अभिषेक बनर्जी की 17 कथित संपत्तियों पर KMC का नोटिस, हरीश मुखर्जी रोड और कालीघाट रोड आवास जाँच के दायरे में

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अभिषेक बनर्जी की 17 कथित संपत्तियों पर KMC का नोटिस, हरीश मुखर्जी रोड और कालीघाट रोड आवास जाँच के दायरे में

सारांश

कोलकाता नगर निगम ने TMC सांसद अभिषेक बनर्जी की कथित 17 संपत्तियों पर नोटिस चिपकाए — और यह कदम तब आया जब मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने खुद 'मिस्टर नेफ्यू' की 24 संपत्तियों की सूची का ज़िक्र किया था। राजनीतिक और प्रशासनिक धाराएँ यहाँ एक साथ बह रही हैं।

मुख्य बातें

कोलकाता नगर निगम (KMC) ने TMC सांसद अभिषेक बनर्जी की कथित 17 संपत्तियों को KMC अधिनियम 1980 की धारा 400(1) के तहत नोटिस जारी किए।
जाँच के दायरे में 188A हरीश मुखर्जी रोड और 121 कालीघाट रोड स्थित दो आवास शामिल हैं।
हरीश मुखर्जी रोड संपत्ति का नोटिस कॉर्पोरेट संस्था 'लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड' को, और कालीघाट रोड संपत्ति का नोटिस लता बनर्जी (अभिषेक की माँ) को जारी हुआ।
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पिछले सप्ताह फाल्टा सभा में 'मिस्टर नेफ्यू' की 24 संपत्तियों की सूची का ज़िक्र किया था।
KMC के मेयर फिरहाद हकीम स्वयं TMC विधायक हैं; रिपोर्ट तक TMC की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई।

कोलकाता नगर निगम (KMC) ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के महासचिव और डायमंड हार्बर से लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी की कथित तौर पर स्वामित्व या सह-स्वामित्व वाली 17 संपत्तियों को नगरपालिका अधिनियम 1980 की धारा 400(1) के तहत औपचारिक नोटिस जारी किए हैं। 19 मई 2025 को शुरू हुई इस जाँच के तहत संपत्तियों की दीवारों पर नोटिस की प्रतियाँ चिपकाई गई हैं। रिपोर्ट लिखे जाने तक तृणमूल कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई थी।

कौन-सी संपत्तियाँ जाँच के दायरे में

KMC के अधिकार क्षेत्र में आने वाली इन 17 संपत्तियों में अभिषेक बनर्जी के दो आवास विशेष रूप से चर्चा में हैं — 188A हरीश मुखर्जी रोड और 121 कालीघाट रोड। दोनों संपत्तियाँ पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित निवास के निकट हैं।

हरीश मुखर्जी रोड की संपत्ति के संदर्भ में नोटिस 'लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड' नामक कॉर्पोरेट संस्था को जारी किया गया है, जो कथित तौर पर बनर्जी परिवार के स्वामित्व में है। कालीघाट रोड की संपत्ति के लिए नोटिस लता बनर्जी — अभिषेक बनर्जी की माँ — के नाम पर जारी हुआ है।

धारा 400(1) का अर्थ और प्रक्रिया

KMC अधिनियम 1980 की धारा 400(1) कथित अवैध निर्माणों के मामले में संपत्ति मालिकों को अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का अवसर देती है। यह नोटिस अंतिम कार्रवाई नहीं, बल्कि जाँच की पहली औपचारिक कड़ी है। KMC के मेयर फिरहाद हकीम — चार बार के TMC विधायक और ममता बनर्जी की पूर्व कैबिनेट के सदस्य — अभी भी इस निगम की अध्यक्षता करते हैं, जो इस कार्रवाई को राजनीतिक दृष्टि से जटिल बनाता है।

मुख्यमंत्री के संकेत और राजनीतिक पृष्ठभूमि

यह नोटिस ऐसे समय में आए जब मौजूदा मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पिछले सप्ताह दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा में एक सभा में उस कॉर्पोरेट संस्था से जुड़ी संपत्तियों की जाँच के संकेत दिए थे, जो कथित तौर पर अभिषेक बनर्जी से संबंधित है। अधिकारी ने बनर्जी का नाम सीधे न लेते हुए उन्हें 'मिस्टर नेफ्यू' कहकर संबोधित किया और दावा किया कि वे उनकी एक कंपनी से जुड़ी 24 संपत्तियों की सूची अपने साथ लाए हैं।

गौरतलब है कि बंगाल में TMC सरकार के दौरान भी विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (BJP), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) और सीपीआई (एम) बनर्जी परिवार के नाम पर बड़ी संख्या में संपत्तियाँ पंजीकृत होने का आरोप लगाते रहे हैं। उस समय ममता बनर्जी ने इन आरोपों को विपक्ष की 'कीचड़ उछालने की कवायद' बताकर खारिज किया था।

TMC की प्रतिक्रिया और आगे की स्थिति

रिपोर्ट लिखे जाने तक TMC के किसी भी नेता ने इन नोटिसों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया था। KMC की जाँच आगे क्या रुख लेती है — विशेष रूप से जब निगम के मेयर स्वयं TMC से हैं — यह देखने वाली बात होगी। आलोचकों का कहना है कि इस कार्रवाई का समय और राजनीतिक संदर्भ, दोनों ही इसे महज प्रशासनिक कदम से परे बनाते हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

या केवल राजनीतिक दबाव का औज़ार बनकर रह जाती है — क्योंकि बनर्जी परिवार पर संपत्ति के आरोप नए नहीं हैं, पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
RashtraPress
19 मई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

KMC ने अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों पर नोटिस क्यों जारी किए?
कोलकाता नगर निगम ने KMC अधिनियम 1980 की धारा 400(1) के तहत कथित अवैध निर्माण की जाँच के लिए 17 संपत्तियों को नोटिस जारी किए हैं। यह धारा संपत्ति मालिकों को अधिकारियों के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर देती है।
अभिषेक बनर्जी की कौन-सी संपत्तियाँ जाँच के दायरे में हैं?
188A हरीश मुखर्जी रोड और 121 कालीघाट रोड स्थित दो आवास विशेष रूप से जाँच में हैं। हरीश मुखर्जी रोड का नोटिस 'लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड' को और कालीघाट रोड का नोटिस लता बनर्जी को जारी हुआ है।
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने 'मिस्टर नेफ्यू' किसे कहा?
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने फाल्टा की एक सभा में अभिषेक बनर्जी का नाम लिए बिना उन्हें 'मिस्टर नेफ्यू' कहकर संबोधित किया और दावा किया कि उनके पास उनकी एक कंपनी से जुड़ी 24 संपत्तियों की सूची है। KMC के नोटिस इसी सभा के कुछ दिन बाद जारी हुए।
TMC और अभिषेक बनर्जी ने इन नोटिसों पर क्या कहा?
रिपोर्ट लिखे जाने तक TMC के किसी भी नेता या अभिषेक बनर्जी की ओर से इन नोटिसों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई थी।
क्या बनर्जी परिवार पर संपत्ति के आरोप पहले भी लगे हैं?
हाँ, TMC सरकार के दौरान BJP, कांग्रेस और सीपीआई (एम) बनर्जी परिवार के नाम पर बड़ी संख्या में संपत्तियाँ पंजीकृत होने का आरोप लगाते रहे हैं। उस समय ममता बनर्जी ने इन आरोपों को विपक्ष की 'कीचड़ उछालने की कवायद' बताकर खारिज किया था।
राष्ट्र प्रेस
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