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एफएसएसएआई की बड़ी कार्रवाई: दिल्ली की मार्शे रिटेल का लाइसेंस 30 दिन निलंबित, दमन की घी कंपनी पर प्रतिबंध

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एफएसएसएआई की बड़ी कार्रवाई: दिल्ली की मार्शे रिटेल का लाइसेंस 30 दिन निलंबित, दमन की घी कंपनी पर प्रतिबंध

सारांश

एफएसएसएआई ने एक साथ दो राज्यों में कार्रवाई की — दिल्ली की मार्शे रिटेल का लाइसेंस 30 दिन के लिए बंद और दमन की घी कंपनी पर प्रतिबंध। घी में बीटा-सिटोस्टेरॉल मिलावट की दोबारा जाँच में भी पुष्टि हुई, जो खाद्य सुरक्षा निगरानी की बढ़ती सख्ती का संकेत है।

मुख्य बातें

एफएसएसएआई ने 23 अगस्त 2026 को नई दिल्ली और दमन की दो खाद्य इकाइयों के खिलाफ कड़ी नियामकीय कार्रवाई की।
मार्शे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड , नई दिल्ली का एफएसएसएआई लाइसेंस 30 दिनों के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित।
एसडीपी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड , दमन के 'श्रद्धा' , 'श्री सरस' और 'गोकुल' ब्रांड घी उत्पादों पर प्रतिबंध आदेश जारी।
घी के नमूनों में बीटा-सिटोस्टेरॉल और असामान्य फैटी एसिड संरचना पाई गई — वनस्पति वसा मिलावट के संकेत।
कंपनी की अपील के बाद रेफरल फूड लैबोरेटरी में दोबारा जाँच में भी उल्लंघन की पुष्टि हुई।
कार्रवाई खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत की गई है।

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने 23 अगस्त 2026 को नई दिल्ली और दमन की दो खाद्य कारोबार इकाइयों के विरुद्ध कड़ी नियामकीय कार्रवाई की, जब निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन सामने आए। नई दिल्ली स्थित मार्शे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है, जबकि दमन के एसडीपी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के घी उत्पादों पर प्रतिबंध आदेश जारी किया गया है।

मार्शे रिटेल के खिलाफ कार्रवाई

एफएसएसएआई के अनुसार, मार्शे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिष्ठान में प्रारंभिक निरीक्षण और उसके बाद के फॉलो-अप निरीक्षण — दोनों में गंभीर कमियाँ पाई गईं। इनमें प्रतिष्ठान की संरचना एवं डिज़ाइन, संचालन संबंधी नियंत्रण, स्वच्छता, व्यक्तिगत साफ-सफाई और खाद्य संचालकों के प्रशिक्षण से जुड़ी खामियाँ शामिल थीं।

इसके अतिरिक्त, खाद्य उत्पाद संभालने वाले कर्मचारियों के आवश्यक मेडिकल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे और अनिवार्य खाद्य सुरक्षा दस्तावेज़ीकरण भी पर्याप्त रूप से व्यवस्थित नहीं पाया गया। नियामक ने खाद्य कारोबार संचालक को निर्देश दिया है कि जब तक पहचानी गई कमियाँ दूर नहीं हो जातीं और सक्षम प्राधिकरण अनुपालन की पुष्टि नहीं कर देता, तब तक सभी खाद्य कारोबार गतिविधियाँ तत्काल बंद रखी जाएँ।

एसडीपी इंडस्ट्रीज के घी उत्पादों पर प्रतिबंध

दमन के रिंगनवाड़ा स्थित एसडीपी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित घी उत्पादों के नमूनों की प्रयोगशाला जाँच में बीटा-सिटोस्टेरॉल की मौजूदगी पाई गई — यह एक पौधों में पाया जाने वाला स्टेरॉल है, जो शुद्ध घी में नहीं होना चाहिए। फैटी एसिड की संरचना भी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई।

एफएसएसएआई के अनुसार, ये निष्कर्ष बाहरी या वनस्पति वसा की मिलावट के संकेत हैं और खाद्य सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न करते हैं। प्रतिबंधित उत्पाद 'श्रद्धा', 'श्री सरस' और 'गोकुल' ब्रांड नामों से बाज़ार में बेचे जा रहे थे।

अपील और दोबारा जाँच में भी उल्लंघन की पुष्टि

खाद्य कारोबार संचालक ने प्रारंभिक प्रयोगशाला निष्कर्षों के विरुद्ध कानूनी अधिकार का उपयोग करते हुए अपील की। इसके बाद नमूनों को रेफरल फूड लैबोरेटरी भेजा गया, जहाँ दोबारा जाँच में भी मानकों का उल्लंघन पुष्ट हुआ, जिससे नियामकीय कार्रवाई का आधार और मज़बूत हो गया।

एफएसएसएआई ने स्पष्ट किया कि कई नमूनों, अलग-अलग अवधियों और विभिन्न उत्पाद वेरिएंट में बार-बार अनुपालन न होने की स्थिति को देखते हुए इस समस्या को किसी एक बैच या उत्पाद तक सीमित नहीं माना जा सकता।

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई

यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत की गई है। एफएसएसएआई ने कहा, 'गंभीर खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों का पता चलने के बाद एफएसएसएआई ने नई दिल्ली की मार्शे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस निलंबित किया है और दमन की एसडीपी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ प्रतिबंध का आदेश जारी किया है।'

यह कार्रवाई ऐसे समय में आई है जब देशभर में खाद्य मिलावट और असुरक्षित खाद्य उत्पादों को लेकर उपभोक्ता चिंताएँ बढ़ रही हैं। आगे संबंधित इकाइयों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के बाद ही प्रतिबंध हटाने पर विचार किया जाएगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि व्यवस्थागत समस्या है। असली सवाल यह है कि 'श्रद्धा', 'श्री सरस' और 'गोकुल' जैसे ब्रांड कितने समय से बाज़ार में थे और उपभोक्ताओं तक कितना मिलावटी उत्पाद पहुँच चुका है — इसका जवाब नियामक को सार्वजनिक करना चाहिए। बिना पारदर्शी अनुवर्ती कार्रवाई के, ऐसे प्रतिबंध आदेश केवल कागज़ी खानापूर्ति बनकर रह जाते हैं।
RashtraPress
24 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एफएसएसएआई ने मार्शे रिटेल का लाइसेंस क्यों निलंबित किया?
एफएसएसएआई ने नई दिल्ली स्थित मार्शे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस 30 दिनों के लिए इसलिए निलंबित किया क्योंकि निरीक्षण में स्वच्छता, कर्मचारी प्रशिक्षण, मेडिकल रिकॉर्ड और अनिवार्य दस्तावेज़ीकरण में गंभीर कमियाँ पाई गईं। कंपनी को तब तक सभी खाद्य गतिविधियाँ बंद रखने का निर्देश दिया गया है जब तक अनुपालन की पुष्टि नहीं हो जाती।
एसडीपी इंडस्ट्रीज के घी उत्पादों में क्या गड़बड़ी पाई गई?
दमन के एसडीपी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के घी नमूनों में बीटा-सिटोस्टेरॉल — एक पौधों में पाया जाने वाला स्टेरॉल — और असामान्य फैटी एसिड संरचना पाई गई, जो बाहरी या वनस्पति वसा की मिलावट के संकेत हैं। यह उल्लंघन 'श्रद्धा', 'श्री सरस' और 'गोकुल' ब्रांड के उत्पादों में पाया गया।
क्या एसडीपी इंडस्ट्रीज ने एफएसएसएआई के निष्कर्षों को चुनौती दी थी?
हाँ, खाद्य कारोबार संचालक ने प्रारंभिक प्रयोगशाला जाँच के विरुद्ध कानूनी अपील की थी। हालाँकि, रेफरल फूड लैबोरेटरी में दोबारा जाँच के बाद भी नमूनों में मानकों का उल्लंघन पुष्ट हुआ, जिससे प्रतिबंध आदेश का आधार और मज़बूत हो गया।
यह कार्रवाई किस कानून के तहत हुई और इसका उपभोक्ताओं पर क्या असर है?
यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत की गई है। उपभोक्ताओं के लिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रतिबंधित ब्रांडों के घी उत्पाद बाज़ार से हटाए जाएँगे और संबंधित कंपनियाँ अनुपालन सुनिश्चित किए बिना उत्पादन या बिक्री जारी नहीं रख सकतीं।
मार्शे रिटेल का निलंबन कब तक रहेगा और आगे क्या होगा?
मार्शे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस 30 दिनों के लिए निलंबित है। निलंबन तभी हटेगा जब कंपनी पहचानी गई सभी कमियाँ दूर करे और सक्षम प्राधिकरण अनुपालन की पुष्टि करे।
राष्ट्र प्रेस
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