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FSSAI निरीक्षण में अंदाज हयात और JW मैरियट के किचन में कॉकरोच व एक्सपायर्ड खाना मिला

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FSSAI निरीक्षण में अंदाज हयात और JW मैरियट के किचन में कॉकरोच व एक्सपायर्ड खाना मिला

सारांश

दिल्ली के एयरोसिटी में दो नामी पाँच सितारा होटलों के किचन में FSSAI की जाँच ने बड़ी लापरवाही उजागर की — 87 किलो एक्सपायर्ड मिठाइयाँ, कॉकरोच, सड़ी सब्जियाँ और JW मैरियट में 59 कमियाँ। यह खुलासा उपभोक्ता सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाता है।

मुख्य बातें

FSSAI के निरीक्षण में अंदाज हयात और JW मैरियट (एयरोसिटी, दिल्ली) के किचन में गंभीर खाद्य सुरक्षा उल्लंघन पाए गए।
अंदाज हयात में 87 किलो एक्सपायर्ड मिठाइयाँ मौके पर नष्ट की गईं; कॉकरोच, मक्खियाँ और बदबू दर्ज।
JW मैरियट में दो दिन की जाँच में 59 कमियाँ दर्ज, जिनमें सड़ी सब्जियाँ, फफूंद लगे फल और बेकरी में कॉकरोच शामिल।
मार्शे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड (नई दिल्ली) का FSSAI लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 30 दिनों के लिए निलंबित।
एसडीपी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (दमन) के 'श्रद्धा' , 'श्री सरस' और 'गोकुल' ब्रांड घी उत्पादों पर मिलावट की आशंका से प्रतिबंध आदेश।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के निरीक्षण में नई दिल्ली के एयरोसिटी स्थित दो प्रतिष्ठित पाँच सितारा होटलों — अंदाज हयात और JW मैरियट — के किचन में गंभीर खाद्य सुरक्षा उल्लंघन सामने आए हैं। 26 अगस्त 2026 को सार्वजनिक हुई इस जाँच में कॉकरोच, मक्खियाँ, एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री और स्वच्छता संबंधी कई खामियाँ दर्ज की गई हैं।

अंदाज हयात में मिली खामियाँ

अंदाज हयात के किचन में जाँच के दौरान वेज और नॉनवेज खाने को अलग रखने की व्यवस्था में गंभीर कमी पाई गई। हलवाई एरिया में लगभग 87 किलो एक्सपायर्ड मिठाइयाँ मिलीं, जिन्हें मौके पर ही नष्ट किया गया। पेस्ट्री सेक्शन में एक्सपायर्ड केक बेस, मक्खियाँ और कॉकरोच की मौजूदगी दर्ज की गई। कुछ ब्रेड पैकेट एक्सपायर्ड स्टिकर के साथ पाए गए और किचन में बदबू की भी शिकायत दर्ज हुई।

JW मैरियट में 59 कमियाँ दर्ज

JW मैरियट होटल में करीब दो दिन चली जाँच में कुल 59 कमियाँ दर्ज की गईं। कई खाद्य उत्पादों के लिए अनिवार्य FSSAI लाइसेंस या एंडोर्समेंट उपलब्ध नहीं मिला। पैक्ड उत्पादों की लेबलिंग में गड़बड़ी, फफूंद लगे सेब, सड़े टमाटर और खुले में रखे खाद्य पदार्थ भी जाँच में सामने आए। बेकरी में कॉकरोच और टूटे कंटेनर पाए गए, जबकि वेज-नॉनवेज स्टोरेज में भी अनुचित व्यवस्था थी।

मार्शे रिटेल का लाइसेंस 30 दिन के लिए निलंबित

इससे पहले FSSAI ने नई दिल्ली स्थित मार्शे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया था। प्राधिकरण के अनुसार, निरीक्षण और फॉलो-अप जाँच में प्रतिष्ठान के डिज़ाइन, संचालन नियंत्रण, स्वच्छता, व्यक्तिगत साफ-सफाई, खाद्य संचालकों के प्रशिक्षण और अनिवार्य रिकॉर्ड रखने में कमियाँ पाई गईं। खाद्य उत्पाद संभालने वालों के आवश्यक मेडिकल रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं थे।

