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पंजाब पुलिस के निलंबित DIG भुल्लर का बिचौलिया कृशानू शारदा ED की गिरफ्त में, ₹1.42 करोड़ फ्रीज

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पंजाब पुलिस के निलंबित DIG भुल्लर का बिचौलिया कृशानू शारदा ED की गिरफ्त में, ₹1.42 करोड़ फ्रीज

सारांश

पंजाब पुलिस के निलंबित DIG भुल्लर का कथित बिचौलिया कृशानू शारदा ED की हिरासत में है। ₹8 लाख की रिश्वत, स्क्रैप कारोबारी को 'संरक्षण' और ₹1.42 करोड़ की संदिग्ध संपत्ति — यह मामला एक बड़े भ्रष्टाचार नेटवर्क की परतें खोल रहा है, जिसमें अन्य सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत के संकेत भी मिले हैं।

मुख्य बातें

ED के चंडीगढ़ जोनल ऑफिस-I ने 18 सितंबर 2026 को कृशानू शारदा को PMLA की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया।
शारदा पर आरोप है कि उसने निलंबित DIG हरचरण सिंह भुल्लर की ओर से एक शिकायतकर्ता से ₹5 लाख रिश्वत वसूल की।
PMLA धारा 17 के तहत छापेमारी में ₹8.35 लाख नकद जब्त; ₹1.42 करोड़ के बैंक खाते और निवेश फ्रीज।
डिजिटल उपकरणों की जाँच में अन्य सरकारी कर्मचारियों की संलिप्तता के प्रथमदृष्टया संकेत।
CBI, ACB और चंडीगढ़ पुलिस की FIR के आधार पर ED जाँच जारी; शारदा 7 दिन की ED हिरासत में।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 18 सितंबर 2026 को पंजाब पुलिस के निलंबित उप महानिरीक्षक (DIG) हरचरण सिंह भुल्लर की ओर से रिश्वत वसूलने वाले बिचौलिए कृशानू शारदा को गिरफ्तार किया। चंडीगढ़ जोनल ऑफिस-I ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 की धारा 19 के तहत यह कार्रवाई की। चंडीगढ़ की स्पेशल कोर्ट (PMLA) ने शारदा को सात दिनों की ED हिरासत में भेज दिया है।

मामले की पृष्ठभूमि

ED के अनुसार, यह जाँच CBI, ACB और चंडीगढ़ पुलिस द्वारा भुल्लर, शारदा और अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर पर आधारित है। प्रथमदृष्टया जाँच में स्थापित हुआ कि मुख्य आरोपी भुल्लर अपने सभी अवैध वित्तीय लेन-देन कृशानू शारदा के माध्यम से संचालित करता था।

रिश्वत का स्वरूप और तरीका

ED की जाँच के अनुसार, एक शिकायतकर्ता से ₹8 लाख की रिश्वत माँगी गई थी, जिसमें से ₹5 लाख कृशानू शारदा के जरिए वसूल किए गए। यह राशि दो उद्देश्यों के लिए ली गई थी — एक आपराधिक मामले को दबाना और शिकायतकर्ता को बिना पुलिस हस्तक्षेप के अपना स्क्रैप व्यवसाय जारी रखने देना। गौरतलब है कि इस तरह का 'संरक्षण-शुल्क' मॉडल कथित तौर पर संगठित भ्रष्टाचार का संकेत देता है।

जब्ती और फ्रीजिंग की कार्रवाई

PMLA की धारा 17 के तहत की गई तलाशी में ₹8.35 लाख नकद जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त, कुल ₹1.42 करोड़ के बैलेंस वाले बैंक खाते, पोस्ट ऑफिस खाते और निवेश फ्रीज कर दिए गए। जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों और वित्तीय रिकॉर्ड की जाँच में बिना हिसाब-किताब वाले नकद जमा, संदिग्ध निवेश और भुल्लर के साथ प्रत्यक्ष वित्तीय लेन-देन के सबूत मिले हैं।

