स्वतंत्रता दिवस 2026: गौतमबुद्धनगर में धारा 163 लागू, परी चौक मेट्रो और गौर मॉल पर पुलिस का कड़ा पहरा
सारांश
मुख्य बातें
गौतमबुद्धनगर में स्वतंत्रता दिवस से पूर्व सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक अभियान छेड़ दिया है। 14 अगस्त 2026 को पुलिस कमिश्नरेट ने मेट्रो स्टेशनों, प्रमुख मॉल, बाज़ारों और भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर सघन फुट पेट्रोलिंग और चेकिंग अभियान शुरू किया। बम डिस्पोजल एंड डिटेक्शन स्क्वाड (बीडीडीएस) और डॉग स्क्वाड की टीमें भी इस दौरान तैनात रहीं।
धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू
कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में 14 अगस्त 2026 से 17 अगस्त 2026 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।
मुख्य घटनाक्रम: नॉलेज पार्क और ग्रेटर नोएडा
पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर डीसीपी ग्रेटर नोएडा रवि शंकर निम ने एडीसीपी ग्रेटर नोएडा संतोष कुमार, एसीपी-1 ग्रेटर नोएडा कृष्ण पाल सिंह, थाना प्रभारी नॉलेज पार्क, बीडीडीएस टीम और डॉग स्क्वाड के साथ थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र में सुरक्षा अभियान चलाया।
अधिकारियों ने परी चौक मेट्रो स्टेशन पर पैदल गश्त की और स्टेशन में लगे सीसीटीवी कैमरों की जाँच की। तैनात कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए तथा स्टेशन परिसर में आने-जाने वाले लोगों और वाहनों पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया।
सेंट्रल नोएडा: गौर मॉल और बिसरख क्षेत्र में निरीक्षण
डीसीपी सेंट्रल नोएडा शैलेन्द्र कुमार सिंह ने एडीसीपी सेंट्रल नोएडा स्वतंत्र कुमार सिंह, एसीपी-2 सेंट्रल नोएडा कमलेश कांत, बीडीडीएस टीम और डॉग स्क्वाड के साथ थाना बिसरख क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने गौर मॉल और आसपास के स्थानों पर फुट पेट्रोलिंग की और सुरक्षा कर्मचारियों को निर्देश दिया कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को दी जाए।
आम जनता पर असर और पुलिस की अपील
पुलिस ने महत्वपूर्ण स्थानों पर बैरिकेडिंग कर संदिग्ध वाहनों की जाँच शुरू की है और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। नागरिकों से विशेष अपील की गई है कि स्वतंत्रता दिवस समारोहों और सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएँ।
क्या होगा आगे
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि 15 अगस्त 2026 के समारोहों तक सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था की निरंतर निगरानी जारी रहेगी और संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि यह अभियान केवल स्वतंत्रता दिवस तक सीमित नहीं, बल्कि 17 अगस्त 2026 तक प्रतिबंध प्रभावी रहेंगे।