SDP इंडस्ट्रीज पर मिलावट की आशंका

दमन के रिंगनवाड़ा स्थित एसडीपी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मानकों का पालन न करने वाले घी उत्पादों और मिलावट की आशंका को लेकर प्रतिबंध का आदेश जारी किया गया। यह कंपनी 'श्रद्धा', 'श्री सरस' और 'गोकुल' ब्रांड नामों से उत्पाद बेचती है, जिन्हें खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं पाया गया।

आगे क्या होगा

यह ऐसे समय में आया है जब देशभर में प्रसिद्ध खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता उल्लंघन को लेकर FSSAI की सक्रियता बढ़ी है। गौरतलब है कि पाँच सितारा होटलों में इस स्तर की खामियाँ उपभोक्ता विश्वास पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन और आगामी कार्रवाई पर सभी की नज़र बनी रहेगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

सड़ी सब्जियाँ और 87 किलो एक्सपायर्ड मिठाइयाँ — यह बताती हैं कि प्रीमियम मूल्य टैग खाद्य सुरक्षा की गारंटी नहीं है। FSSAI की यह कार्रवाई स्वागतयोग्य है, लेकिन असली सवाल यह है कि नियमित ऑडिट तंत्र इतनी बड़ी खामियों को इतने लंबे समय तक क्यों नहीं पकड़ पाया। जब तक उल्लंघन पर जुर्माना और लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया सार्वजनिक और त्वरित नहीं होगी, बड़े ब्रांड अनुपालन को वैकल्पिक मानते रहेंगे।
RashtraPress
26 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

FSSAI ने अंदाज हयात और JW मैरियट में क्या खामियाँ पाईं?
अंदाज हयात में 87 किलो एक्सपायर्ड मिठाइयाँ, कॉकरोच, मक्खियाँ, एक्सपायर्ड ब्रेड पैकेट और वेज-नॉनवेज अलगाव में कमी मिली। JW मैरियट में दो दिन की जाँच में 59 कमियाँ दर्ज हुईं, जिनमें फफूंद लगे सेब, सड़े टमाटर, बेकरी में कॉकरोच और अनुचित लेबलिंग शामिल हैं।
मार्शे रिटेल का लाइसेंस क्यों निलंबित किया गया?
FSSAI के अनुसार, मार्शे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड (नई दिल्ली) के निरीक्षण में स्वच्छता, व्यक्तिगत साफ-सफाई, खाद्य संचालकों के प्रशिक्षण और अनिवार्य रिकॉर्ड रखने में गंभीर कमियाँ पाई गईं। खाद्य संचालकों के मेडिकल रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं थे, जिसके चलते लाइसेंस 30 दिनों के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
एसडीपी इंडस्ट्रीज के किन उत्पादों पर प्रतिबंध लगा है?
दमन स्थित एसडीपी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के 'श्रद्धा', 'श्री सरस' और 'गोकुल' ब्रांड नामों से बेचे जाने वाले घी उत्पादों पर मिलावट की आशंका और मानकों का पालन न करने के कारण FSSAI ने प्रतिबंध आदेश जारी किया है।
क्या इन होटलों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है?
FSSAI ने अंदाज हयात में मौके पर ही 87 किलो एक्सपायर्ड मिठाइयाँ नष्ट कराईं और दोनों होटलों में दर्ज कमियों के आधार पर अनुपालन की माँग की है। आगे की औपचारिक कार्रवाई और जुर्माने का विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है।
उपभोक्ता इन होटलों में खाना खाने से पहले क्या ध्यान रखें?
FSSAI की वेबसाइट पर किसी भी खाद्य प्रतिष्ठान का लाइसेंस और अनुपालन स्थिति जाँची जा सकती है। उपभोक्ता खाद्य सुरक्षा संबंधी शिकायत FSSAI के हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4420 पर भी दर्ज करा सकते हैं।
राष्ट्र प्रेस
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