FSSAI का बड़ा एक्शन: दिल्ली के अंदाज और JW मैरियट होटल को खाद्य सुरक्षा उल्लंघन पर नोटिस
सारांश
मुख्य बातें
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 26 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के दो प्रतिष्ठित पाँच सितारा होटलों — जुनिपर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड संचालित अंदाज (एरोसिटी) और JW मैरियट — को खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन के चलते नोटिस जारी किए हैं। निरीक्षण में स्वच्छता, भंडारण, लाइसेंसिंग और लेबलिंग से जुड़ी व्यापक अनियमितताएँ उजागर हुईं। प्राधिकरण ने परीक्षण के लिए दोनों प्रतिष्ठानों से कई खाद्य उत्पादों के नमूने एकत्र किए हैं और जाँच रिपोर्ट के आधार पर आगे की नियामकीय कार्रवाई की जाएगी।
अंदाज होटल में मिली गंभीर खामियाँ
FSSAI की निरीक्षण टीम को अंदाज दिल्ली (एरोसिटी) में लगभग 87 किलोग्राम एक्सपायर्ड मिठाइयाँ, एक्सपायर्ड केक बेस और ब्रेड पैकेट मिले, जिन्हें मौके पर ही नष्ट करवाया गया। रूम-डाइनिंग किचन में शाकाहारी भोजन के लिए निर्धारित बर्नर का उपयोग मांसाहारी भोजन पकाने में किया जा रहा था और दोनों श्रेणियों के कटिंग बोर्ड एक ही पानी के कंटेनर में रखे गए थे — जिससे क्रॉस-कंटैमिनेशन का गंभीर खतरा था।
इसके अतिरिक्त फ्रीजर के आसपास सक्रिय कॉकरोच, मक्खियाँ, मच्छर और मकड़ी के जाले पाए गए। ब्रेड पैकेजिंग पर डुप्लीकेट डेट मार्किंग और सप्लायर सत्यापन प्रक्रिया में भी खामियाँ दर्ज की गईं। खाद्य हैंडलर्स की व्यक्तिगत स्वच्छता और तापमान नियंत्रण के मानक भी अपेक्षित स्तर से नीचे पाए गए।
JW मैरियट में लाइसेंसिंग और लेबलिंग के उल्लंघन
JW मैरियट में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि होटल बिना आवश्यक अनुमोदन के JW मैरियट ब्रांड नाम से खाद्य उत्पादों की रिटेल बिक्री और री-लेबलिंग गतिविधियाँ संचालित कर रहा था। प्री-पैकेज्ड उत्पादों पर FSSAI लाइसेंस नंबर गलत अंकित थे और कई उत्पादों पर निर्माता का पूरा पता दर्ज नहीं था।
पनीर, खोया, चना मसाला और मिर्च जैसे खाद्य पदार्थों के लिए आवश्यक लाइसेंस और अनुमोदन दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे, जिससे ट्रेसबिलिटी और गुणवत्ता निगरानी पर गंभीर सवाल उठे। होटल परिसर में FSSAI लाइसेंस को प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित भी नहीं किया गया था।
सेबों पर फंगस, सड़े हुए टमाटर, खुले में रखा भोजन और क्षतिग्रस्त स्टोरेज कंटेनर भी मिले। चीनी, भारतीय, इटैलियन और बेकरी किचनों में कीट संक्रमण, बंद पड़े एग्जॉस्ट सिस्टम और अनुचित भंडारण की स्थिति दर्ज की गई। वाटर बॉटलिंग एरिया के स्टोरेज टैंक में जंग और फ्रूट फ्लाई का संक्रमण भी पाया गया।
नमूने एकत्र, जाँच जारी
FSSAI ने दोनों होटलों से घी, वेजिटेबल मेयोनेज, क्रीमी कोकोनट मिल्क पाउडर, शहद, मसूर दाल, टमाटर सॉस, ऑरेंज मार्मलेड, कोकोनट कुकीज़, पनीर, खोया, अंगूरी रसमलाई, सोंठ चटनी, पेयजल और रेड वेलवेट स्पॉन्ज सहित कई खाद्य उत्पादों के नमूने परीक्षण के लिए भेजे हैं। दोनों प्रतिष्ठानों को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने और प्रमाण सहित अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है।
FSSAI का व्यापक अभियान
गौरतलब है कि हाल के महीनों में FSSAI ने खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों के खिलाफ अपना अभियान तेज किया है। प्राधिकरण पहले ही 150 से अधिक खाद्य एवं पेय कंपनियों को भ्रामक विज्ञापन, गलत दावों और लेबलिंग उल्लंघनों के लिए नोटिस जारी कर चुका है। KFC, McDonald's, Pizza Hut, Domino's और Costa Coffee जैसे बड़े फूड सर्विस ब्रांड भी इस कार्रवाई की जद में आ चुके हैं। यह ऐसे समय में आया है जब उपभोक्ता संगठन खाद्य गुणवत्ता मानकों के कड़े क्रियान्वयन की माँग लगातार उठा रहे हैं।
FSSAI ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जाँच रिपोर्ट और अनुपालन स्थिति के आधार पर दोनों होटलों के विरुद्ध आगे की नियामकीय कार्रवाई तय होगी।