बॉम्बे हाई कोर्ट कैंटीन को FDA का नोटिस: FSSAI लाइसेंस नहीं, तत्काल बंद करने का आदेश
सारांश
मुख्य बातें
खाद्य एवं औषध प्रशासन (FDA) ने 30 जुलाई 2026 को बॉम्बे हाई कोर्ट परिसर में वर्षों से संचालित हाई कोर्ट स्टाफ को-ऑपरेटिव कैंटीन को नोटिस जारी कर खाद्य व्यवसाय तत्काल बंद करने का आदेश दिया है। FDA की टीम ने औचक निरीक्षण में पाया कि कैंटीन के पास भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) का लाइसेंस या पंजीकरण नहीं है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत अनिवार्य है। विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्देशों का उल्लंघन होने पर जुर्माना और प्रतिष्ठान सील करने सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
औचक निरीक्षण में क्या मिला
FDA की टीम ने 30 जुलाई को मुंबई स्थित बॉम्बे हाई कोर्ट परिसर में सरप्राइज इंस्पेक्शन किया। अधिकारियों ने पाया कि कैंटीन में प्रतिदिन सैकड़ों वकीलों, क्लर्कों और न्यायिक कर्मचारियों को खाना-नाश्ता परोसा जाता है, लेकिन खाद्य पदार्थों की तैयारी, बिक्री और वितरण के लिए आवश्यक FSSAI लाइसेंस या पंजीकरण का कोई प्रमाण नहीं मिला। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कैंटीन प्रबंधन को लिखित निर्देश जारी किए।
कानूनी आधार और FDA का आदेश
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी खाद्य व्यवसाय — चाहे वह सरकारी परिसर में ही क्यों न हो — को संचालन से पहले FSSAI लाइसेंस या पंजीकरण लेना अनिवार्य है। FDA के आदेश में कहा गया है कि जब तक यह लाइसेंस और पंजीकरण प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक कैंटीन का संचालन पूरी तरह बंद रहे। FDA अधिकारियों के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर खाद्य सेवाएँ देने वाले हर प्रतिष्ठान को गुणवत्ता और स्वच्छता मानकों का पालन करना अनिवार्य है।
लाइसेंस प्रक्रिया और जरूरी शर्तें
FSSAI लाइसेंस प्रक्रिया के तहत कैंटीन को अपनी रसोई की स्थिति, कच्चे माल के स्रोत, कर्मचारियों की मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट और साफ-सफाई के रिकॉर्ड संबंधित अधिकारियों को जमा करने होंगे। इन मानकों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन मिले। गौरतलब है कि यह कैंटीन पिछले कई वर्षों से बिना लाइसेंस के संचालित हो रही थी।
आम जनता और कैंटीन उपयोगकर्ताओं पर असर
FDA के नोटिस के बाद कैंटीन में कामकाज अचानक रुक गया है। इससे प्रतिदिन यहाँ भोजन करने वाले सैकड़ों वकीलों, क्लर्कों और न्यायिक कर्मचारियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यह ऐसे समय में आया है जब देशभर में खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन पर नियामक सख्ती बढ़ रही है। कैंटीन प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
आगे क्या होगा
कैंटीन को अब FSSAI लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा और सभी निर्धारित मानकों को पूरा करना होगा। यदि कैंटीन FDA के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए बिना लाइसेंस के संचालन जारी रखती है, तो खाद्य सुरक्षा कानून की संबंधित धाराओं के तहत जुर्माना और प्रतिष्ठान को सील करने जैसी कार्रवाई हो सकती है। यह मामला न्यायपालिका परिसर में खाद्य सुरक्षा अनुपालन की व्यापक चुनौती को भी उजागर करता है।