अरुणाचल प्रदेश में 1.09 लाख कर्मचारियों-पेंशनरों को राहत, डीए-डीआर में 2% बढ़ोतरी; ₹117.30 करोड़ का वित्तीय भार
सारांश
मुख्य बातें
अरुणाचल प्रदेश सरकार ने बुधवार, 6 मई 2026 को राज्य के 1,09,725 सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 2 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की। इस निर्णय के बाद मूल वेतन और पेंशन पर डीए-डीआर की दर 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की।
निर्णय की पृष्ठभूमि और केंद्र से तालमेल
सीएमओ अधिकारी के अनुसार, यह संशोधन भारत सरकार के उन निर्णयों के अनुरूप है जिन्हें 22 अप्रैल और 24 अप्रैल 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापनों के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। वे ज्ञापन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए-डीआर वृद्धि से संबंधित थे। गौरतलब है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र की अधिसूचना के दो सप्ताह के भीतर इसे राज्य स्तर पर लागू करने की घोषणा की, जो राज्य की वित्तीय तत्परता को दर्शाता है।
किन कर्मचारियों पर होगा लागू
बढ़ा हुआ डीए अरुणाचल प्रदेश सरकार में सेवारत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर आए केंद्र सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकार के सभी नियमित कर्मचारियों पर लागू होगा। इसी प्रकार, बढ़ी हुई डीआर सभी पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों पर भी लागू होगी। इस लाभ से राज्यभर के 69,248 नियमित कर्मचारी और 40,477 पेंशनभोगी सीधे लाभान्वित होंगे।
वित्तीय भार और बकाया भुगतान
सीएमओ अधिकारी ने बताया कि इस वृद्धि से पड़ने वाले वार्षिक वित्तीय भार का अनुमान ₹100.54 करोड़ है — जिसमें डीए के लिए ₹83.31 करोड़ और डीआर के लिए ₹17.24 करोड़ शामिल हैं। जनवरी से अप्रैल 2026 तक की अवधि का बकाया नकद रूप में भुगतान किया जाएगा, जिसका वित्तीय भार ₹33.51 करोड़ अनुमानित है। बकाया सहित कुल वित्तीय भार ₹117.30 करोड़ आँका गया है।
मुख्यमंत्री का संदेश
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सरकारी कर्मचारियों को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि वे बदले में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचकर लोक कल्याण के लिए काम करेंगे। उन्होंने कर्मचारी कल्याण के प्रति राज्य सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को भी दोहराया।
आगे क्या
मई 2026 से बढ़ा हुआ डीए और डीआर मासिक वेतन तथा पेंशन के साथ ही दिया जाएगा। यह कदम ऐसे समय में आया है जब देशभर के कई राज्य केंद्र की डीए अधिसूचनाओं के बाद अपने कर्मचारियों के लिए समान संशोधन लागू कर रहे हैं। राज्य के वित्त विभाग को अब बकाया भुगतान की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करनी होगी।