16 जुलाई 2026
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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना: गाजीपुर के किसानों को 90% सब्सिडी, बागवानी अधिकारी ने बताई पूरी प्रक्रिया

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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना: गाजीपुर के किसानों को 90% सब्सिडी, बागवानी अधिकारी ने बताई पूरी प्रक्रिया

सारांश

गाजीपुर के बागवानी अधिकारी आशीष कुमार ने 16 जुलाई को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की पूरी प्रक्रिया समझाई — 90% सब्सिडी, ड्रिप सिंचाई, और आधार-खतौनी से आवेदन। खरीफ सीजन में यह जानकारी किसानों के लिए अहम है।

मुख्य बातें

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत गाजीपुर के किसानों को 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है।
योजना में ड्रिप सिंचाई और पोर्टेबल स्प्रेयर जैसी सुविधाएँ शामिल हैं।
आवेदन के लिए बैंक पासबुक , आधार कार्ड और खतौनी की फोटो जमा करनी होगी।
अन्य योजनाओं के लाभार्थी किसानों को भी इस योजना से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।
आवेदन के बाद अधिकृत डीलर समीक्षा करेंगे और जियो-टैग फोटो प्रशासन को जमा की जाएगी।

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के बागवानी अधिकारी आशीष कुमार ने 16 जुलाई को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत किसानों को मिलने वाली सुविधाओं और आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत किसानों को 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है, जिससे सिंचाई की आधुनिक तकनीकें उनकी पहुँच में आ सकें।

योजना में क्या मिलता है

बागवानी अधिकारी आशीष कुमार के अनुसार, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को मुख्य रूप से ड्रिप सिंचाई और पोर्टेबल स्प्रेयर जैसी आधुनिक सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। इन सुविधाओं पर 90 फीसदी तक अनुदान देकर सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को खेती में जल-उपयोग दक्षता बढ़ाने में कोई वित्तीय बाधा न आए।

गौरतलब है कि ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पारंपरिक बाढ़ सिंचाई की तुलना में 40 से 60 प्रतिशत तक पानी की बचत करती है, जो उत्तर प्रदेश जैसे कृषि-प्रधान राज्य में भूजल संरक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को भी जोड़ने के निर्देश

अधिकारी ने बताया कि शीर्ष नेतृत्व की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो किसान पहले से किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र किसान इस योजना के लाभ से वंचित न रहे।

आवेदन प्रक्रिया और ज़रूरी दस्तावेज़

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को सबसे पहले आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करने अनिवार्य हैं:

बैंक पासबुक, आधार कार्ड और खतौनी (भूमि अभिलेख) की फोटो

दस्तावेज़ जमा होने के बाद जनपद में कार्यरत अधिकृत डीलर संबंधित किसान की समीक्षा करेंगे। इसके उपरांत किसान की जियो-टैग फोटो ली जाएगी और उसे प्रशासन के पास जमा कराया जाएगा। इन सभी चरणों को पूरा करने के बाद ही किसान योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र माने जाएँगे।

किसानों पर असर

यह योजना विशेष रूप से उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए महत्वपूर्ण है जो सिंचाई उपकरणों की ऊँची लागत के कारण आधुनिक तकनीकों से दूर रहते हैं। 90 प्रतिशत सब्सिडी से यह बाधा काफी हद तक दूर होती है। यह ऐसे समय में आई है जब खरीफ सीजन की बुआई जोरों पर है और पर्याप्त सिंचाई की उपलब्धता सीधे उत्पादकता को प्रभावित करती है।

आगे की राह

बागवानी विभाग, गाजीपुर ने किसानों से आग्रह किया है कि वे समय पर आवेदन करें और जिले के अधिकृत डीलरों से संपर्क करें। अधिकारियों के अनुसार, प्रक्रिया पूरी होते ही लाभार्थियों को सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली सवाल यह है कि ज़मीनी स्तर पर यह लाभ कितने किसानों तक वास्तव में पहुँच रहा है। जियो-टैगिंग और डीलर-आधारित समीक्षा जैसी बहु-चरणीय प्रक्रिया छोटे और अनपढ़ किसानों के लिए बाधा बन सकती है। उत्तर प्रदेश में ऐसी योजनाओं में बिचौलियों की भूमिका और दस्तावेज़ीकरण की जटिलता पहले भी लाभार्थियों की संख्या सीमित करती रही है — इस बार पारदर्शी क्रियान्वयन ही असली कसौटी होगी।
RashtraPress
16 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) क्या है?
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केंद्र सरकार की एक प्रमुख कृषि पहल है, जिसका उद्देश्य किसानों को आधुनिक सिंचाई तकनीकें — जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई — सुलभ कराना है। इसके तहत किसानों को उपकरण लागत पर 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है।
गाजीपुर में PMKSY का लाभ लेने के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
गाजीपुर के बागवानी अधिकारी आशीष कुमार के अनुसार, आवेदन के लिए बैंक पासबुक, आधार कार्ड और खतौनी (भूमि अभिलेख) की फोटो जमा करनी होगी। इन दस्तावेज़ों के बिना आवेदन पूर्ण नहीं माना जाएगा।
PMKSY में आवेदन की प्रक्रिया क्या है?
किसान को पहले आवेदन करना होगा और ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करने होंगे। इसके बाद जिले के अधिकृत डीलर आवेदक की समीक्षा करेंगे, जियो-टैग फोटो लेंगे और उसे प्रशासन को सौंपेंगे। सभी चरण पूरे होने के बाद ही किसान योजना का लाभ पाने के पात्र बनेंगे।
क्या जो किसान पहले से किसी अन्य योजना का लाभ ले रहे हैं, वे भी PMKSY में शामिल हो सकते हैं?
हाँ। अधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि शीर्ष स्तर से निर्देश है कि अन्य योजनाओं के मौजूदा लाभार्थियों को भी PMKSY से जोड़ा जाए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो।
PMKSY से किसानों को क्या फायदा होगा?
इस योजना से किसानों को ड्रिप सिंचाई और पोर्टेबल स्प्रेयर जैसे उपकरण 90 प्रतिशत सब्सिडी पर मिलेंगे, जिससे सिंचाई लागत घटेगी और जल-उपयोग दक्षता बढ़ेगी। यह विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए लाभकारी है।
राष्ट्र प्रेस
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