क्या बांग्लादेश में हसीना और उनके परिवार पर भूमि घोटाले का फैसला 27 नवंबर को आएगा?

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क्या बांग्लादेश में हसीना और उनके परिवार पर भूमि घोटाले का फैसला 27 नवंबर को आएगा?

सारांश

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके परिवार के सदस्यों पर भूमि घोटाले के आरोप लगे हैं। इस मामले में कोर्ट 27 नवंबर को अपना फैसला सुनाने जा रहा है। यह फैसला बांग्लादेश की राजनीति में महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है।

Key Takeaways

  • भूमि घोटाले का मामला बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से जुड़ा है।
  • अदालत का फैसला 27 नवंबर को आने वाला है।
  • घोटाले में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं।
  • बांग्लादेश की राजनीति पर इस मामले का गहरा प्रभाव पड़ेगा।
  • रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण तथ्य और तारीखें उल्लेखित हैं।

ढाका, 23 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनकी छोटी बहन शेख रेहाना, हसीना की बेटी साइमा वाजेद पुतुल और बेटे सजीब वाजेद जॉय पर भूमि घोटाले का आरोप लगाया गया है। इस भ्रष्टाचार मामले में फैसला 27 नवंबर को सुनाया जाएगा।

'पुर्बाचल न्यू सिटी प्रोजेक्ट' के तहत सरकारी भूमि के आवंटन में कथित गड़बड़ियों के कारण दर्ज तीन अलग-अलग भ्रष्टाचार मामलों में निर्णय सुनाने के लिए 27 नवंबर की तारीख निर्धारित की गई है। स्थानीय मीडिया ने इस बारे में जानकारी दी है।

ढाका स्पेशल जज कोर्ट-5 के जज मोहम्मद अब्दुल्ला अल मामून ने रविवार को यह तारीख तय की।

शेख हसीना और 12 अन्य के खिलाफ मामले में बहस रविवार को पहले ही समाप्त हो गई। कोर्ट ने पहले बहस के लिए 23 नवंबर की तारीख निर्धारित की थी। जॉय और पुतुल को भी उसी तारीख को दो संबंधित मामलों में अपने बचाव के लिए उपस्थित रहने के लिए कहा गया है।

बांग्लादेश के भ्रष्टाचार विरोधी आयोग (एसीसी) के वकील अबुल कलाम आजाद ने मीडिया को बताया कि 17 नवंबर को जज अब्दुल्ला अल मामून ने शेड्यूल तय करने से पहले एसीसी के उप निदेशक अफनान जन्नत केया से पूछताछ की।

आत्म समर्पण करने वाले एकमात्र आरोपी, पूर्व राजुक सदस्य खुर्शीद आलम, कोर्ट में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि वे अपनी ओर से कोई गवाह पेश नहीं करेंगे और अपनी बेगुनाही का दावा दोहराया। वे अभी कस्टडी में अकेले आरोपी हैं।

31 जुलाई को, शेख हसीना और शेख रेहाना के परिजनों के खिलाफ छह अलग-अलग मामलों में चार्ज फ्रेम किए गए थे, जिससे ट्रायल की औपचारिक शुरुआत हुई।

एसीसी ने पिछले साल जनवरी में ये मामले दायर किए थे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि शेख हसीना और उनके परिवार के सदस्यों ने राजुक अधिकारियों की मदद से, सेक्टर 27 के डिप्लोमैटिक जोन में गैर-कानूनी तरीके से छह 10-कट्ठा प्लॉट हासिल किए।

भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी ने 25 मार्च को सभी छह मामलों में चार्जशीट दायर कीं। कुल 29 आरोपियों पर 31 जुलाई को आरोप लगाए गए और उन्हें फरार घोषित कर दिया गया।

अलग से, ढाका स्पेशल जज कोर्ट-4 ने पुर्बाचल में 30-कट्ठा प्लॉट वितरण को लेकर शेख रेहाना और 17 अन्य के खिलाफ एक और एसीसी मामले में आखिरी दलील के लिए 25 नवंबर की तारीख तय की है।

एसीसी ने पिछले साल 26 दिसंबर को शेख हसीना और उनके परिवार के सदस्यों को प्लॉट बांटने के आरोपों की जांच शुरू की थी। बाद में पूर्व प्रधानमंत्री और उनके रिश्तेदारों पर पुर्बाचल में कुल 60 कट्ठा भूमि हासिल करने के लिए सरकारी ताकत का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए चार्जशीट दायर की गई।

आरोप है कि बड़े सरकारी पदों पर रहते हुए शेख हसीना और उनके परिवार के सदस्यों ने सत्ता का गलत इस्तेमाल किया और पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ी करके प्लॉट हासिल किए।

कोर्ट पहले ही हसीना को मानवता का दोषी मानते हुए 78 वर्षीय शेख हसीना को मौत की सजा सुना चुकी है। बांग्लादेश की अदालत ने 17 नवंबर को यह फैसला सुनाया था।

Point of View

NationPress
27/11/2025

Frequently Asked Questions

भूमि घोटाले का मामला क्या है?
यह मामला बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके परिवार पर भूमि के गैर-कानूनी आवंटन के आरोपों से संबंधित है।
अदालत का फैसला कब आएगा?
अदालत का फैसला 27 नवंबर को सुनाया जाएगा।
इस मामले में और कौन-कौन आरोपी हैं?
इस मामले में शेख हसीना की छोटी बहन शेख रेहाना, बेटी साइमा वाजेद पुतुल और बेटे सजीब वाजेद जॉय भी आरोपी हैं।
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