दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी के आवेदन पर अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी
सारांश
Key Takeaways
- दिल्ली आबकारी नीति मामले में अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी।
- ईडी ने निचली अदालत की टिप्पणियों को हटाने की मांग की है।
- हाईकोर्ट ने पहले कहा था कि टिप्पणियां सामान्य हैं।
- इस मामले पर सभी की निगाहें टिकी हैं।
नई दिल्ली, 19 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मामले में, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित 23 आरोपियों को बरी करने के दौरान निचली अदालत द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाने की मांग के संबंध में दायर ईडी की याचिका पर सुनवाई अब टल गई है।
इस मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू उपस्थित हुए।
उन्होंने अदालत को बताया कि दूसरा पक्ष जवाब दाखिल करने के लिए समय मांग रहा है, जबकि इस मामले में उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है।
इस पर अदालत ने टिप्पणी की कि यह समझ से परे है कि दूसरा पक्ष जवाब दाखिल क्यों नहीं कर रहा है। इससे पहले, हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर नोटिस जारी किया था।
ज्ञात हो कि निचली अदालत ने आरोपियों को बरी करते समय कुछ ऐसी टिप्पणियां की थीं, जिन्हें ईडी ने अपने खिलाफ समझा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि ये सामान्य टिप्पणियां हैं और इनका मामले से सीधा संबंध नहीं है।
हालांकि, ईडी का तर्क है कि जब उनका मामला आएगा, तो इन टिप्पणियों का उपयोग उसके खिलाफ किया जा सकता है, जिससे जांच एजेंसी की स्थिति प्रभावित हो सकती है।
इसी मुद्दे पर ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें निचली अदालत की इन टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाने की मांग की गई है।
अब इस मामले में 2 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं, जहां यह स्पष्ट होगा कि अदालत ईडी की इस मांग पर क्या निर्णय लेती है।