क्या जीएसटी 2.0 से जुड़े सवालों पर सरकार ने जारी किया एफएक्यू?

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क्या जीएसटी 2.0 से जुड़े सवालों पर सरकार ने जारी किया एफएक्यू?

सारांश

वित्त मंत्रालय ने जीएसटी 2.0 से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों का एफएक्यू जारी किया है। यह जानकारी 22 सितंबर को लागू होने वाले सुधारों के संबंध में है, जिससे जनता को सही दिशा में मार्गदर्शन मिलेगा। जानें इस एफएक्यू में क्या-क्या शामिल है।

Key Takeaways

  • जीएसटी 2.0 से संबंधित महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।
  • सीजीएसटी दरों में बदलाव की जानकारी दी गई है।
  • छूट प्राप्त वस्तुओं की सूची भी स्पष्ट की गई है।
  • हस्तशिल्प के लिए जीएसटी दरें निर्धारित की गई हैं।
  • क्षतिपूर्ति उपकर की नई दरें भी बताई गई हैं।

नई दिल्ली, 18 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 2.0 से संबंधित छह सवालों का एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन (एफएक्यू) जारी किया है। इसका मुख्य उद्देश्य 22 सितंबर को लागू होने वाले जीएसटी सुधारों के बारे में जनता को बेहतर जानकारी प्रदान करना है।

एफएक्यू इस प्रकार है:

प्रश्न 1: मुझे किस अधिसूचना में वस्तुओं पर सीजीएसटी दरों में बदलाव देखने को मिलेगा? क्या कोई नई अधिसूचना जारी की जाएगी?

वस्तुओं पर सीजीएसटी दरों में बदलाव आपको अधिसूचना संख्या 9/2025- केंद्रीय कर (दर) दिनांक 17.9.2025 में मिलेगा। यह अधिसूचना पूर्व की अधिसूचना संख्या 1/2017- केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 के स्थान पर जारी की गई है।

प्रश्न 2: मुझे सीजीएसटी से छूट प्राप्त वस्तुओं की सूची किस अधिसूचना में मिलेगी? क्या कोई नई अधिसूचना जारी की जा रही है?

आपको सीजीएसटी से छूट प्राप्त वस्तुओं की सूची अधिसूचना संख्या 10/2025-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 17.9.2025 में मिलेगी। यह अधिसूचना पूर्व की अधिसूचना संख्या 2/2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 के स्थान पर जारी की गई है।

प्रश्न 3: हस्तशिल्प के लिए जीएसटी दर मुझे किस अधिसूचना में मिलेगी? क्या कोई नई अधिसूचना जारी की जाएगी?

हस्तशिल्प के लिए जीएसटी दरें आपको अधिसूचना संख्या 13/2025-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 17.9.2025 में मिलेंगी। यह अधिसूचना संख्या 13/2025-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 17.9.2025, अधिसूचना संख्या 21/2018-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 26 जुलाई, 2018 को संशोधित करने के लिए जारी की गई है।

प्रश्न 4: कौन सी अधिसूचना क्षतिपूर्ति उपकर की संशोधित दरें निर्धारित करती है?

क्षतिपूर्ति उपकर दरों में परिवर्तन अधिसूचित करने के लिए अधिसूचना संख्या 1/2017-क्षतिपूर्ति उपकर (दर) दिनांक 28.6.2017 को अधिसूचना संख्या 2/2025-क्षतिपूर्ति उपकर (दर) दिनांक 17.9.2025 द्वारा संशोधित किया गया है।

प्रश्न 5: पेट्रोलियम ऑपरेशंस के लिए आयातित वस्तुओं पर जीएसटी दर में परिवर्तन से संबंधित अधिसूचना कौन सी है?

कृपया इस संबंध में अधिसूचना संख्या 11/2025- केंद्रीय कर (दर) दिनांक 17.9.2025 देखें।

प्रश्न 6: क्या स्पेशल कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत ईंटों के लिए कोई नई अधिसूचना जारी की गई है?

रेत-चूना ईंटों के अलावा अन्य ईंटों के लिए स्पेशल कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत जीएसटी दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस संबंध में अधिसूचना संख्या 14/2025- केंद्रीय कर (दर) दिनांक 17.9.2025 जारी की गई है।

Point of View

जिससे आम जनता को जीएसटी 2.0 के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलेगी। यह सुधार निश्चित रूप से व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को सुगम बनाएगा।
NationPress
18/09/2025

Frequently Asked Questions

मुझे किस अधिसूचना में वस्तुओं पर सीजीएसटी दरों में बदलाव देखने को मिलेगा?
वस्तुओं पर सीजीएसटी दरों में बदलाव आपको अधिसूचना संख्या 9/2025- केंद्रीय कर (दर) दिनांक 17.9.2025 में मिलेगा।
मुझे सीजीएसटी से छूट प्राप्त वस्तुओं की सूची किस अधिसूचना में मिलेगी?
आपको सीजीएसटी से छूट प्राप्त वस्तुओं की सूची अधिसूचना संख्या 10/2025-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 17.9.2025 में मिलेगी।
हस्तशिल्प के लिए जीएसटी दर मुझे किस अधिसूचना में मिलेगी?
हस्तशिल्प के लिए जीएसटी दरें आपको अधिसूचना संख्या 13/2025-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 17.9.2025 में मिलेंगी।
कौन सी अधिसूचना क्षतिपूर्ति उपकर की संशोधित दरें निर्धारित करती है?
क्षतिपूर्ति उपकर दरों में परिवर्तन अधिसूचित करने के लिए अधिसूचना संख्या 1/2017-क्षतिपूर्ति उपकर (दर) दिनांक 28.6.2017 को अधिसूचना संख्या 2/2025-क्षतिपूर्ति उपकर (दर) दिनांक 17.9.2025 द्वारा संशोधित किया गया है।
पेट्रोलियम ऑपरेशंस के लिए आयातित वस्तुओं पर जीएसटी दर में परिवर्तन से संबंधित अधिसूचना कौन सी है?
कृपया इस संबंध में अधिसूचना संख्या 11/2025- केंद्रीय कर (दर) दिनांक 17.9.2025 देखें।
क्या स्पेशल कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत ईंटों के लिए कोई नई अधिसूचना जारी की गई है?
रेत-चूना ईंटों के अलावा अन्य ईंटों के लिए स्पेशल कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत जीएसटी दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है।