बेंगलुरु के 64 पीजी की जांच: 23 को नोटिस, नंदना एलीट पीजी का डाइनिंग एरिया सील
सारांश
मुख्य बातें
कर्नाटक सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने 4 सितंबर 2026 को बेंगलुरु शहर, बेंगलुरु ग्रामीण और ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (जीबीए) क्षेत्र के 64 पेइंग गेस्ट (पीजी) आवासों में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। पीजी में परोसे जा रहे भोजन की खराब गुणवत्ता और स्वच्छता संबंधी शिकायतों के बाद यह कार्रवाई स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यूटी खादर के निर्देश पर की गई।
निरीक्षण अभियान का दायरा
अधिकारियों ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत प्रत्येक पीजी में भोजन बनाने और भंडारण की व्यवस्था, रसोईघर की साफ-सफाई, कच्चे माल के रखरखाव, खाद्य पदार्थों की वैधता अवधि और लेबलिंग की बारीकी से जांच की। जांच में स्वच्छता संबंधी कमियां और खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन सामने आने पर 23 पीजी को औपचारिक नोटिस जारी किए गए।
खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन की पुष्टि के लिए 12 खाद्य नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजे गए हैं। इनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
क्या मिला निरीक्षण में
कई पीजी में एक्सपायरी डेट वाला दही, स्वास्तिक बिसीबेले भात पाउडर, चावल का आटा, सिंथेटिक फूड कलर, काली मिर्च और गलत लेबल वाले मिश्रण (मिसब्रांडेड मिक्सचर) का उपयोग होता पाया गया। इन सभी खाद्य सामग्रियों को कानूनी प्रावधानों के तहत तत्काल जब्त कर लिया गया।
नंदना एलीट पीजी: गंभीर उल्लंघन, डाइनिंग एरिया सील
बोम्मासंद्रा स्थित नंदना एलीट पीजी में निरीक्षण के दौरान सबसे गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। अधिकारियों ने पाया कि खाने की मेज पर खाद्य सामग्री के साथ खटमल मारने वाला पाउडर रखा गया था — जो सीधे तौर पर निवासियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा था। इसके अलावा पीने के पानी की व्यवस्था वाले स्थान पर गैर-खाद्य और अनुपयोगी सामान रखा हुआ था तथा परिसर में व्यापक अस्वच्छता पाई गई। इन गंभीर खामियों को देखते हुए अधिकारियों ने नंदना एलीट पीजी के डाइनिंग एरिया को तत्काल सील कर दिया।
विभाग के निर्देश और चेतावनी
खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी पीजी संचालकों और भोजन से जुड़े कर्मचारियों को खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थों का सुरक्षित भंडारण हो, गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल का उपयोग हो, रसोई में साफ-सफाई बनाए रखी जाए और किसी भी परिस्थिति में एक्सपायरी खाद्य सामग्री का उपयोग या वितरण न किया जाए।
विभाग ने चेतावनी दी है कि भविष्य में नियमों के किसी भी उल्लंघन पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान बेंगलुरु में पीजी संस्कृति के तेज़ी से विस्तार के बीच आया है, जहाँ लाखों छात्र और कामकाजी युवा रोज़ाना इन्हीं सुविधाओं पर निर्भर हैं।