यह मामला दिल्ली में होटल सुरक्षा मानकों और अग्नि सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है।