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बिहार में 10 जून से लघु खनिज परिवहन के लिए इंटर स्टेट ट्रांजिट पास अनिवार्य, ₹60 प्रति मीट्रिक टन शुल्क

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बिहार में 10 जून से लघु खनिज परिवहन के लिए इंटर स्टेट ट्रांजिट पास अनिवार्य, ₹60 प्रति मीट्रिक टन शुल्क

सारांश

बिहार सरकार ने 10 जून 2026 से अन्य राज्यों से लघु खनिज लाने वाले सभी वाहनों के लिए इंटर स्टेट ट्रांजिट पास अनिवार्य कर दिया है। ₹60 प्रति मीट्रिक टन शुल्क के साथ यह डिजिटल परमिट व्यवस्था अवैध खनिज परिवहन पर अंकुश और राजस्व पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम है।

मुख्य बातें

10 जून 2026 से बिहार में अन्य राज्यों से बालू, पत्थर व लघु खनिज लाने वाले वाहनों के लिए इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (आईएसटीपी) अनिवार्य।
शुल्क दर: ₹60 प्रति मीट्रिक टन और ₹85 प्रति घनमीटर ; भुगतान केवल ऑनलाइन।
स्रोत स्थल से परिवहन चालान निर्गत होने के छह घंटे के भीतर आईएसटीपी प्राप्त करना अनिवार्य।
वाहन मालिकों को आईएसटीपी पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा; लॉगिन आईडी व पासवर्ड से प्रक्रिया पूर्ण होगी।
दस्तावेज़ अनुपलब्ध पाए जाने पर बिहार खनिज नियमावली 2019 (संशोधित 2026) के तहत दंड और वाहन जब्ती का प्रावधान।

बिहार के खान एवं भूतत्व विभाग, पटना ने अधिसूचना जारी कर अन्य राज्यों से बालू, पत्थर और अन्य लघु खनिज लेकर बिहार में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों के लिए इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (आईएसटीपी) अनिवार्य कर दिया है। यह नियम 10 जून 2026 से पूरे राज्य में प्रभावी हो जाएगा। नवादा जिला खनन पदाधिकारी ने शनिवार, 6 जून को इसकी पुष्टि की।

आईएसटीपी क्या है और यह कैसे काम करेगा

इंटर स्टेट ट्रांजिट पास एक डिजिटल परमिट है जिसे वाहन मालिकों को आईएसटीपी पोर्टल पर पंजीकरण कराकर प्राप्त करना होगा। विभागीय आदेश के अनुसार, स्रोत स्थल से परिवहन चालान निर्गत होने के छह घंटे के भीतर वाहन पर लदे खनिज की मात्रा के अनुरूप आईएसटीपी प्राप्त करना अनिवार्य है।

शुल्क की दर ₹60 प्रति मीट्रिक टन तथा ₹85 प्रति घनमीटर निर्धारित की गई है। भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा।

पंजीकरण प्रक्रिया

वाहन मालिकों को सबसे पहले आईएसटीपी पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के बाद प्राप्त लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से पोर्टल पर लॉगिन कर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। आईएसटीपी चालान की वैधता संबंधित खनिज परिवहन चालान की वैधता के अनुरूप रहेगी।

दस्तावेज़ और अनुपालन

खनिज परिवहन के दौरान चालक को इंटर स्टेट ट्रांजिट पास के साथ-साथ संबंधित राज्य से निर्गत वैध खनिज परिवहन चालान भी साथ रखना अनिवार्य होगा। जाँच के दौरान इनमें से कोई भी एक दस्तावेज़ अनुपलब्ध पाए जाने पर बिहार खनिज (समाहरण, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 यथा संशोधित 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत दंड अधिरोपित किया जाएगा।

नियम उल्लंघन पर कार्रवाई

अवैध खनिज परिवहन में पकड़े गए वाहनों को जुर्माना भुगतान के पश्चात ही छोड़ा जाएगा। विभाग ने वाहन मालिकों से 10 जून 2026 से पहले पंजीकरण पूर्ण कर लेने की अपील की है ताकि परिवहन बाधित न हो।

यह कदम बिहार में लघु खनिजों के अवैध परिवहन पर लगाम लगाने और राजस्व संग्रह को पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पहल माना जा रहा है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली परीक्षा क्रियान्वयन की होगी — विशेषकर उन छोटे वाहन मालिकों के लिए जिनकी पोर्टल तक पहुँच सीमित है। छह घंटे की समयसीमा व्यावहारिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती है जब सीमावर्ती क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी कमज़ोर हो। यह भी देखना होगा कि जुर्माने की कार्रवाई निष्पक्ष रूप से लागू होती है या छोटे ट्रांसपोर्टरों पर ही बोझ पड़ता है।
RashtraPress
22 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बिहार में इंटर स्टेट ट्रांजिट पास क्या है?
इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (आईएसटीपी) एक डिजिटल परमिट है जो अन्य राज्यों से बालू, पत्थर या अन्य लघु खनिज लेकर बिहार में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए अनिवार्य है। इसे आईएसटीपी पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर प्राप्त किया जाता है।
आईएसटीपी नियम कब से लागू होगा?
यह नियम 10 जून 2026 से पूरे बिहार में प्रभावी हो जाएगा। खान एवं भूतत्व विभाग, पटना ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
इंटर स्टेट ट्रांजिट पास के लिए कितना शुल्क देना होगा?
निर्धारित शुल्क ₹60 प्रति मीट्रिक टन और ₹85 प्रति घनमीटर है। यह भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा।
ट्रांजिट पास न होने पर क्या कार्रवाई होगी?
जाँच के दौरान आईएसटीपी या वैध खनिज परिवहन चालान में से कोई भी दस्तावेज़ अनुपलब्ध पाए जाने पर बिहार खनिज नियमावली 2019 (संशोधित 2026) के तहत दंड लगाया जाएगा। अवैध परिवहन में पकड़े गए वाहन को जुर्माना भुगतान के बाद ही छोड़ा जाएगा।
वाहन मालिक आईएसटीपी पोर्टल पर पंजीकरण कैसे करें?
वाहन मालिकों को आईएसटीपी पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के बाद प्राप्त लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर ऑनलाइन भुगतान सहित आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है।
राष्ट्र प्रेस
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