11 जुलाई 2026
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AY 2026-27 के लिए 1.7 करोड़ से अधिक ITR दाखिल, 31 जुलाई की डेडलाइन से पहले आयकर विभाग की अपील

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AY 2026-27 के लिए 1.7 करोड़ से अधिक ITR दाखिल, 31 जुलाई की डेडलाइन से पहले आयकर विभाग की अपील

सारांश

आकलन वर्ष 2026-27 के लिए 1.7 करोड़ से अधिक ITR दाखिल हो चुके हैं और शुक्रवार को एक ही दिन में 10 लाख रिटर्न भरे गए। 31 जुलाई की डेडलाइन नज़दीक है — आयकर विभाग ने करदाताओं से अंतिम समय की भीड़ से बचने की अपील की है।

मुख्य बातें

आयकर विभाग ने 11 जुलाई 2026 को बताया कि AY 2026-27 के लिए 1.7 करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए जा चुके हैं।
10 जुलाई को अकेले 10 लाख से अधिक रिटर्न एक ही दिन में दाखिल हुए।
ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है; विभाग ने समय रहते फाइलिंग की अपील की है।
CBDT ने नए ITR फॉर्म में Long Term Capital Gain , शेयर बायबैक नुकसान और ट्रेडिंग लेनदेन की अतिरिक्त जानकारी अनिवार्य की।
1 अप्रैल से 17 जून 2026 के बीच शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 14.64% बढ़कर ₹5.21 लाख करोड़ पहुँचा।
सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 12.46% वृद्धि के साथ ₹6.1 लाख करोड़ हो गया।

आयकर विभाग ने 11 जुलाई 2026 को जानकारी दी कि आकलन वर्ष 2026-27 के लिए अब तक 1.7 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किए जा चुके हैं। विभाग ने उन सभी पात्र करदाताओं से अपील की है जिन्होंने अभी तक रिटर्न नहीं भरा, वे 31 जुलाई 2026 की अंतिम तिथि से पहले यह काम पूरा कर लें।

एक ही दिन में 10 लाख से अधिक रिटर्न

विभाग के अनुसार, शुक्रवार, 10 जुलाई को अकेले 10 लाख से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए — जो एकल दिवसीय फाइलिंग का उल्लेखनीय आँकड़ा है। विभाग ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर पोस्ट कर कहा, '1.7 करोड़ से अधिक करदाताओं ने समझदारी दिखाते हुए आकलन वर्ष 2026-27 के लिए अपना ITR पहले ही दाखिल कर दिया है।'

ITR फॉर्म और उनकी पात्रता

ITR-1 (सहज) उन निवासी व्यक्तिगत करदाताओं के लिए उपलब्ध है जिनकी वार्षिक आय ₹50 लाख तक है और जिनकी आमदनी वेतन, एक मकान तथा अन्य स्रोतों से होती है — इसमें ₹5,000 तक की वार्षिक कृषि आय भी शामिल हो सकती है। ITR-2 उन व्यक्तिगत करदाताओं और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए लागू होता है जिनकी आय व्यवसाय या पेशे से नहीं, बल्कि कैपिटल गेन जैसे अन्य स्रोतों से होती है।

गौरतलब है कि मई 2026 में आयकर विभाग ने ITR-1 और ITR-4 फॉर्म की एक्सेल यूटिलिटी ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध करा दी थी। करदाताओं के पास एक्सेल यूटिलिटी और ऑनलाइन फाइलिंग — दोनों विकल्प मौजूद हैं।

नए ITR फॉर्म में बड़े बदलाव

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आकलन वर्ष 2026-27 के लिए संशोधित खुलासा नियमों के साथ नए ITR फॉर्म अधिसूचित किए हैं। इन नए नियमों के तहत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (Long Term Capital Gain), शेयर बायबैक से होने वाले नुकसान और कुछ विशेष ट्रेडिंग लेनदेन से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। यह बदलाव कर पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

प्रत्यक्ष कर संग्रह में जोरदार उछाल

आयकर विभाग के आँकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल से 17 जून 2026 के दौरान शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह सालाना आधार पर 14.64% बढ़कर ₹5.21 लाख करोड़ तक पहुँच गया। वहीं, सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 12.46% की वृद्धि के साथ ₹6.1 लाख करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में ₹5.4 लाख करोड़ था।

31 जुलाई की डेडलाइन से पहले भरें ITR

विभाग ने स्पष्ट किया है कि अंतिम तिथि के नज़दीक सर्वर पर अत्यधिक भार पड़ता है, जिससे तकनीकी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए करदाताओं को सलाह दी गई है कि वे 31 जुलाई 2026 की समयसीमा से पहले ही अपना ITR दाखिल करें। यह देखते हुए कि फाइलिंग की गति तेज़ है, आने वाले हफ्तों में यह आँकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली सवाल यह है कि कुल पात्र करदाताओं में से कितने अभी भी बाकी हैं — और क्या 31 जुलाई की डेडलाइन पर्याप्त है। हर साल अंतिम सप्ताह में पोर्टल पर भार बढ़ने से तकनीकी खामियाँ सामने आती हैं, जो एक पुरानी और अनसुलझी समस्या है। CBDT के नए खुलासा नियम — खासकर LTCG और बायबैक नुकसान पर — कर पारदर्शिता की दिशा में सही कदम हैं, लेकिन इनसे छोटे करदाताओं के लिए अनुपालन जटिलता बढ़ने का जोखिम भी है। प्रत्यक्ष कर संग्रह में 14.64% की वृद्धि अर्थव्यवस्था की मज़बूती का संकेत है, पर यह भी देखना होगा कि यह वृद्धि व्यापक करदाता आधार से आ रही है या केवल उच्च आय वर्ग से।
RashtraPress
11 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

AY 2026-27 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि क्या है?
AY 2026-27 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। आयकर विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि वे अंतिम समय की भीड़ और तकनीकी परेशानियों से बचने के लिए समय रहते रिटर्न भर दें।
AY 2026-27 के लिए अब तक कितने ITR दाखिल हुए हैं?
11 जुलाई 2026 तक 1.7 करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए जा चुके हैं। इनमें से 10 जुलाई को अकेले एक दिन में 10 लाख से अधिक रिटर्न दाखिल हुए।
ITR-1 और ITR-2 में क्या अंतर है?
ITR-1 (सहज) उन निवासी व्यक्तिगत करदाताओं के लिए है जिनकी वार्षिक आय ₹50 लाख तक है और आय वेतन, एक मकान या अन्य स्रोतों से होती है। ITR-2 उन व्यक्तियों और HUF के लिए है जिनकी आय व्यवसाय से नहीं बल्कि कैपिटल गेन जैसे स्रोतों से होती है।
AY 2026-27 के नए ITR फॉर्म में क्या बदलाव हुए हैं?
CBDT ने नए ITR फॉर्म में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) , शेयर बायबैक से नुकसान और विशेष ट्रेडिंग लेनदेन की अतिरिक्त जानकारी देना अनिवार्य किया है। यह बदलाव कर पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है।
2026 में प्रत्यक्ष कर संग्रह कितना रहा?
1 अप्रैल से 17 जून 2026 के बीच शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह सालाना आधार पर 14.64% बढ़कर ₹5.21 लाख करोड़ पहुँचा। सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 12.46% वृद्धि के साथ ₹6.1 लाख करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष ₹5.4 लाख करोड़ था।
राष्ट्र प्रेस
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