30 सितंबर 2026
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FSSAI का बड़ा एक्शन: सेवन सीज हॉस्पिटैलिटी का फूड लाइसेंस तत्काल निलंबित, 74 किलो खराब सामग्री नष्ट

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FSSAI का बड़ा एक्शन: सेवन सीज हॉस्पिटैलिटी का फूड लाइसेंस तत्काल निलंबित, 74 किलो खराब सामग्री नष्ट

सारांश

FSSAI ने सेवन सीज हॉस्पिटैलिटी का फूड लाइसेंस तत्काल निलंबित कर दिया — परिसर में कॉकरोच, सड़े खाद्य पदार्थ, लीक होता रेफ्रिजरेशन और महज 30% कंप्लायंस स्कोर मिला। 74 किलो खराब सामग्री मौके पर नष्ट की गई। यह कार्रवाई बताती है कि नियामक अब खाद्य सुरक्षा मानकों पर सख्ती से कोई समझौता नहीं करेगा।

मुख्य बातें

FSSAI ने 30 सितंबर 2026 को सेवन सीज हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड का फूड बिजनेस लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया।
निरीक्षण में परिसर को केवल 30% कंप्लायंस स्कोर मिला, जिससे इसे 'नॉन-कंप्लायंस' श्रेणी में रखा गया।
लगभग 74 किलोग्राम/लीटर गैर-अनुपालक खाद्य सामग्री मौके पर नष्ट की गई।
परिसर में कॉकरोच, मक्खियाँ , सड़े टमाटर-पपीता-काजू, काला पड़ा खाना पकाने का तेल और कोल्ड स्टोरेज में संघनन का पानी टपकते पाया गया।
कंपनी अगले आदेश तक कोई भी खाद्य व्यवसाय गतिविधि संचालित नहीं कर सकेगी।
लाइसेंस बहाली के लिए कंपनी को सभी उल्लंघन दूर कर पुनः निरीक्षण पास करना होगा।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 30 सितंबर 2026 को सेवन सीज हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड का फूड बिजनेस लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया, क्योंकि निरीक्षण में कंपनी के परिसर में खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और सैनिटेशन के गंभीर उल्लंघन सामने आए। नियामक ने कंपनी को अगले आदेश तक सभी खाद्य व्यवसाय गतिविधियाँ तत्काल बंद करने का निर्देश दिया है।

निरीक्षण में क्या मिला

FSSAI की निरीक्षण टीम ने कंपनी के खाद्य परिसर में कई गंभीर अनियमितताएँ दर्ज कीं। खाद्य तैयारी क्षेत्रों में स्वच्छता और हाउसकीपिंग के मानक बेहद निम्न पाए गए — कई स्थानों पर पानी का जमाव, दुर्गंध, गंदगी और अस्वच्छ परिस्थितियाँ देखी गईं।

निरीक्षण के दौरान टमाटर, पपीता, गुड़, काजू और शिमला मिर्च सहित कई खाद्य सामग्री पर फफूंद या सड़न के स्पष्ट संकेत मिले। रसोई में काला पड़ चुका और गुणवत्ता खो चुका खाना पकाने का तेल भी उपयोग में पाया गया, जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए सीधा खतरा था।

भंडारण और बुनियादी ढाँचे की खामियाँ

FSSAI के अनुसार, खाद्य भंडारण व्यवस्था तय मानकों के अनुरूप नहीं थी। निरीक्षण टीम ने शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडारण, मांस के रखरखाव में कमियाँ और कोल्ड स्टोरेज यूनिट के भीतर संघनन का पानी खाद्य पदार्थों पर टपकते हुए पाया।

बुनियादी ढाँचे की दृष्टि से भी परिसर में कई गंभीर खामियाँ मिलीं — रेफ्रिजरेशन सिस्टम में लीकेज, अत्यधिक बर्फ जमना, उखड़ता प्लास्टर, अपर्याप्त कोल्ड स्टोरेज, खराब वेंटिलेशन और अपर्याप्त प्रकाश व्यवस्था। इसके अतिरिक्त परिसर में कॉकरोच और मक्खियों की मौजूदगी भी दर्ज की गई।