व्यापक साजिश के संकेत

ED ने बताया कि डिजिटल साक्ष्यों की प्रारंभिक समीक्षा से अन्य सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत के प्रथमदृष्टया संकेत मिले हैं। एजेंसी कथित तौर पर पूरे धन-प्रवाह का नेटवर्क मैप कर रही है — यानी अपराध से हुई कमाई को बनाने, स्थानांतरित करने, छिपाने और उपयोग करने में शामिल सभी व्यक्तियों और संस्थाओं की पहचान। यह ऐसे समय में आया है जब पंजाब में पुलिस भ्रष्टाचार के मामले पहले से ही जनता की नाराज़गी का विषय बने हुए हैं।

आगे की जाँच की दिशा

CBI सहित जाँच एजेंसियाँ पैसों के पूरे लेन-देन की श्रृंखला और इसी तरह की गतिविधियों में शामिल अन्य लोगों की भूमिका का पता लगा रही हैं। कृशानू शारदा सात दिनों की ED हिरासत में हैं और पूछताछ से नए नाम सामने आने की संभावना है। मामले की अगली सुनवाई और शारदा की न्यायिक हिरासत की स्थिति आने वाले दिनों में तय होगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

नागरिकों से 'संरक्षण-शुल्क' और संगठित धन-शोधन का तंत्र सामने आ रहा है। चिंताजनक यह है कि ED को डिजिटल रिकॉर्ड में अन्य सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत के प्रथमदृष्टया संकेत मिले हैं, जो दर्शाता है कि यह मामला अकेले DIG भुल्लर तक सीमित नहीं हो सकता। पंजाब में पुलिस सुधार की बहस वर्षों से चल रही है, लेकिन इस तरह के मामले यह सवाल खड़ा करते हैं कि आंतरिक निगरानी तंत्र आखिर कहाँ विफल होता है। असली परीक्षा यह होगी कि ED की जाँच केवल बिचौलिए तक सिमटती है या नेटवर्क की पूरी श्रृंखला तक पहुँचती है।
RashtraPress
21 सितंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कृशानू शारदा को ED ने क्यों गिरफ्तार किया?
कृशानू शारदा को ED ने PMLA, 2002 की धारा 19 के तहत इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि वह पंजाब पुलिस के निलंबित DIG हरचरण सिंह भुल्लर की ओर से एक शिकायतकर्ता से ₹5 लाख रिश्वत वसूल करने का कथित माध्यम था। यह रिश्वत एक आपराधिक मामले को दबाने और स्क्रैप कारोबार को पुलिस हस्तक्षेप से बचाने के लिए ली गई थी।
निलंबित DIG हरचरण सिंह भुल्लर का मामला क्या है?
हरचरण सिंह भुल्लर पंजाब पुलिस के निलंबित उप महानिरीक्षक हैं, जिनके खिलाफ CBI, ACB और चंडीगढ़ पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत FIR दर्ज की है। ED की जाँच इन्हीं FIR के आधार पर PMLA के अंतर्गत चल रही है।
ED ने छापेमारी में क्या जब्त और फ्रीज किया?
PMLA की धारा 17 के तहत की गई तलाशी में ED ने ₹8.35 लाख नकद जब्त किए। इसके अलावा कुल ₹1.42 करोड़ के बैलेंस वाले बैंक खाते, पोस्ट ऑफिस खाते और निवेश फ्रीज किए गए हैं।
क्या इस मामले में अन्य सरकारी कर्मचारी भी जाँच के दायरे में हैं?
ED के अनुसार, जब्त डिजिटल उपकरणों और वित्तीय रिकॉर्ड की जाँच में प्रथमदृष्टया अन्य सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत के संकेत मिले हैं। एजेंसी पूरे धन-प्रवाह नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों व संस्थाओं की भूमिका की जाँच कर रही है।
कृशानू शारदा को कितने दिनों की हिरासत में भेजा गया है?
चंडीगढ़ की स्पेशल कोर्ट (PMLA) ने कृशानू शारदा को सात दिनों की ED हिरासत में भेजा है। हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद अदालत उनकी न्यायिक हिरासत या जमानत पर फैसला करेगी।
राष्ट्र प्रेस
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