महाराष्ट्र सरकार का निर्णय: 2026-27 के लिए रेडी रेकनर दरें सुरक्षित

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महाराष्ट्र सरकार का निर्णय: 2026-27 के लिए रेडी रेकनर दरें सुरक्षित

सारांश

महाराष्ट्र सरकार ने 2026-27 के वित्तीय वर्ष के लिए रेडी रेकनर दरों में कोई वृद्धि न करने का निर्णय लिया है। यह कदम रियल एस्टेट क्षेत्र को सुदृढ़ करने और आम नागरिकों को वित्तीय बोझ से बचाने के लिए उठाया गया है।

मुख्य बातें

रेडी रेकनर दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का निर्णय।
संपत्ति लेन-देन में आम नागरिकों पर बोझ कम होगा।
राज्य ने 60,568.94 करोड़ रुपए का राजस्व इकट्ठा किया।
2026-27 में 68,600 करोड़ रुपए का लक्ष्य।

मुंबई, 31 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। महाराष्ट्र सरकार ने 2026-27 के वित्तीय वर्ष के लिए रेडी रेकनर दरों में किसी भी प्रकार का बदलाव न करने का निर्णय लिया है, जो राज्य के रियल एस्टेट क्षेत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन और कंट्रोलर ऑफ स्टैम्प्स के कार्यालय ने मंगलवार को कहा कि 1 अप्रैल, 2026 से लागू होने वाली दरें पिछले वर्ष (2025-26) के समान रहेंगी।

यह निर्णय राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर लिया।

मंत्री बावनकुले ने बताया कि दरों को स्थिर रखने का उद्देश्य आम नागरिकों पर संपत्ति लेन-देन के दौरान अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं डालना है।

रेडी रेकनर दर, जिसे सर्कल दर भी कहा जाता है, वह न्यूनतम संपत्ति मूल्य है जिसे राज्य सरकार किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए निर्धारित करती है। इसे स्टैम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की गणना के लिए मानक के रूप में उपयोग किया जाता है।

राजस्व विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि यह एक निष्पक्ष कराधान सुनिश्चित करता है, संपत्ति सौदों के मूल्यांकन में गिरावट को रोकता है, और स्थान, सुविधाओं और बाजार के रुझानों के आधार पर सालाना अपडेट किया जाता है।

मंत्री बावनकुले ने कहा, "हालांकि दरें अपरिवर्तित हैं, लेकिन पंजीकरण और स्टैम्प विभाग ने राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, राज्य ने कुल 60,568.94 करोड़ रुपए का संग्रह किया। 'आई-सरिता' प्रणाली ने इसमें 49,534 करोड़ रुपए का योगदान दिया।"

उन्होंने बताया कि सरकार ने 2026-27 के वार्षिक बजट में स्टैम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क से 68,600 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है।

हालांकि दरें स्थिर हैं, मंत्री बावनकुले ने कहा कि विभाग ने 'वार्षिक दरों के विवरण' में कई तकनीकी अपडेट किए हैं।

इनमें अनुमोदित क्षेत्रीय और विकास योजनाओं का कार्यान्वयन, नए सर्वेक्षण नंबरों का पंजीकरण, और छूटे हुए गांवों के नामों से संबंधित सुधार शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये उपाय दस्तावेज पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और यथार्थवादी बनाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं।

सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, पिछले वर्षों के आंकड़े रेडी रेकनर दरों में उतार-चढ़ाव को दर्शाते हैं। विज्ञप्ती में कहा गया, "2017-18 में, रेडी रेकनर दरों में औसत बढ़ोतरी 5.86 प्रतिशत थी; 2020-21 में कोविड-19 महामारी के कारण इसमें 1.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2022-23 में, 4.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो अगले दो वर्षों तक अपरिवर्तित रही। 2025-26 में, ग्रामीण क्षेत्रों में 3.36 प्रतिशत, नगर परिषदों में 4.97 प्रतिशत और नगर निगमों में 5.95 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। मुंबई नगर निगम क्षेत्र में 3.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

रेडी रेकनर दर क्या है?
रेडी रेकनर दर, जिसे सर्कल दर भी कहा जाता है, वह न्यूनतम संपत्ति मूल्य है जिसे राज्य सरकार किसी विशेष क्षेत्र के लिए निर्धारित करती है।
महाराष्ट्र सरकार ने दरों में कोई बदलाव क्यों नहीं किया?
सरकार ने आम नागरिकों पर वित्तीय बोझ को कम करने और रियल एस्टेट क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए दरों में कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया है।
इस निर्णय का राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
मंत्री बावनकुले के अनुसार, पंजीकरण और स्टैम्प विभाग ने पिछले वर्ष में राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, जो इस स्थिरता को बनाए रखने में मदद करेगा।
स्टैम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का लक्ष्य क्या है?
सरकार ने 2026-27 के वार्षिक बजट में स्टैम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क के माध्यम से 68,600 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है।
क्या तकनीकी अपडेट किए गए हैं?
हां, 'वार्षिक दरों के विवरण' में कई तकनीकी अपडेट लागू किए गए हैं ताकि दस्तावेज पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और यथार्थवादी बनाया जा सके।
राष्ट्र प्रेस
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