क्या बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 21 साल की सजा मिली?
सारांश
Key Takeaways
- शेख हसीना को 21 साल की सजा सुनाई गई है।
- उनके बच्चे भी जेल गए हैं।
- यह मामला पुर्बाचल प्लॉट घोटाले से जुड़ा है।
- 19 अन्य आरोपियों को भी सजा मिली है।
- यह निर्णय बांग्लादेश में राजनीतिक हलचल का कारण बना है।
नई दिल्ली, 27 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 21 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। यह निर्णय अदालत ने ढाका के पुर्बाचल प्लॉट घोटाले से जुड़े तीन मामलों में दिया है। इसके साथ ही, तीन में से एक मामले में शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद और बेटी साइमा वाजेद को पांच-पांच साल की सजा मिली है।
बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार, इस घोटाले में बाकी 20 आरोपियों में से 19 को विभिन्न सजा सुनाई गई है। एक व्यक्ति को तीनों मामलों में बरी कर दिया गया।
ढाका की स्पेशल जज कोर्ट-5 के जज मोहम्मद अब्दुल्ला अल मामून ने शेख हसीना के गैरमौजूदगी में यह फैसला सुनाया। इससे पहले, बांग्लादेश क्राइम ट्रिब्यूनल ने उन्हें पांच में से तीन मामलों में दोषी ठहराया और इनमें से एक मामले में मौत की सजा और दूसरे में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। यह निर्णय मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए 17 नवंबर को दिया गया था।
एंटी-करप्शन बॉडी ने 12 से 14 जनवरी के बीच ढाका के इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस-1 में पुर्बाचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट के अंतर्गत भूमि आवंटन में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ छह मामले दर्ज किए।
एसीसी ने आरोप लगाया कि शेख हसीना ने वरिष्ठ 'राजुक' अधिकारियों के साथ मिलकर पुर्बाचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट के सेक्टर 27 के डिप्लोमैटिक जोन में अपने लिए, अपने बेटे सजीब वाजेद, बेटी साइमा वाजेद, बहन शेख रेहाना, और उनके परिवार के लिए गैर-कानूनी तरीके से छह प्लॉट हासिल किए। प्रत्येक प्लॉट का आकार 10 कट्ठा है।
बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार, 25 मार्च को एसीसी ने ढाका में मेट्रोपॉलिटन सीनियर स्पेशल जज की कोर्ट में छह चार्जशीट प्रस्तुत कीं। चार्जशीट में हसीना का नाम सभी छह मामलों में सामान्य आरोपी के रूप में शामिल किया गया। 31 जुलाई को हसीना, रेहाना, सजीब वाजेद, पुतुल, बॉबी, ट्यूलिप, और अजमीना समेत 29 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे।