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आयकर विभाग ने AY 2026-27 के लिए ITR-5 एक्सेल यूटिलिटी जारी की, ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध

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आयकर विभाग ने AY 2026-27 के लिए ITR-5 एक्सेल यूटिलिटी जारी की, ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध

सारांश

आयकर विभाग ने AY 2026-27 के लिए ITR-5 एक्सेल यूटिलिटी जारी कर दी है — पार्टनरशिप फर्म, LLP, AOP और अन्य संस्थाओं के लिए यह फाइलिंग का अनिवार्य औज़ार है। चरणबद्ध जारी होने की श्रृंखला में यह नवीनतम कड़ी है।

मुख्य बातें

आयकर विभाग ने 8 जुलाई 2026 को AY 2026-27 के लिए ITR-5 एक्सेल यूटिलिटी जारी की।
यूटिलिटी इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।
ITR-5 पार्टनरशिप फर्म, LLP , AOP , BOI , सहकारी समितियाँ, ट्रस्ट और अन्य संस्थाओं के लिए है; व्यक्ति, HUF या कंपनी इसे नहीं भर सकतीं।
इससे पहले ITR-1, ITR-4 ( 15 मई ), ITR-2 ( 27 मई ) और ITR-3 ( 19 जून ) की सुविधाएँ जारी हो चुकी हैं।
ITR-6 और ITR-7 की यूटिलिटी अभी जारी होना बाकी है।

आयकर विभाग ने 8 जुलाई 2026 को असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR-5 फॉर्म की एक्सेल यूटिलिटी आधिकारिक रूप से जारी कर दी है। यह यूटिलिटी अब इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। विभाग ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक आधिकारिक पोस्ट के ज़रिए दी।

ITR-5 एक्सेल यूटिलिटी क्यों है ज़रूरी

किसी भी ITR फॉर्म के लिए एक्सेल यूटिलिटी का होना अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि इसके बिना आयकर रिटर्न दाखिल करना संभव नहीं होता। यह यूटिलिटी करदाताओं को ऑफलाइन डेटा भरकर बाद में पोर्टल पर अपलोड करने की सुविधा देती है, जिससे फाइलिंग प्रक्रिया सरल और त्रुटि-मुक्त बनती है।

ITR-5 फॉर्म कौन भर सकता है

ITR-5 वह आयकर रिटर्न फॉर्म है जो व्यक्तिगत करदाताओं या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए नहीं, बल्कि विशेष संस्थाओं और संगठनों के लिए निर्धारित है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप (LLP), एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स (AOP), बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स (BOI), आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन (AJP), स्थानीय निकाय, सहकारी समितियाँ, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 या किसी राज्य के संबंधित कानून के तहत पंजीकृत सोसाइटियाँ, ऐसे ट्रस्ट जिन्हें ITR-7 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं, मृतक या दिवालिया व्यक्ति की संपत्ति का प्रबंधन करने वाली इकाइयाँ, आयकर अधिनियम की धारा 160(1)(iii) और 160(1)(iv) के तहत आने वाले प्रतिनिधि असेसी, धारा 139(4E) के तहत बिजनेस ट्रस्ट और धारा 139(4F) के तहत इन्वेस्टमेंट फंड।

गौरतलब है कि कोई भी व्यक्ति, HUF या कंपनी इस फॉर्म के ज़रिए आयकर जमा नहीं कर सकती।

चरणबद्ध ई-फाइलिंग सुविधा का क्रम

आयकर विभाग ने AY 2026-27 के लिए ITR फॉर्मों की ई-फाइलिंग सुविधा क्रमबद्ध तरीके से शुरू की है। 15 मई को ITR-1 और ITR-4 की एक्सेल यूटिलिटी जारी की गई। इसके बाद 27 मई को ITR-2 के लिए ऑनलाइन फाइलिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई। 19 जून को ITR-3 के लिए ऑनलाइन फाइलिंग के साथ-साथ उसकी एक्सेल यूटिलिटी भी जारी की गई। अब 8 जुलाई को ITR-5 की यूटिलिटी जारी होने से इस श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ गई है।

आगे क्या

अभी ITR-6 और ITR-7 की एक्सेल यूटिलिटी जारी होना बाकी है। करदाताओं और संबंधित संस्थाओं को सलाह दी जाती है कि वे समय पर ITR-5 यूटिलिटी डाउनलोड कर अपनी फाइलिंग प्रक्रिया शुरू करें, ताकि अंतिम समय की भीड़ से बचा जा सके।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन यह सवाल भी उठता है कि ITR-5 जैसे जटिल फॉर्म — जो दर्जनों प्रकार की संस्थाओं पर लागू होता है — के लिए यूटिलिटी असेसमेंट ईयर शुरू होने के तीन महीने बाद क्यों आती है। पार्टनरशिप फर्मों और LLP के लिए समय सीमा का दबाव वास्तविक है, और देरी से जारी होने वाली यूटिलिटी अनुपालन जोखिम बढ़ा सकती है। विभाग को अगले वर्ष अप्रैल में ही सभी प्रमुख फॉर्मों की यूटिलिटी एक साथ जारी करने पर विचार करना चाहिए।
RashtraPress
8 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ITR-5 एक्सेल यूटिलिटी AY 2026-27 कहाँ से डाउनलोड करें?
ITR-5 एक्सेल यूटिलिटी आयकर विभाग के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है। 8 जुलाई 2026 को जारी की गई यह यूटिलिटी पोर्टल के 'Downloads' सेक्शन में मिलेगी।
ITR-5 फॉर्म कौन भर सकता है?
ITR-5 फॉर्म पार्टनरशिप फर्म, LLP, AOP, BOI, सहकारी समितियाँ, स्थानीय निकाय, पंजीकृत सोसाइटियाँ, कुछ ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड भर सकते हैं। व्यक्तिगत करदाता, HUF और कंपनियाँ इस फॉर्म का उपयोग नहीं कर सकतीं।
ITR-5 के लिए एक्सेल यूटिलिटी क्यों ज़रूरी है?
एक्सेल यूटिलिटी के बिना ITR-5 फॉर्म ऑफलाइन तरीके से भरकर पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जा सकता। यह यूटिलिटी डेटा एंट्री को सरल बनाती है और त्रुटियों की संभावना कम करती है।
AY 2026-27 में अब तक कौन-से ITR फॉर्मों की यूटिलिटी जारी हो चुकी है?
अब तक ITR-1 और ITR-4 (15 मई), ITR-2 (27 मई), ITR-3 (19 जून) और ITR-5 (8 जुलाई) की सुविधाएँ जारी हो चुकी हैं। ITR-6 और ITR-7 की यूटिलिटी अभी जारी होना बाकी है।
ITR-5 में कौन-सी संस्थाएँ शामिल नहीं हैं?
कोई भी व्यक्तिगत करदाता, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और कंपनी ITR-5 के ज़रिए आयकर जमा नहीं कर सकती। इन श्रेणियों के लिए अलग ITR फॉर्म निर्धारित हैं।
राष्ट्र प्रेस
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