31 जुलाई 2026
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ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख आज 31 जुलाई, 5.45 करोड़ रिटर्न दाखिल; देरी पर ₹5,000 तक जुर्माना

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ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख आज 31 जुलाई, 5.45 करोड़ रिटर्न दाखिल; देरी पर ₹5,000 तक जुर्माना

सारांश

आज 31 जुलाई 2026 को ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख है और दोपहर तक 5.45 करोड़ करदाता रिटर्न जमा कर चुके हैं। सरकार ने समयसीमा बढ़ाने से इनकार किया है — देरी पर ₹5,000 तक का जुर्माना और मासिक ब्याज का बोझ तय है।

मुख्य बातें

31 जुलाई 2026 असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि है।
दोपहर 11 बजे IST तक 5.45 करोड़ करदाताओं ने रिटर्न जमा किया; 5.06 करोड़ वेरिफाई और 2.33 करोड़ प्रोसेस हो चुके हैं।
देरी से दाखिल करने पर ₹5 लाख तक की आय पर ₹1,000 और उससे अधिक पर ₹5,000 तक जुर्माना।
बकाया कर पर प्रति माह 1% ब्याज भी लागू होगा।
केंद्र सरकार ने अब तक समयसीमा विस्तार की कोई घोषणा नहीं की है।

आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 (शुक्रवार) है और आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, दोपहर 11 बजे IST तक असेसमेंट ईयर 2026-27 (वित्त वर्ष 2025-26) के लिए 5.45 करोड़ करदाता अपना रिटर्न जमा कर चुके हैं। केंद्र सरकार ने अभी तक इस समयसीमा में कोई विस्तार नहीं किया है।

अब तक की फाइलिंग स्थिति

आयकर विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध ताज़ा जानकारी के मुताबिक, दाखिल किए गए 5.45 करोड़ रिटर्न में से 5.06 करोड़ को सत्यापित (वेरिफाई) किया जा चुका है। इसके अलावा, 2.33 करोड़ रिटर्न की प्रोसेसिंग भी पूरी हो चुकी है, जो रिफंड प्रक्रिया की दृष्टि से उत्साहजनक संकेत है।

विभाग लगातार करदाताओं से अपील कर रहा है कि वे अंतिम घड़ी का इंतज़ार न करें और जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल करें, ताकि सर्वर पर अतिरिक्त भार न पड़े।

देरी पर जुर्माना और ब्याज

31 जुलाई के बाद ITR दाखिल करने पर करदाताओं को विलंब शुल्क देना होगा। ₹5 लाख तक की वार्षिक आय वाले करदाताओं के लिए यह जुर्माना ₹1,000 है, जबकि ₹5 लाख से अधिक आय पर यह राशि ₹5,000 तक हो सकती है।

इसके अतिरिक्त, यदि करदाता की आय सरकार द्वारा निर्धारित छूट सीमा से अधिक है और कर बकाया है, तो देय राशि पर प्रति माह 1% की दर से ब्याज भी लगेगा — और यह ब्याज ITR दाखिल होने तक जुड़ता रहेगा।

समय पर फाइलिंग के फायदे

समय पर रिटर्न भरने से न केवल जुर्माने से बचा जा सकता है, बल्कि करदाता चालू वित्त वर्ष के नुकसान को भविष्य के मुनाफे के साथ समायोजित (कैरी फॉरवर्ड) भी कर सकते हैं। यह सुविधा कुल कर देनदारी को कम करने में सहायक होती है।

इसके साथ ही, समय पर दाखिल किए गए रिटर्न की प्रोसेसिंग तेज़ी से होती है, जिससे रिफंड भी जल्दी मिलता है। यह ऐसे समय में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब लाखों करदाता एक ही दिन पोर्टल पर आते हैं और तकनीकी बाधाओं का सामना कर सकते हैं।

क्या बढ़ेगी समयसीमा?

गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने तकनीकी समस्याओं या करदाताओं की माँग पर ITR की अंतिम तिथि बढ़ाई है। हालाँकि, 31 जुलाई 2026 को दोपहर तक केंद्र सरकार की ओर से ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे विस्तार की प्रतीक्षा किए बिना आज ही रिटर्न दाखिल करें।

संपादकीय दृष्टिकोण

जबकि आयकर विभाग का पोर्टल पहले भी ऐसे दिनों में धीमा पड़ चुका है। असली सवाल यह है कि क्या 5.45 करोड़ की फाइलिंग का आँकड़ा पर्याप्त है — देश में कर आधार के विस्तार को देखते हुए यह संख्या अभी भी उस स्तर से कम है जो अपेक्षित है। जब तक फाइलिंग प्रक्रिया को सरल और पोर्टल को भरोसेमंद नहीं बनाया जाता, 31 जुलाई हर साल करदाताओं के लिए तनाव का दिन बना रहेगा।
RashtraPress
31 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि 2026 में कब है?
असेसमेंट ईयर 2026-27 (वित्त वर्ष 2025-26) के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। केंद्र सरकार ने 31 जुलाई दोपहर तक इस समयसीमा में कोई विस्तार नहीं किया है।
31 जुलाई के बाद ITR दाखिल करने पर कितना जुर्माना लगेगा?
देरी से ITR दाखिल करने पर ₹5 लाख तक की आय वालों के लिए ₹1,000 और ₹5 लाख से अधिक आय वालों के लिए ₹5,000 तक का विलंब शुल्क लगेगा। इसके अलावा, बकाया कर पर प्रति माह 1% की दर से ब्याज भी देना होगा।
अब तक कितने लोगों ने ITR दाखिल किया है?
आयकर विभाग के अनुसार, 31 जुलाई 2026 को दोपहर 11 बजे IST तक 5.45 करोड़ करदाता रिटर्न दाखिल कर चुके हैं। इनमें से 5.06 करोड़ वेरिफाई और 2.33 करोड़ प्रोसेस हो चुके हैं।
समय पर ITR दाखिल करने के क्या फायदे हैं?
समय पर ITR दाखिल करने से जुर्माने और ब्याज से बचा जा सकता है। साथ ही, करदाता चालू वर्ष के नुकसान को भविष्य के मुनाफे से समायोजित कर सकते हैं और रिफंड भी जल्दी मिलता है।
क्या ITR की अंतिम तिथि बढ़ाई जाएगी?
31 जुलाई 2026 को दोपहर तक सरकार की ओर से समयसीमा विस्तार की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे विस्तार की प्रतीक्षा किए बिना आज ही रिटर्न दाखिल करें।
राष्ट्र प्रेस
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