30 जुलाई 2026
LIVE
Get it on Google Play Download on the App Store

AY 2026-27 के लिए 5 करोड़ से अधिक ITR दाखिल, आयकर विभाग ने 31 जुलाई से पहले फाइल करने की अपील की

शेयर करें:
ऑडियो वॉइस लोड हो रही है…
AY 2026-27 के लिए 5 करोड़ से अधिक ITR दाखिल, आयकर विभाग ने 31 जुलाई से पहले फाइल करने की अपील की

सारांश

आयकर विभाग ने चेताया है कि AY 2026-27 के लिए 5 करोड़ से अधिक ITR दाखिल हो चुके हैं, फिर भी लाखों करदाता 31 जुलाई की डेडलाइन का इंतजार कर रहे हैं। अंतिम क्षण की भीड़ से बचने के लिए विभाग ने तुरंत ITR-1 और ITR-2 फाइल करने की अपील की है।

मुख्य बातें

आयकर विभाग ने बताया कि AY 2026-27 के लिए 30 जुलाई 2026 तक 5 करोड़ से अधिक ITR दाखिल हो चुके हैं।
बिना ऑडिट वाले करदाताओं के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 है।
विभाग ने ITR-1 और ITR-2 फाइल करने से पहले फॉर्म 16 , AIS और फॉर्म 26AS से जानकारी मिलान करने की सलाह दी।
वित्त वर्ष 2024-25 में 9 करोड़ से अधिक ITR दाखिल हुए थे और ₹4,35,008 करोड़ के रिफंड जारी किए गए थे।
डेडलाइन के करीब पोर्टल पर बढ़ते ट्रैफिक से तकनीकी व्यवधान की आशंका के चलते विभाग ने जल्दी फाइल करने की अपील की है।

आयकर विभाग ने 30 जुलाई 2026 को जानकारी दी कि असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए अब तक 5 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किए जा चुके हैं। विभाग ने करदाताओं से आग्रह किया है कि वे 31 जुलाई 2026 की अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपना रिटर्न फाइल करें, ताकि अंतिम क्षण की भीड़ और तकनीकी व्यवधानों से बचा जा सके।

विभाग की चेतावनी और अपील

आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए करदाताओं को सलाह दी कि ITR-1 और ITR-2 फाइल करने में देरी न करें। विभाग ने कहा, 'असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए 5 करोड़ से ज़्यादा ITR पहले ही भरे जा चुके हैं। आखिरी समय की हड़बड़ी का इंतजार न करें। आज ही असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए अपना ITR-1 या ITR-2 मिलान करें और फाइल करें।' यह अपील उन करदाताओं के लिए विशेष रूप से है जिनके खातों के ऑडिट की आवश्यकता नहीं है।

रिटर्न फाइल करने से पहले क्या जाँचें

विभाग ने बार-बार यह भी स्पष्ट किया है कि करदाता रिटर्न जमा करने से पहले अपनी सभी जानकारियाँ सत्यापित कर लें। इसमें फॉर्म 16, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS), फॉर्म 26AS, बैंक स्टेटमेंट और आय से जुड़े अन्य दस्तावेज़ शामिल हैं। इन दस्तावेज़ों से जानकारी का मिलान करने पर गलतियों की संभावना काफी कम हो जाती है।

पिछले वर्ष का रिकॉर्ड

गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2024-25 में 31 मार्च 2025 तक 9 करोड़ से अधिक करदाताओं ने आयकर रिटर्न दाखिल किए थे। इनमें से 8.64 करोड़ रिटर्न ई-वेरिफाई किए गए और इस दौरान ₹4,35,008 करोड़ के रिफंड जारी किए गए। यह आँकड़ा डिजिटल टैक्स फाइलिंग में भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है।

