चमोली पंचायत उपचुनाव 2026: 12 अक्टूबर को मतदान, 279 वार्डों में होगी वोटिंग
सारांश
मुख्य बातें
उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने चमोली जिले में रिक्त ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों के लिए उपचुनाव की अधिसूचना 26 सितंबर 2026 को जारी कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) गौरव कुमार ने सभी संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को निर्धारित समय-सारणी के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए हैं। जिले के 9 विकासखंडों में 12 अक्टूबर 2026 को मतदान संपन्न होगा।
उपचुनाव की पूरी समय-सारणी
जारी कार्यक्रम के अनुसार नाम-निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर और 1 अक्टूबर निर्धारित है। दोनों दिन नाम-निर्देशन पत्र प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक जमा किए जाएंगे। नाम-निर्देशन पत्रों की जाँच 3 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे से कार्य समाप्ति तक होगी।
नाम वापसी के लिए 4 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय दिया गया है। निर्वाचन चिह्न आवंटन 5 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे से कार्य समाप्ति तक संपन्न होगा। मतदान 12 अक्टूबर को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक तथा मतगणना 14 अक्टूबर को प्रातः 8 बजे से कार्य समाप्ति तक की जाएगी।
रिक्त पदों का विवरण: कितने वार्ड, कहाँ
चमोली के 9 विकासखंडों में ग्राम पंचायत सदस्य के कुल 279 रिक्त वार्डों पर उपचुनाव होगा, जबकि जिले में कुल 4,385 ग्राम पंचायत सदस्य पद हैं। विकासखंडवार रिक्त वार्डों की संख्या इस प्रकार है — ज्योतिर्मठ: 17, दशोली: 21, नंदानगर: 25, कर्णप्रयाग: 26, पोखरी: 40, गैरसैंण: 21, नारायणबगड़: 76, थराली: 30 एवं देवाल: 23।
ग्राम पंचायत प्रधान के कुल 615 पदों में से 6 पद रिक्त हैं। कर्णप्रयाग की ग्राम पंचायत खत्याड़ी में प्रधान पद महिला के लिए आरक्षित है। नारायणबगड़ की ग्राम पंचायत जुनेर और चलियापाणी में पद अन्य पिछड़ा वर्ग महिला तथा नाखौली में अनारक्षित है। थराली की ग्राम पंचायत मैन में पद अन्य पिछड़ा वर्ग महिला तथा देवाल की ग्राम पंचायत कुलिंग में पद अनारक्षित है।
क्षेत्र पंचायत सदस्य के रिक्त पद
जिले में क्षेत्र पंचायत सदस्य के कुल 244 पदों में से 2 पद रिक्त हैं और दोनों विकासखंड गैरसैंण में हैं। वार्ड संख्या 04-मलेठी का पद अनुसूचित जाति महिला तथा वार्ड संख्या 11-सिराणा का पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित है। गौरतलब है कि जिला पंचायत सदस्य का कोई भी पद रिक्त नहीं है, इसलिए उस स्तर पर कोई उपचुनाव नहीं होगा।
आदर्श आचार संहिता एवं प्रशासनिक निर्देश
उपचुनाव-2026 के तहत संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है, जो मतगणना समाप्ति तक जारी रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव कुमार ने सभी रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देश दिए हैं कि रिक्त पदों का आरक्षण सहित पूर्ण विवरण सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया जाए और उसकी प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।
उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन हो और संबंधित ग्राम पंचायतों में सूचना पट्टों पर कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाए, ताकि प्रत्याशियों और मतदाताओं को समय पर जानकारी मिल सके। नाम-निर्देशन पत्रों की बिक्री एवं संबंधित प्रक्रिया विकासखंड मुख्यालयों पर निर्धारित तिथियों में पूरी होगी, जबकि मतगणना एवं परिणाम की घोषणा क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी।