AY 2026-27 के लिए 5 करोड़ से अधिक ITR दाखिल, आयकर विभाग ने 31 जुलाई से पहले फाइल करने की अपील की
सारांश
मुख्य बातें
आयकर विभाग ने 30 जुलाई 2026 को जानकारी दी कि असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए अब तक 5 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किए जा चुके हैं। विभाग ने करदाताओं से आग्रह किया है कि वे 31 जुलाई 2026 की अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपना रिटर्न फाइल करें, ताकि अंतिम क्षण की भीड़ और तकनीकी व्यवधानों से बचा जा सके।
विभाग की चेतावनी और अपील
आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए करदाताओं को सलाह दी कि ITR-1 और ITR-2 फाइल करने में देरी न करें। विभाग ने कहा, 'असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए 5 करोड़ से ज़्यादा ITR पहले ही भरे जा चुके हैं। आखिरी समय की हड़बड़ी का इंतजार न करें। आज ही असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए अपना ITR-1 या ITR-2 मिलान करें और फाइल करें।' यह अपील उन करदाताओं के लिए विशेष रूप से है जिनके खातों के ऑडिट की आवश्यकता नहीं है।
रिटर्न फाइल करने से पहले क्या जाँचें
विभाग ने बार-बार यह भी स्पष्ट किया है कि करदाता रिटर्न जमा करने से पहले अपनी सभी जानकारियाँ सत्यापित कर लें। इसमें फॉर्म 16, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS), फॉर्म 26AS, बैंक स्टेटमेंट और आय से जुड़े अन्य दस्तावेज़ शामिल हैं। इन दस्तावेज़ों से जानकारी का मिलान करने पर गलतियों की संभावना काफी कम हो जाती है।
पिछले वर्ष का रिकॉर्ड
गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2024-25 में 31 मार्च 2025 तक 9 करोड़ से अधिक करदाताओं ने आयकर रिटर्न दाखिल किए थे। इनमें से 8.64 करोड़ रिटर्न ई-वेरिफाई किए गए और इस दौरान ₹4,35,008 करोड़ के रिफंड जारी किए गए। यह आँकड़ा डिजिटल टैक्स फाइलिंग में भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है।
आम करदाताओं पर असर
जो करदाता अभी तक ITR दाखिल नहीं कर पाए हैं, उनके लिए 31 जुलाई 2026 की समय-सीमा महत्वपूर्ण है। इस तारीख के बाद बिना ऑडिट वाले करदाताओं को विलंब शुल्क और ब्याज का सामना करना पड़ सकता है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि डेडलाइन के करीब पोर्टल पर ट्रैफिक बढ़ने से तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं, जिससे समय पर फाइलिंग बाधित हो सकती है।
आगे क्या
आयकर विभाग की सक्रिय रिमाइंडर रणनीति और पिछले वर्ष के 9 करोड़ से अधिक फाइलिंग के रिकॉर्ड को देखते हुए, AY 2026-27 में भी रिटर्न की संख्या नया कीर्तिमान स्थापित कर सकती है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे incometax.gov.in पोर्टल पर जाकर तुरंत अपनी फाइलिंग पूरी करें।