आम करदाताओं पर असर

जो करदाता अभी तक ITR दाखिल नहीं कर पाए हैं, उनके लिए 31 जुलाई 2026 की समय-सीमा महत्वपूर्ण है। इस तारीख के बाद बिना ऑडिट वाले करदाताओं को विलंब शुल्क और ब्याज का सामना करना पड़ सकता है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि डेडलाइन के करीब पोर्टल पर ट्रैफिक बढ़ने से तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं, जिससे समय पर फाइलिंग बाधित हो सकती है।

आगे क्या

आयकर विभाग की सक्रिय रिमाइंडर रणनीति और पिछले वर्ष के 9 करोड़ से अधिक फाइलिंग के रिकॉर्ड को देखते हुए, AY 2026-27 में भी रिटर्न की संख्या नया कीर्तिमान स्थापित कर सकती है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे incometax.gov.in पोर्टल पर जाकर तुरंत अपनी फाइलिंग पूरी करें।

संपादकीय दृष्टिकोण

फिर भी करोड़ों करदाता अंतिम दिन का इंतजार करते हैं — और विभाग की अपील एक परिचित अनुष्ठान बन चुकी है। असली सवाल यह है कि क्या आयकर पोर्टल का बुनियादी ढाँचा इस बार 9 करोड़ के करीब पहुँचती फाइलिंग का बोझ संभाल सकता है। पिछले कुछ वर्षों में डेडलाइन के दिन पोर्टल की विफलता ने करदाताओं को अनावश्यक जुर्माने के जोखिम में डाला है। विभाग की चेतावनी सही दिशा में है, लेकिन जब तक तकनीकी क्षमता में ठोस सुधार नहीं होता, यह अपील केवल कागज़ी राहत बनकर रह जाएगी।
RashtraPress
30 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

AY 2026-27 के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख क्या है?
उन करदाताओं के लिए जिनके खातों का ऑडिट आवश्यक नहीं है, AY 2026-27 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 है। इस तारीख के बाद फाइल करने पर विलंब शुल्क और ब्याज देना पड़ सकता है।
AY 2026-27 में अब तक कितने ITR दाखिल हो चुके हैं?
आयकर विभाग के अनुसार, 30 जुलाई 2026 तक असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए 5 करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए जा चुके हैं। विभाग ने शेष करदाताओं से डेडलाइन से पहले फाइल करने की अपील की है।
ITR फाइल करने से पहले कौन-से दस्तावेज़ जाँचने चाहिए?
आयकर विभाग ने सलाह दी है कि करदाता रिटर्न दाखिल करने से पहले फॉर्म 16, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS), फॉर्म 26AS, बैंक स्टेटमेंट और आय से जुड़े अन्य दस्तावेज़ों से जानकारी का मिलान करें। इससे गलतियों की संभावना कम होती है और रिफंड प्रक्रिया सुगम रहती है।
31 जुलाई की डेडलाइन का इंतजार क्यों नहीं करना चाहिए?
आयकर विभाग ने चेताया है कि डेडलाइन के करीब पोर्टल पर भारी ट्रैफिक के कारण तकनीकी व्यवधान आ सकते हैं, जिससे समय पर फाइलिंग बाधित हो सकती है। अंतिम क्षण की हड़बड़ी से बचने के लिए जल्दी फाइल करना बेहतर है।
पिछले वित्त वर्ष में कितने ITR दाखिल हुए थे और कितना रिफंड जारी हुआ?
वित्त वर्ष 2024-25 में 31 मार्च 2025 तक 9 करोड़ से अधिक ITR दाखिल हुए, जिनमें से 8.64 करोड़ ई-वेरिफाई किए गए। इस दौरान ₹4,35,008 करोड़ के रिफंड जारी किए गए।
राष्ट्र प्रेस
सिलसिला

जुड़े बिंदु

इस ख़बर के पीछे की कड़ियाँ — सबसे नई पहले।

8 बिंदु
  1. नवीनतम कल
  2. 2 दिन पहले
  3. 1 सप्ताह पहले
  4. 2 सप्ताह पहले
  5. 3 सप्ताह पहले
  6. 2 महीने पहले
  7. 10 महीने पहले
  8. 10 महीने पहले