कार्रवाई का विवरण

निरीक्षण के दौरान लगभग 74 किलोग्राम/लीटर गैर-अनुपालक खाद्य सामग्री को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। संस्थान को निरीक्षण में केवल 30 प्रतिशत कंप्लायंस स्कोर प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर इसे 'नॉन-कंप्लायंस' श्रेणी में रखा गया — यह किसी खाद्य व्यवसाय के लिए सबसे निचली श्रेणी मानी जाती है।

गौरतलब है कि FSSAI के मानकों के अनुसार, 50 प्रतिशत से कम कंप्लायंस स्कोर को 'नॉन-कंप्लायंस' माना जाता है और इस स्थिति में लाइसेंस निलंबन सहित कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है।

नियामक का रुख

FSSAI ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करना नियामक की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियामक ने कहा कि लाइसेंस निलंबन की अवधि के दौरान कंपनी किसी भी प्रकार की खाद्य व्यवसाय गतिविधि संचालित नहीं कर सकेगी।

FSSAI ने यह भी स्पष्ट किया कि खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए स्वच्छता, गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षित भंडारण मानकों का पालन अनिवार्य है। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से समझौता करने वालों के विरुद्ध इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी।

आगे क्या होगा

यह ऐसे समय में आया है जब FSSAI देशभर में खाद्य प्रतिष्ठानों की निगरानी को लेकर अपनी प्रवर्तन गतिविधियाँ तेज कर रहा है। सेवन सीज हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड को लाइसेंस बहाली के लिए सभी उल्लंघनों को दूर करना होगा और पुनः निरीक्षण में संतोषजनक कंप्लायंस स्कोर प्राप्त करना होगा। तब तक कंपनी के सभी खाद्य परिचालन बंद रहेंगे।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन मुख्यधारा की कवरेज यह नहीं पूछती कि लाइसेंस निलंबन के बाद पुनर्बहाली की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी होती है और क्या पुनः निरीक्षण स्वतंत्र रूप से होता है। जब तक निगरानी का तंत्र नियमित और अघोषित हो, तब तक ऐसी कार्रवाइयाँ प्रतिक्रियात्मक बनी रहेंगी — निवारक नहीं।
RashtraPress
30 सितंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

FSSAI ने सेवन सीज हॉस्पिटैलिटी का लाइसेंस क्यों निलंबित किया?
FSSAI ने 30 सितंबर 2026 को निरीक्षण में खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और सैनिटेशन के गंभीर उल्लंघन पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की। परिसर में सड़े खाद्य पदार्थ, कॉकरोच, काला पड़ा खाना पकाने का तेल और कोल्ड स्टोरेज में संघनन का पानी टपकते पाया गया, और कंपनी को केवल 30% कंप्लायंस स्कोर मिला।
सेवन सीज हॉस्पिटैलिटी का कंप्लायंस स्कोर कितना था और इसका क्या अर्थ है?
निरीक्षण में संस्थान को केवल 30% कंप्लायंस स्कोर मिला, जिससे इसे 'नॉन-कंप्लायंस' श्रेणी में रखा गया। FSSAI के मानकों के अनुसार 50% से कम स्कोर पर लाइसेंस निलंबन सहित कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है।
निरीक्षण के दौरान कितनी और कौन-सी खाद्य सामग्री नष्ट की गई?
निरीक्षण के दौरान लगभग 74 किलोग्राम/लीटर गैर-अनुपालक खाद्य सामग्री मौके पर ही नष्ट की गई। इनमें फफूंद और सड़न से प्रभावित टमाटर, पपीता, गुड़, काजू और शिमला मिर्च शामिल थे।
क्या सेवन सीज हॉस्पिटैलिटी अब भी अपना व्यवसाय चला सकती है?
नहीं। FSSAI के आदेश के अनुसार, लाइसेंस निलंबन की अवधि के दौरान कंपनी किसी भी प्रकार की खाद्य व्यवसाय गतिविधि संचालित नहीं कर सकती। लाइसेंस बहाली के लिए कंपनी को सभी उल्लंघनों को दूर कर पुनः निरीक्षण में संतोषजनक स्कोर प्राप्त करना होगा।
FSSAI खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों पर इस तरह की कार्रवाई क्यों करता है?
FSSAI का दायित्व है कि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करे। जब कोई खाद्य व्यवसाय उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करता है, तो नियामक तत्काल लाइसेंस निलंबन सहित सख्त कार्रवाई का अधिकार रखता है।
राष्ट्र प्रेस
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