12 अक्टूबर 2026
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पंजाब के निलंबित DIG हरचरण सिंह भुल्लर ईडी की गिरफ्त में, PMLA कोर्ट ने 8 दिन की कस्टडी मंजूर की

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पंजाब के निलंबित DIG हरचरण सिंह भुल्लर ईडी की गिरफ्त में, PMLA कोर्ट ने 8 दिन की कस्टडी मंजूर की

सारांश

पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के निलंबित DIG हरचरण सिंह भुल्लर को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। CBI की तलाशी में ₹7.37 करोड़ नकद, ₹2.32 करोड़ के गहने और लग्जरी संपत्तियाँ मिली हैं। PMLA कोर्ट ने 8 दिन की कस्टडी मंजूर की है।

मुख्य बातें

ईडी ने 9 अक्टूबर 2026 को पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के निलंबित DIG हरचरण सिंह भुल्लर को PMLA, 2002 की धारा 19 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया।
चंडीगढ़ की स्पेशल PMLA कोर्ट ने भुल्लर को 8 दिन की ईडी हिरासत में भेजा।
CBI की तलाशी में ₹7.37 करोड़ नकद, ₹2.32 करोड़ के आभूषण, लग्जरी घड़ियाँ और महँगी गाड़ियाँ बरामद हुईं।
ईडी की तलाशी में ₹8.35 लाख नकद जब्त और ₹1.42 करोड़ के बैंक खाते फ्रीज किए गए।
भुल्लर पर कथित तौर पर बिचौलिए कृशानू शारदा के जरिए ₹8 लाख रिश्वत माँगने का आरोप है; शारदा को 18 सितंबर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के तत्कालीन डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) हरचरण सिंह भुल्लर को 9 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया, जिसके बाद चंडीगढ़ की स्पेशल कोर्ट (PMLA) ने उन्हें आठ दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया। भुल्लर पर कथित तौर पर भ्रष्टाचार और आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के गंभीर आरोप हैं।

गिरफ्तारी का आधार

ईडी के चंडीगढ़ जोनल ऑफिस-I ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 की धारा 19 के तहत यह गिरफ्तारी अमल में लाई। एजेंसी ने सोमवार को जारी अपने आधिकारिक बयान में बताया कि भुल्लर की जांच भ्रष्टाचार और अनुपातहीन संपत्ति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संदर्भ में की जा रही थी।

जांच एजेंसी की कार्रवाई केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB), चंडीगढ़ द्वारा भुल्लर एवं अन्य आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दर्ज दो एफआईआर पर आधारित है।

बिचौलिए की पहले ही हो चुकी थी गिरफ्तारी

इस मामले में ईडी ने 18 सितंबर को कृशानू शारदा को पहले ही PMLA के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था। बताया जाता है कि शारदा भुल्लर के लिए बिचौलिए की भूमिका निभाता था। ईडी के अनुसार, भुल्लर ने कथित तौर पर एक आपराधिक मामले में अनुचित लाभ पहुँचाने के बदले शारदा के माध्यम से ₹8 लाख की रिश्वत माँगी थी।

इनमें से ₹5 लाख कथित तौर पर एक मामले को रफा-दफा करने और शिकायतकर्ता को बिना पुलिस हस्तक्षेप के अपना कारोबार जारी रखने देने के एवज में दिए गए थे।

घर की तलाशी में करोड़ों की संपत्ति बरामद

CBI द्वारा भुल्लर के आवास पर की गई तलाशी के दौरान ₹7.37 करोड़ नकद और ₹2.32 करोड़ मूल्य के आभूषण बरामद किए गए। इसके अतिरिक्त लग्जरी घड़ियाँ, महँगी गाड़ियाँ, बैंक जमा एवं बड़ी अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज़ भी अधिकारियों को मिले।

PMLA की धारा 17 के तहत ईडी की अपनी तलाशी में ₹8.35 लाख नकद जब्त किए गए और लगभग ₹1.42 करोड़ शेष राशि वाले बैंक खाते फ्रीज किए गए।

ईडी का निष्कर्ष

ईडी ने प्रारंभिक जांच में दावा किया है कि भुल्लर अपराध से अर्जित संदिग्ध आय को हासिल करने, अपने पास रखने, छिपाने और उसका उपयोग करने में शामिल था। मामले की जांच अभी जारी है और आगे और गिरफ्तारियों से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब पंजाब पुलिस बल में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जाँच एजेंसियाँ सक्रिय हैं। भुल्लर पहले ही निलंबित थे और अब उनकी हिरासत के साथ मामला न्यायिक प्रक्रिया के एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर गया है।

संपादकीय दृष्टिकोण

जो पुलिस सुधार की बहस को और प्रासंगिक बनाता है। सवाल यह है कि बिचौलिए नेटवर्क कितना व्यापक है और क्या जांच उन राजनीतिक संरक्षकों तक भी पहुँचेगी जो अक्सर ऐसी व्यवस्था को जीवित रखते हैं।
RashtraPress
12 अक्टूबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हरचरण सिंह भुल्लर को ईडी ने किस मामले में गिरफ्तार किया?
ईडी ने भुल्लर को भ्रष्टाचार और आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में PMLA, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया। यह जांच CBI और ACB चंडीगढ़ द्वारा दर्ज दो एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी।
भुल्लर के खिलाफ CBI की तलाशी में क्या मिला?
CBI ने भुल्लर के आवास पर तलाशी में ₹7.37 करोड़ नकद और ₹2.32 करोड़ मूल्य के आभूषण बरामद किए। इसके अलावा लग्जरी घड़ियाँ, महँगी गाड़ियाँ, बैंक जमा और बड़ी अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज़ भी मिले।
कृशानू शारदा कौन है और उसकी क्या भूमिका है?
कृशानू शारदा भुल्लर के लिए बिचौलिए की भूमिका निभाता था। ईडी के अनुसार, भुल्लर ने कथित तौर पर शारदा के जरिए एक आपराधिक मामले में अनुचित लाभ पहुँचाने के लिए ₹8 लाख की रिश्वत माँगी थी। शारदा को 18 सितंबर 2026 को PMLA के तहत गिरफ्तार किया जा चुका था।
PMLA कोर्ट ने भुल्लर को कितने दिन की कस्टडी में भेजा?
चंडीगढ़ की स्पेशल PMLA कोर्ट ने भुल्लर को 8 दिन की ईडी हिरासत में भेजा है। इस अवधि में ईडी उनसे पूछताछ कर मामले की जांच आगे बढ़ाएगी।
ईडी ने भुल्लर मामले में क्या संपत्ति जब्त की?
ईडी ने PMLA की धारा 17 के तहत अपनी तलाशी में ₹8.35 लाख नकद जब्त किए और लगभग ₹1.42 करोड़ शेष राशि वाले बैंक खाते फ्रीज किए। जांच एजेंसी ने कहा है कि भुल्लर अपराध से अर्जित संदिग्ध आय को छिपाने और उसका उपयोग करने में शामिल था।
राष्ट्र प्रेस
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