17 जुलाई 2026
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पारसी डेयरी फार्म का FSSAI लाइसेंस निलंबित: मुंबई FDA को मिलीं 100 साल पुरानी डेयरी में गंभीर खाद्य सुरक्षा खामियां

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पारसी डेयरी फार्म का FSSAI लाइसेंस निलंबित: मुंबई FDA को मिलीं 100 साल पुरानी डेयरी में गंभीर खाद्य सुरक्षा खामियां

सारांश

मुंबई की 100 साल पुरानी पारसी डेयरी फार्म का FSSAI लाइसेंस निलंबित — फफूंदी, मक्खियां, अधूरे मेडिकल रिकॉर्ड और ETP की अनुपस्थिति जैसी खामियां उजागर। एफडीए की यह कार्रवाई बताती है कि विरासत और ब्रांड नाम खाद्य सुरक्षा नियमों से छूट नहीं दिलाते।

मुख्य बातें

महाराष्ट्र एफडीए ने 15 जुलाई 2026 को पारसी डेयरी फार्म प्राइवेट लिमिटेड, मरीन लाइंस, मुंबई का FSSAI लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया।
14 जुलाई 2026 के निरीक्षण में फफूंदी, मक्खियां, कच्चे माल को जमीन पर रखना और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की अनुपस्थिति जैसी गंभीर खामियां मिलीं।
कर्मचारियों के मेडिकल रिकॉर्ड अधूरे पाए गए; अनिवार्य सुरक्षात्मक फुटवियर और परिवहन वाहनों के सफाई रिकॉर्ड भी अनुपलब्ध थे।
कुछ उत्पादों पर अनिवार्य लेबलिंग जानकारी का अभाव — खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का गंभीर उल्लंघन।
एफडीए ने स्पष्ट किया: सभी कमियां दूर किए बिना पुनः संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने मुंबई के मरीन लाइंस स्थित करीब 100 वर्ष पुरानी प्रतिष्ठित पारसी डेयरी फार्म प्राइवेट लिमिटेड का एफएसएसएआई (FSSAI) लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। 14 जुलाई 2026 को हुए निरीक्षण में खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता से जुड़ी अनेक गंभीर अनियमितताएं उजागर होने के बाद 15 जुलाई 2026 को यह निलंबन आदेश जारी किया गया।

निरीक्षण और कार्रवाई का घटनाक्रम

एफडीए अधिकारियों ने 14 जुलाई 2026 को प्रिंसेस स्ट्रीट, मरीन लाइंस, कालबादेवी स्थित डेयरी परिसर का औचक निरीक्षण किया। जांच में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा फूड बिजनेस लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन, 2011 के कई प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर सहायक आयुक्त (खाद्य) एवं पदनिर्दिष्ट अधिकारी, परिमंडल-1 ने अगले ही दिन 15 जुलाई 2026 को लाइसेंस निलंबन का आदेश जारी कर दिया।

मुख्य खामियां जो जांच में सामने आईं

एफडीए की जांच टीम को डेयरी परिसर में स्वच्छता और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई गंभीर कमियां मिलीं। कच्चे दूध की प्राप्ति के लिए सुरक्षित रॉ मिल्क रिसेप्शन डॉक का अभाव पाया गया। भंडारण और उत्पादन क्षेत्रों की दीवारों पर फफूंदी की मौजूदगी दर्ज की गई, तथा कच्चे माल को सीधे जमीन पर रखा जा रहा था।

परिसर में बड़ी संख्या में मक्खियां पाई गईं और कीट एवं चूहा नियंत्रण की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं थी। इसके अतिरिक्त, परिसर में एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ETP) की अनुपस्थिति भी दर्ज की गई, जो पर्यावरण एवं स्वच्छता मानकों का उल्लंघन है।

कर्मचारी रिकॉर्ड और लेबलिंग में भी चूक

निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबार से जुड़े कर्मचारियों के मेडिकल रिकॉर्ड अधूरे पाए गए। कई कर्मचारियों के लिए अनिवार्य सुरक्षात्मक फुटवियर उपलब्ध नहीं था। परिवहन वाहनों की सफाई से संबंधित रिकॉर्ड भी जांच टीम को उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अलावा, कुछ खाद्य उत्पादों पर अनिवार्य लेबलिंग जानकारी अंकित नहीं थी — जिसे खाद्य सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन माना जाता है।

एफडीए का रुख और आगे की राह

एफडीए ने स्पष्ट किया है कि जब तक पारसी डेयरी फार्म के प्रबंधन द्वारा सभी चिह्नित खामियों को दूर नहीं किया जाता और निर्धारित मानकों के अनुरूप सुधारात्मक कदम नहीं उठाए जाते, तब तक प्रतिष्ठान को पुनः संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। विभाग ने प्रबंधन को आवश्यक सुधार करने के लिखित निर्देश जारी किए हैं।

गौरतलब है कि मुंबई की प्रतिष्ठित डेयरियों में शुमार पारसी डेयरी फार्म का इतिहास लगभग एक शताब्दी पुराना है। इस कार्रवाई को खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुपालन के प्रति एफडीए की जीरो-टॉलरेंस नीति के रूप में देखा जा रहा है — और यह संकेत है कि ब्रांड की विरासत और प्रतिष्ठा नियामकीय जांच से छूट नहीं दिलाती।

संपादकीय दृष्टिकोण

अनुपस्थित ETP और अधूरे मेडिकल रिकॉर्ड जैसी खामियां बताती हैं कि बुनियादी ढांचे में दीर्घकालिक लापरवाही बरती गई — जो एकाएक नहीं होती। असली सवाल यह है कि पिछले नियमित निरीक्षणों में ये कमियां क्यों नहीं पकड़ी गईं, और क्या यह कार्रवाई एफडीए की प्रणालीगत सख्ती का संकेत है या एक अपवाद।
RashtraPress
17 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पारसी डेयरी फार्म का FSSAI लाइसेंस क्यों निलंबित किया गया?
महाराष्ट्र एफडीए ने 14 जुलाई 2026 के निरीक्षण में खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता से जुड़ी अनेक गंभीर अनियमितताएं पाए जाने के बाद 15 जुलाई 2026 को FSSAI लाइसेंस निलंबित किया। इनमें फफूंदी, मक्खियां, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की अनुपस्थिति और अनिवार्य लेबलिंग का अभाव शामिल हैं।
पारसी डेयरी फार्म कहां स्थित है और यह कितनी पुरानी है?
पारसी डेयरी फार्म प्राइवेट लिमिटेड मुंबई के मरीन लाइंस, प्रिंसेस स्ट्रीट, कालबादेवी क्षेत्र में स्थित है और लगभग 100 वर्ष पुरानी प्रतिष्ठित डेयरी है। यह मुंबई की जानी-मानी डेयरियों में गिनी जाती रही है।
निरीक्षण में कौन-कौन सी खामियां पाई गईं?
जांच में रॉ मिल्क रिसेप्शन डॉक का अभाव, दीवारों पर फफूंदी, कच्चे माल को जमीन पर रखना, बड़ी संख्या में मक्खियां, कीट-चूहा नियंत्रण की कमी, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की अनुपस्थिति, अधूरे मेडिकल रिकॉर्ड, सुरक्षात्मक फुटवियर का अभाव और उत्पादों पर अनिवार्य लेबलिंग जानकारी न होना शामिल हैं।
क्या पारसी डेयरी फार्म दोबारा खुल सकती है?
एफडीए ने स्पष्ट किया है कि जब तक प्रबंधन सभी चिह्नित खामियों को दूर नहीं करता और निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित नहीं करता, तब तक संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। विभाग ने प्रबंधन को सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं।
यह कार्रवाई किस कानून के तहत की गई?
यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और फूड बिजनेस लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन, 2011 के प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर की गई। निलंबन आदेश सहायक आयुक्त (खाद्य) एवं पदनिर्दिष्ट अधिकारी, परिमंडल-1 द्वारा जारी किया गया।
राष्ट्र प्रेस
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