16 जुलाई 2026
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दावणगेरे में जिम मालिक पर दुष्कर्म और ब्लैकमेल का आरोप, विवाहित महिला की शिकायत पर FIR दर्ज

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दावणगेरे में जिम मालिक पर दुष्कर्म और ब्लैकमेल का आरोप, विवाहित महिला की शिकायत पर FIR दर्ज

सारांश

दावणगेरे में एक जिम मालिक ने कथित तौर पर चेंजिंग रूम में बनाए आपत्तिजनक वीडियो के ज़रिए विवाहित महिला को महीनों ब्लैकमेल किया और दुष्कर्म किया। सामाजिक डर से चुप रही पीड़िता ने आखिरकार 15 जुलाई को FIR दर्ज कराई।

मुख्य बातें

दावणगेरे महिला पुलिस ने 15 जुलाई 2026 को पावर फिटनेस जिम के मालिक इस्माइल के खिलाफ अपराध संख्या 97/2026 दर्ज किया।
आरोप है कि आरोपी ने जिम के चेंजिंग रूम में 30 वर्षीय विवाहित महिला के आपत्तिजनक वीडियो बनाकर तीन-चार महीने तक ब्लैकमेल किया।
28 मार्च की रात धमकी के बाद पीड़िता रात 11 बजे जिम पहुँची, जहाँ कथित तौर पर दुष्कर्म हुआ।
आरोपी ने महिला और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी।
मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की कई धाराओं के तहत दर्ज; पुलिस निरीक्षक मंजप्पा कुप्पेलुरु की निगरानी में जाँच जारी।

कर्नाटक के दावणगेरे में महिला पुलिस ने पावर फिटनेस जिम के मालिक इस्माइल के खिलाफ 15 जुलाई 2026 को अपराध संख्या 97/2026 दर्ज की है। आरोप है कि उसने एक 30 वर्षीय विवाहित महिला को अश्लील वीडियो और तस्वीरों के ज़रिए ब्लैकमेल कर बार-बार यौन उत्पीड़न किया। भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की कई धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया गया है।

मुख्य घटनाक्रम

पीड़िता पिछले डेढ़ साल से नितुवल्ली स्थित दुर्गाम्बिका स्कूल के पास के इस जिम में जाती थी। शिकायत के अनुसार, आरोपी इस्माइल ने जिम के चेंजिंग रूम में महिला की बिना अनुमति के आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें बना लीं।

इसके बाद कथित तौर पर पिछले तीन-चार महीनों से आरोपी इन्हीं सामग्रियों का उपयोग धमकी देने के लिए करता रहा — यौन संबंध बनाने का दबाव डालते हुए फेसबुक और व्हाट्सऐप पर वीडियो वायरल करने और महिला व उसके पति की सामाजिक प्रतिष्ठा नष्ट करने की बात कहता था। पीड़िता के पति स्थानीय स्तर पर प्रोफेसर बताए जाते हैं।

28 मार्च की रात की घटना

शिकायत में उल्लेख है कि 28 मार्च की रात आरोपी ने फोन कर धमकी दी कि यदि महिला जिम नहीं आई तो वह तस्वीरें लेकर उसके घर पहुँच जाएगा और परिवार के सामने दिखा देगा। डर के कारण पीड़िता रात करीब 11 बजे जिम पहुँची। आरोप है कि वहाँ आरोपी ने उसकी विवशता का फायदा उठाकर दुष्कर्म किया और बाद में महिला व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी ताकि वह चुप रहे।

सामाजिक भय और देरी से शिकायत

सामाजिक बदनामी के डर से पीड़िता ने लंबे समय तक यह बात किसी को नहीं बताई। अंततः उसने पूरी घटना अपने पति को बताई, जिसके बाद 15 जुलाई 2026 को दावणगेरे महिला पुलिस थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई। यह मामला इस बात की याद दिलाता है कि डिजिटल माध्यमों से ब्लैकमेल के मामलों में पीड़ित अक्सर सामाजिक दबाव के कारण देर से न्याय की ओर कदम बढ़ाते हैं।

जाँच की स्थिति

पुलिस निरीक्षक मंजप्पा कुप्पेलुरु की निगरानी में मामले की जाँच जारी है। पुलिस ने बताया है कि साक्ष्य संग्रह के लिए जल्द ही घटनास्थल का निरीक्षण किया जाएगा। मामला BNS 2023 की कई धाराओं के तहत दर्ज होने के कारण आरोपी को गंभीर कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।

यह घटना कर्नाटक में फिटनेस केंद्रों और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। पुलिस की आगामी कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया पर सभी की नज़र रहेगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि उस व्यापक खामी का प्रतिबिंब है जो फिटनेस केंद्रों और अर्ध-निजी सार्वजनिक स्थानों में निगरानी और जवाबदेही के अभाव से उपजती है। डिजिटल ब्लैकमेल के ज़रिए यौन शोषण के ऐसे मामले कर्नाटक में बढ़ रहे हैं, फिर भी चेंजिंग रूम में गुप्त कैमरों की जाँच के लिए कोई अनिवार्य प्रोटोकॉल नहीं है। पीड़िता का महीनों चुप रहना सामाजिक कलंक की उस गहरी जड़ को उजागर करता है जो न्याय की राह में सबसे बड़ी बाधा बनती है। BNS 2023 के तहत मामला दर्ज होना सकारात्मक है, लेकिन असली परीक्षा त्वरित गिरफ्तारी और डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने में होगी।
RashtraPress
16 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दावणगेरे जिम मालिक पर क्या आरोप हैं?
पावर फिटनेस जिम के मालिक इस्माइल पर आरोप है कि उसने एक 30 वर्षीय विवाहित महिला के चेंजिंग रूम में आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया और 28 मार्च की रात दुष्कर्म किया। आरोपी ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने और परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी।
FIR कब और किसने दर्ज कराई?
पीड़िता ने 15 जुलाई 2026 को दावणगेरे महिला पुलिस थाने में औपचारिक लिखित शिकायत दर्ज कराई। इसके आधार पर पुलिस ने अपराध संख्या 97/2026 दर्ज किया।
पीड़िता ने इतने समय बाद शिकायत क्यों दर्ज कराई?
शिकायत के अनुसार, पीड़िता सामाजिक बदनामी और परिवार की प्रतिष्ठा खराब होने के डर से चुप रही। आरोपी की धमकियों के कारण वह किसी को घटना नहीं बता पाई। अंततः उसने अपने पति को बताया, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
इस मामले में कौन-सी धाराएँ लगाई गई हैं?
मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। इनमें दुष्कर्म, ब्लैकमेल और जान से मारने की धमकी से संबंधित प्रावधान शामिल बताए जा रहे हैं।
जाँच की वर्तमान स्थिति क्या है?
पुलिस निरीक्षक मंजप्पा कुप्पेलुरु की निगरानी में मामले की जाँच जारी है। पुलिस ने साक्ष्य संग्रह के लिए जल्द ही घटनास्थल का निरीक्षण करने की बात कही है।
राष्ट्र प्रेस
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