आयकर विभाग ने AY 2026-27 के लिए ITR-5 एक्सेल यूटिलिटी जारी की, ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध
सारांश
मुख्य बातें
आयकर विभाग ने 8 जुलाई 2026 को असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR-5 फॉर्म की एक्सेल यूटिलिटी आधिकारिक रूप से जारी कर दी है। यह यूटिलिटी अब इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। विभाग ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक आधिकारिक पोस्ट के ज़रिए दी।
ITR-5 एक्सेल यूटिलिटी क्यों है ज़रूरी
किसी भी ITR फॉर्म के लिए एक्सेल यूटिलिटी का होना अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि इसके बिना आयकर रिटर्न दाखिल करना संभव नहीं होता। यह यूटिलिटी करदाताओं को ऑफलाइन डेटा भरकर बाद में पोर्टल पर अपलोड करने की सुविधा देती है, जिससे फाइलिंग प्रक्रिया सरल और त्रुटि-मुक्त बनती है।
ITR-5 फॉर्म कौन भर सकता है
ITR-5 वह आयकर रिटर्न फॉर्म है जो व्यक्तिगत करदाताओं या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए नहीं, बल्कि विशेष संस्थाओं और संगठनों के लिए निर्धारित है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप (LLP), एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स (AOP), बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स (BOI), आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन (AJP), स्थानीय निकाय, सहकारी समितियाँ, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 या किसी राज्य के संबंधित कानून के तहत पंजीकृत सोसाइटियाँ, ऐसे ट्रस्ट जिन्हें ITR-7 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं, मृतक या दिवालिया व्यक्ति की संपत्ति का प्रबंधन करने वाली इकाइयाँ, आयकर अधिनियम की धारा 160(1)(iii) और 160(1)(iv) के तहत आने वाले प्रतिनिधि असेसी, धारा 139(4E) के तहत बिजनेस ट्रस्ट और धारा 139(4F) के तहत इन्वेस्टमेंट फंड।
गौरतलब है कि कोई भी व्यक्ति, HUF या कंपनी इस फॉर्म के ज़रिए आयकर जमा नहीं कर सकती।
चरणबद्ध ई-फाइलिंग सुविधा का क्रम
आयकर विभाग ने AY 2026-27 के लिए ITR फॉर्मों की ई-फाइलिंग सुविधा क्रमबद्ध तरीके से शुरू की है। 15 मई को ITR-1 और ITR-4 की एक्सेल यूटिलिटी जारी की गई। इसके बाद 27 मई को ITR-2 के लिए ऑनलाइन फाइलिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई। 19 जून को ITR-3 के लिए ऑनलाइन फाइलिंग के साथ-साथ उसकी एक्सेल यूटिलिटी भी जारी की गई। अब 8 जुलाई को ITR-5 की यूटिलिटी जारी होने से इस श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ गई है।
आगे क्या
अभी ITR-6 और ITR-7 की एक्सेल यूटिलिटी जारी होना बाकी है। करदाताओं और संबंधित संस्थाओं को सलाह दी जाती है कि वे समय पर ITR-5 यूटिलिटी डाउनलोड कर अपनी फाइलिंग प्रक्रिया शुरू करें, ताकि अंतिम समय की भीड़ से बचा जा सके।