17 अगस्त 2026
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जयपुर के बनी पार्क होटल में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री मिली, राजस्थान खाद्य सुरक्षा विभाग ने की कार्रवाई

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जयपुर के बनी पार्क होटल में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री मिली, राजस्थान खाद्य सुरक्षा विभाग ने की कार्रवाई

सारांश

जयपुर के बनी पार्क के एक निजी होटल में एक्सपायर्ड ब्रेड, पीनट बटर और स्वीट कॉर्न मिले — राजस्थान खाद्य सुरक्षा विभाग ने सब मौके पर नष्ट किया। पनीर-बाटी के नमूने लैब भेजे गए और MSG चेतावनी न देना भी उल्लंघन दर्ज हुआ। 'शुद्ध आहार – मिलावट पर वार' अभियान की यह कार्रवाई संकेत देती है कि विभाग की नज़र अब बड़े होटलों पर भी है।

मुख्य बातें

राजस्थान खाद्य सुरक्षा विभाग ने 17 अगस्त 2026 को जयपुर के बनी पार्क स्थित एक निजी होटल का औचक निरीक्षण किया।
होटल में ब्रेड के 6 पैकेट , पीनट बटर के 2 जार (1-1 किलो) और स्वीट कॉर्न के 6 टिन एक्सपायर्ड मिले, जिन्हें मौके पर नष्ट किया गया।
पनीर और बाटी के नमूने खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए; रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।
चाइनीज मेन्यू में MSG (मोनोसोडियम ग्लूटामेट) की अनिवार्य चेतावनी न देना भी उल्लंघन दर्ज।
होटल प्रबंधन को अन्य कमियों के लिए अलग सुधार नोटिस जारी किया जाएगा।
यह कार्रवाई 'शुद्ध आहार – मिलावट पर वार' अभियान के तहत हुई, जो राज्यभर में जारी है।

राजस्थान खाद्य सुरक्षा विभाग ने 17 अगस्त 2026 को जयपुर के बनी पार्क इलाके में एक निजी होटल का औचक निरीक्षण किया, जिसमें एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री समेत कई गंभीर उल्लंघन सामने आए। यह कार्रवाई विभाग के 'शुद्ध आहार – मिलावट पर वार' अभियान के अंतर्गत की गई, जो राज्यभर में खाद्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है।

निरीक्षण का विवरण

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त टी. शुभमंगला के मार्गदर्शन में, अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह और संयुक्त आयुक्त विजय प्रकाश शर्मा की देखरेख में जयपुर मुख्यालय की एक केंद्रीय टीम ने गुरुवार को यह निरीक्षण किया। टीम ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत होटल में उपलब्ध पनीर और बाटी के एक-एक नमूने लिए, जिन्हें परीक्षण के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजा जाएगा।

प्रयोगशाला रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

एक्सपायर्ड सामग्री मौके पर नष्ट

निरीक्षण दल को होटल परिसर में कई एक्सपायर्ड खाद्य वस्तुएँ मिलीं — ब्रेड के 6 पैकेट, 1-1 किलो के पीनट बटर के 2 जार और स्वीट कॉर्न के 6 टिन। इन सभी एक्सपायर्ड वस्तुओं को टीम ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। गौरतलब है कि एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री का भंडारण और उपयोग खाद्य सुरक्षा कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।

एमएसजी चेतावनी न देना भी उल्लंघन

निरीक्षण में यह भी उजागर हुआ कि होटल के चाइनीज फूड मेन्यू में मोनोसोडियम ग्लूटामेट (MSG) के उपयोग के बारे में अनिवार्य चेतावनी अंकित नहीं थी। खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुसार, यदि किसी खाद्य पदार्थ में MSG मिलाया जाता है, तो मेन्यू में इसका स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य है। यह चूक भी होटल प्रबंधन के खिलाफ दर्ज की गई है।

सुधार नोटिस जारी होगा

खाद्य सुरक्षा विभाग निरीक्षण के दौरान पाई गई अन्य कमियों के लिए होटल प्रबंधन को एक अलग सुधार नोटिस जारी करेगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य में खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा के साथ किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।

अभियान जारी रहेगा

विभाग ने दोहराया है कि 'शुद्ध आहार – मिलावट पर वार' अभियान के तहत पूरे राजस्थान में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, नमूना संग्रह और नियम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। यह ऐसे समय में आया है जब देशभर में खाद्य मिलावट और अनुचित भंडारण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और नियामक एजेंसियाँ सख्त रुख अपना रही हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

या सुधार नोटिस से ही काम चलाया जाएगा। MSG चेतावनी जैसी बुनियादी अनिवार्यता का उल्लंघन यह भी बताता है कि खाद्य लेबलिंग नियमों की जागरूकता और अनुपालन अभी भी कमज़ोर है। नियमित निरीक्षण तभी प्रभावी होंगे जब उनके परिणाम पारदर्शी रूप से सार्वजनिक किए जाएँ।
RashtraPress
17 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जयपुर के बनी पार्क होटल में क्या उल्लंघन पाए गए?
होटल में एक्सपायर्ड ब्रेड के 6 पैकेट, पीनट बटर के 2 जार और स्वीट कॉर्न के 6 टिन मिले, जिन्हें मौके पर नष्ट किया गया। इसके अलावा चाइनीज मेन्यू में MSG की अनिवार्य चेतावनी न देना भी उल्लंघन दर्ज हुआ।
'शुद्ध आहार – मिलावट पर वार' अभियान क्या है?
यह राजस्थान खाद्य सुरक्षा विभाग का राज्यव्यापी अभियान है जिसके तहत खाद्य प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण, नमूना संग्रह और नियम उल्लंघन पर कार्रवाई की जाती है। इसका उद्देश्य राज्य में खाद्य गुणवत्ता और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
होटल से लिए गए पनीर और बाटी के नमूनों का क्या होगा?
इन नमूनों को खाद्य प्रयोगशाला भेजा जाएगा और रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे तो होटल पर जुर्माना या लाइसेंस रद्द जैसी कार्रवाई हो सकती है।
मेन्यू में MSG चेतावनी न देना क्यों अनिवार्य है?
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अनुसार, यदि किसी खाद्य पदार्थ में मोनोसोडियम ग्लूटामेट (MSG) का उपयोग किया जाता है तो मेन्यू में इसका स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य है। यह उपभोक्ताओं को सूचित विकल्प चुनने का अधिकार देता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्हें MSG से एलर्जी या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं।
होटल के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई होगी?
खाद्य सुरक्षा विभाग होटल प्रबंधन को निरीक्षण में पाई गई अन्य कमियों के लिए एक अलग सुधार नोटिस जारी करेगा। प्रयोगशाला रिपोर्ट आने के बाद नमूनों के परिणामों के आधार पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।
राष्ट्र प्रेस
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