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त्रिपुरा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 5% अतिरिक्त डीए-डीआर बढ़ाने की की घोषणा

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त्रिपुरा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 5% अतिरिक्त डीए-डीआर बढ़ाने की की घोषणा

सारांश

त्रिपुरा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए डीए और डीआर में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, जिससे 1,83,582 लोग लाभान्वित होंगे। यह निर्णय वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश करने के बाद लिया गया।

मुख्य बातें

त्रिपुरा सरकार ने 5% अतिरिक्त डीए-डीआर की घोषणा की।
बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी।
1,83,582 लोग लाभान्वित होंगे।
राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
बजट सत्र 25 मार्च तक चलेगा।

अगरतला, 16 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। त्रिपुरा राज्य सरकार ने सोमवार को सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 5 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि की घोषणा की। इस निर्णय का लाभ राज्य के 1,83,582 कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा।

विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री मणिक साहा ने सदन में यह जानकारी दी कि संशोधित डीए और डीआर 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। इस घोषणा के बाद सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेज थपथपाकर इसका स्वागत किया।

मुख्यमंत्री ने यह घोषणा उस समय की, जब वित्त, योजना एवं समन्वय मंत्री प्राणजीत सिंघा रॉय ने विधानसभा में वर्ष 2026–27 का बजट प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि अतिरिक्त डीए और डीआर के कार्यान्वयन से राज्य सरकार पर सालाना लगभग 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

वहीं, विपक्षी सदस्यों ने सरकार के इस निर्णय पर सवाल उठाए। कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री सुदीप रॉय बर्मन तथा विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी (सीपीआई-एम) ने कहा कि डीए-डीआर की वृद्धि की घोषणा वित्त मंत्री के बजट प्रस्तावों में शामिल होनी चाहिए थी।

सुदीप रॉय बर्मन ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने स्थापित परंपराओं और नियमों का उल्लंघन किया है। वहीं, जितेंद्र चौधरी ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के बकाया डीए-डीआर के बारे में भी स्पष्टीकरण मांगा।

मुख्यमंत्री सदन में इन सवालों का उत्तर देने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अन्य मुद्दों पर हंगामे के कारण वे अपना जवाब पूरा नहीं कर सके। इसके बाद कार्यवाहक अध्यक्ष राम प्रसाद पॉल ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी।

वित्त विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, इस निर्णय से 1,02,563 सरकारी कर्मचारी और 81,019 पेंशनर लाभान्वित होंगे। अधिकारी ने बताया कि मार्च 2018 में सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने 1 अक्टूबर 2018 से 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतनमान में संशोधन किया था।

तब से राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए कई बार डीए और डीआर में बढ़ोतरी कर चुकी है। हालांकि, राज्य के कर्मचारी और पेंशनर लंबे समय से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर डीए-डीआर की मांग कर रहे हैं।

इस बीच संसदीय कार्य मंत्री रतन लाल नाथ ने बताया कि विधानसभा का बजट सत्र 25 मार्च तक जारी रहेगा। यह इस वर्ष त्रिपुरा विधानसभा की पहली बैठक है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन विपक्षी सदस्यों ने इस पर सवाल उठाए हैं, जिससे राजनीतिक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
RashtraPress
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह बढ़ोतरी कब लागू होगी?
यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी।
इस निर्णय से कितने लोग लाभान्वित होंगे?
इस निर्णय से 1,83,582 सरकारी कर्मचारी और पेंशनर लाभान्वित होंगे।
विपक्ष ने इस निर्णय पर क्या कहा?
विपक्ष ने इस घोषणा को बजट प्रस्तावों में शामिल करने की मांग की और मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए कि उन्होंने परंपराओं का उल्लंघन किया है।
राज्य सरकार पर इस निर्णय का वित्तीय बोझ कितना होगा?
इस निर्णय से राज्य सरकार पर सालाना लगभग 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
बजट सत्र कब तक चलेगा?
बजट सत्र 25 मार्च तक जारी रहेगा।
राष्ट्र प्रेस
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