18 अगस्त 2026
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कलकत्ता हाईकोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन नोटिफिकेशन पर लगाई अंतरिम रोक, पश्चिम बंगाल सरकार को झटका

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कलकत्ता हाईकोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन नोटिफिकेशन पर लगाई अंतरिम रोक, पश्चिम बंगाल सरकार को झटका

सारांश

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के उस नोटिफिकेशन पर ब्रेक लगा दिया जो 2011 के बाद जारी लाखों SC, ST और OBC जाति प्रमाण पत्रों की सामूहिक जाँच का आदेश देता था। अदालत का यह कदम आरक्षण-आधारित सुविधाओं से जुड़े करोड़ों लोगों के लिए बड़ी राहत है।

मुख्य बातें

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 18 अगस्त 2026 को पश्चिम बंगाल सरकार के 14 मई 2026 के जाति प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन नोटिफिकेशन पर अंतरिम रोक लगाई।
डिवीजन बेंच में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तापब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति अतारूप बनर्जी शामिल थे।
नोटिफिकेशन में 2011 के बाद जारी सभी SC, ST और OBC प्रमाण पत्रों की जाँच और नकली पाए जाने पर रद्द करने का प्रावधान था।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि यह कदम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पहचान अधिनियम, 1994 और संविधान के विरुद्ध है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत शिकायत पर जिला अधिकारी अलग से जाँच कर सकते हैं।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार, 18 अगस्त 2026 को पश्चिम बंगाल सरकार के उस नोटिफिकेशन पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसके तहत राज्य में 2011 के बाद से जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के जाति प्रमाण पत्रों का बड़े पैमाने पर वेरिफिकेशन किया जाना था। यह रोक तब तक प्रभावी रहेगी जब तक अदालत मामले का अंतिम निपटारा नहीं कर देती या कोई नया आदेश जारी नहीं करती।

मुख्य घटनाक्रम

कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच — जिसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तापब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति अतारूप बनर्जी शामिल थे — ने राज्य सरकार के 14 मई 2026 के नोटिफिकेशन पर यह अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया। उक्त नोटिफिकेशन में कहा गया था कि 2011 से जारी सभी SC, ST और OBC प्रमाण पत्रों की जाँच की जाएगी और नकली पाए जाने पर उन्हें रद्द किया जाएगा।

गौरतलब है कि नई राज्य सरकार ने यह कदम तब उठाया, जब ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 15 वर्षीय शासनकाल (2011–2026) के दौरान बड़े पैमाने पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने की अनेक शिकायतें सामने आई थीं।

जनहित याचिका और याचिकाकर्ता के तर्क

राज्य सरकार के नोटिफिकेशन को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि राज्य सरकार के पास जाति प्रमाण पत्रों को एकमुश्त रद्द करने की वैधानिक शक्ति नहीं है और यह कदम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पहचान अधिनियम, 1994 के विरुद्ध है।

याचिकाकर्ता के अनुसार, उस अवधि में जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले अनेक लोग इस फैसले से प्रभावित होंगे, क्योंकि उनमें से कई के नाम पहले से स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) ट्रिब्यूनल में समीक्षा के अधीन हैं। याचिका में यह भी कहा गया कि धोखाधड़ी के किसी ठोस आरोप या साक्ष्य के बिना इस प्रकार का 'भेदभावपूर्ण' सामूहिक वेरिफिकेशन संविधान के मूल सिद्धांतों के भी खिलाफ है।

याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि उसने 4 जून 2026 को राज्य सरकार से अपने निर्देश पर पुनर्विचार करने का लिखित अनुरोध किया था, किंतु कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर अदालत का रुख किया गया।

सरकार की दलील और अदालत का आदेश

सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल सुरजीत नाथ मित्रा ने राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया कि वोटर कार्ड, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों के आधार पर जाति प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन करना राज्य की वैधानिक शक्तियों के अंतर्गत आता है।

हालाँकि डिवीजन बेंच ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और नोटिफिकेशन पर अंतरिम रोक का आदेश दे दिया। साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी फर्जी जाति प्रमाण पत्र के बारे में कोई व्यक्तिगत शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित जिले के अधिकारी उसकी अलग से जाँच कर सकते हैं और तथ्यों के आधार पर उचित निर्णय ले सकते हैं।

आम जनता पर असर

यह मामला उन लाखों लोगों के लिए अत्यंत संवेदनशील है जिन्होंने 2011 के बाद SC, ST या OBC प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं और जो शिक्षा, सरकारी नौकरी तथा अन्य आरक्षण-आधारित सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। अदालत की अंतरिम रोक से फिलहाल उनके प्रमाण पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।

यह ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद प्रशासनिक जाँच-पड़ताल की प्रक्रियाएँ तेज हुई हैं। आगे की सुनवाई में अदालत यह तय करेगी कि राज्य के पास ऐसी सामूहिक वेरिफिकेशन की शक्ति है या नहीं — एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर आरक्षण नीति की दिशा को प्रभावित कर सकता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन 'सभी को दोषी मानो जब तक निर्दोष साबित न हों' वाला दृष्टिकोण संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 से टकराता है। यह मामला इस बात की भी याद दिलाता है कि आरक्षण सुधार की राजनीतिक इच्छाशक्ति और उसकी कानूनी सीमाएँ अक्सर अदालत की दहलीज पर आकर टकराती हैं।
RashtraPress
18 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कलकत्ता हाईकोर्ट ने किस नोटिफिकेशन पर रोक लगाई है?
अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार के 14 मई 2026 के उस नोटिफिकेशन पर अंतरिम रोक लगाई है जिसमें 2011 के बाद जारी सभी SC, ST और OBC जाति प्रमाण पत्रों के वेरिफिकेशन और नकली पाए जाने पर उन्हें रद्द करने का प्रावधान था। यह रोक मामले के अंतिम निपटारे तक प्रभावी रहेगी।
इस फैसले से कौन प्रभावित होगा?
वे सभी लोग जिन्होंने 2011 के बाद पश्चिम बंगाल में SC, ST या OBC जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं और जो शिक्षा, सरकारी नौकरी या अन्य आरक्षण-आधारित सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, इस मामले से सीधे जुड़े हैं। अदालत की रोक से फिलहाल उनके प्रमाण पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार के नोटिफिकेशन को किस आधार पर चुनौती दी?
याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्य के पास प्रमाण पत्रों को सामूहिक रूप से रद्द करने की वैधानिक शक्ति नहीं है और यह कदम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पहचान अधिनियम, 1994 तथा संविधान के विरुद्ध है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि बिना किसी धोखाधड़ी के आरोप या साक्ष्य के ऐसा भेदभावपूर्ण व्यवहार असंवैधानिक है।
क्या फर्जी जाति प्रमाण पत्रों की शिकायत पर अब कोई कार्रवाई नहीं होगी?
नहीं, अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी फर्जी जाति प्रमाण पत्र की व्यक्तिगत शिकायत मिलने पर संबंधित जिले के अधिकारी उसकी अलग से जाँच कर सकते हैं और तथ्यों के आधार पर उचित निर्णय ले सकते हैं। रोक केवल सामूहिक वेरिफिकेशन के नोटिफिकेशन पर है।
यह मामला आगे कहाँ जाएगा?
कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच अब मामले की विस्तृत सुनवाई करेगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि राज्य सरकार के पास ऐसी सामूहिक वेरिफिकेशन की संवैधानिक और वैधानिक शक्ति है या नहीं। अगले आदेश तक अंतरिम रोक बनी रहेगी।
राष्ट्र प्रेस
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