रुद्रपुर पोक्सो मामला: होटल मालिक मनोज कुमार गिरफ्तार, नाबालिग आरोपी संरक्षण में; धारा 16/17 जोड़ी गई
सारांश
मुख्य बातें
उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर में नाबालिग से जुड़े सामूहिक दुष्कर्म के गंभीर पोक्सो मामले में पुलिस ने 11 जुलाई को बड़ी कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी मनोज कुमार (32) को गिरफ्तार किया है। मामले में मुख्य आरोपी बताए जा रहे एक किशोर को नियमानुसार संरक्षण में लिया गया है, जबकि शेष आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।
मुख्य घटनाक्रम
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अजय गणपति के निर्देशन में गठित विशेष पुलिस टीमों ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) और सर्विलांस टीम की सहायता से तकनीकी साक्ष्य एकत्र किए। इसके अतिरिक्त 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का गहन विश्लेषण किया गया, जिससे जाँच को निर्णायक दिशा मिली।
जाँच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर मामले में पोक्सो एक्ट की धारा 16/17 भी जोड़ी गई है, जो उकसावे और प्रयास से संबंधित प्रावधान हैं। सीओ सिटी विभव सैनी ने बताया कि सामूहिक दुष्कर्म में अब तक दो आरोपियों की पहचान की जा चुकी है।
आरोपियों की स्थिति
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए मनोज कुमार होटल मालिक हैं। एक नाबालिग आरोपी को बाल न्याय प्रक्रिया के तहत संरक्षण में लिया गया है। शेष आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की तैयारी है।
गौरतलब है कि पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों में त्वरित कार्रवाई अनिवार्य है और न्यायालय इन मामलों की निगरानी सीधे करते हैं।
पुलिस की प्रतिक्रिया और नीति
एसएसपी अजय गणपति ने स्पष्ट किया कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों के प्रति पुलिस की जीरो टॉलरेंस की नीति है। उन्होंने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
यह ऐसे समय में आया है जब उत्तराखंड में पोक्सो मामलों की संख्या को लेकर बाल संरक्षण संगठन चिंता जता रहे हैं। राज्य पुलिस ने हाल के महीनों में ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई का संकल्प दोहराया है।
आगे क्या होगा
पुलिस ने संकेत दिया है कि विवेचना जारी है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहाँ पोक्सो एक्ट के प्रावधानों के तहत सुनवाई होगी। मामले में तकनीकी और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर आरोप-पत्र दाखिल किया जाएगा।