4 सितंबर 2026
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बेंगलुरु क्लब में 40 किलो एक्सपायर्ड मिर्च, मेंगलुरु में ब्लिंकिट फैसिलिटी सील — खाद्य सुरक्षा विभाग का एक्शन

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बेंगलुरु क्लब में 40 किलो एक्सपायर्ड मिर्च, मेंगलुरु में ब्लिंकिट फैसिलिटी सील — खाद्य सुरक्षा विभाग का एक्शन

सारांश

शिकायतों के बाद कर्नाटक खाद्य सुरक्षा विभाग ने 24 घंटों में दो बड़ी कार्रवाइयाँ कीं — बेंगलुरु के चेयरमैन्स क्लब की किचन सील और मेंगलुरु में ब्लिंकिट की फैसिलिटी बंद। 40 किलो एक्सपायर्ड मिर्च, अनधिकृत रंग और टूटे अंडों ने खाद्य सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

मुख्य बातें

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने 3 सितंबर को बेंगलुरु के सहकारनगर स्थित चेयरमैन्स क्लब में निरीक्षण कर 40 किलो एक्सपायर्ड मिर्च और अनधिकृत आर्टिफिशियल रंग जब्त किए।
क्लब की किचन में अस्वच्छ स्थिति और वेज-नॉन-वेज सामग्री एक साथ रखे जाने पर किचन सील कर दी गई।
मेंगलुरु के फलनीर स्क्वायर में ब्लिंकिट फैसिलिटी का निरीक्षण उपभोक्ता शिकायत — टूटे अंडे और कथित तौर पर अंडे में कीड़ा — के बाद हुआ।
शिकायत स्वास्थ्य मंत्री यूटी खादर को सौंपी गई थी, जिसके बाद अधिकारी हरकत में आए।
ब्लिंकिट के स्टोरेज रूम को अस्थायी रूप से सील किया गया; कंपनी को नोटिस जारी होगा और मैनेजमेंट से जवाब माँगा जाएगा।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत दोनों मामलों में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

कर्नाटक खाद्य सुरक्षा विभाग ने 3-4 सितंबर 2026 के दौरान बेंगलुरु और मेंगलुरु में दो अलग-अलग प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण अभियान चलाया। बेंगलुरु के चेयरमैन्स क्लब में 40 किलो एक्सपायर्ड मिर्च और अनधिकृत आर्टिफिशियल रंग मिलने पर किचन सील कर दी गई, जबकि मेंगलुरु में ब्लिंकिट की ऑनलाइन ग्रॉसरी फैसिलिटी में टूटे और संदिग्ध अंडों की शिकायत के बाद स्टोरेज रूम को अस्थायी रूप से बंद किया गया। दोनों कार्रवाइयाँ उपभोक्ता शिकायतों के आधार पर की गईं।

बेंगलुरु: चेयरमैन्स क्लब में क्या मिला

3 सितंबर को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने डॉलर्स कॉलोनी के निकट सहकारनगर स्थित चेयरमैन्स क्लब में विशेष निरीक्षण किया। जाँच में 40 किलो एक्सपायर्ड मिर्च और बिना सही लेबल वाले खाद्य उत्पाद बरामद हुए। इसके अलावा किचन में अनधिकृत आर्टिफिशियल रंग पाए गए और वेज व नॉन-वेज खाद्य सामग्री को एक ही स्थान पर रखा जा रहा था।

किचन की स्वच्छता की स्थिति भी मानकों से काफी नीचे पाई गई। अधिकारियों ने एक्सपायर्ड उत्पाद तत्काल जब्त किए और क्लब की किचन को सील कर दिया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

मेंगलुरु: ब्लिंकिट फैसिलिटी पर शिकायत और कार्रवाई

मेंगलुरु के फलनीर स्क्वायर में स्थित ब्लिंकिट की ऑनलाइन ग्रॉसरी रिटेल फैसिलिटी पर एक उपभोक्ता की शिकायत के बाद निरीक्षण किया गया। शिकायत में कहा गया था कि प्लेटफॉर्म से खरीदे गए अंडे टूटे हुए थे और एक अंडे के अंदर कथित तौर पर कीड़ा मिला था। यह शिकायत स्वास्थ्य मंत्री यूटी खादर को सौंपी गई थी, जिसके बाद अधिकारियों ने फैसिलिटी का दौरा किया।

निरीक्षण में टूटे हुए अंडों के पैकेट मिले। अधिकारियों ने कर्मचारियों को तत्काल उन पैकेटों को हटाने और नष्ट करने का निर्देश दिया। एहतियात के तौर पर स्टोरेज रूम को अस्थायी रूप से सील कर दिया गया ताकि पूरी तरह सफाई और सैनिटाइजेशन सुनिश्चित हो सके।

ब्लिंकिट को नोटिस, जवाब माँगा

खाद्य सुरक्षा विभाग ब्लिंकिट को औपचारिक नोटिस जारी करेगा और मैनेजमेंट से इस घटना पर स्पष्टीकरण माँगेगा। निरीक्षण के निष्कर्षों और कंपनी के जवाब के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी।

गौरतलब है कि यह कार्रवाई ऐसे समय में आई है जब त्वरित वाणिज्य (क्विक कॉमर्स) प्लेटफॉर्मों पर खाद्य गुणवत्ता और भंडारण मानकों को लेकर देशभर में चिंताएँ बढ़ रही हैं।

स्वास्थ्य विभाग का व्यापक अभियान

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अनुसार, यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा मानकों की सख्त निगरानी और स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध एक्शन लेने के व्यापक अभियान का हिस्सा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ता शिकायतों को प्राथमिकता देते हुए निरीक्षण जारी रहेंगे।

आने वाले दिनों में दोनों मामलों में विभाग की आगे की कार्रवाई और संबंधित प्रतिष्ठानों के जवाब पर सबकी नज़र रहेगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन यह प्रणाली की प्रतिक्रियाशीलता को उजागर करती है, न कि उसकी निवारक क्षमता को। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर खाद्य भंडारण मानकों की निगरानी के लिए कोई विशेष नियामक ढाँचा अभी तक नहीं है — यह रिक्तता भरी जानी चाहिए। ब्लिंकिट का जवाब और उस पर विभाग की अगली कार्रवाई यह तय करेगी कि यह महज एक नोटिस का मामला बनेगा या एक मिसाल।
RashtraPress
4 सितंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बेंगलुरु के चेयरमैन्स क्लब पर क्या कार्रवाई हुई?
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने 3 सितंबर को सहकारनगर स्थित चेयरमैन्स क्लब में 40 किलो एक्सपायर्ड मिर्च, बिना लेबल वाले उत्पाद और अनधिकृत आर्टिफिशियल रंग बरामद किए। किचन को सील कर दिया गया और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।
मेंगलुरु में ब्लिंकिट फैसिलिटी पर निरीक्षण क्यों हुआ?
एक उपभोक्ता ने शिकायत की थी कि ब्लिंकिट से खरीदे गए अंडे टूटे हुए थे और एक अंडे में कथित तौर पर कीड़ा मिला था। यह शिकायत स्वास्थ्य मंत्री यूटी खादर को सौंपी गई, जिसके बाद अधिकारियों ने फलनीर स्क्वायर स्थित फैसिलिटी का निरीक्षण किया।
ब्लिंकिट के खिलाफ आगे क्या होगा?
खाद्य सुरक्षा विभाग ब्लिंकिट को औपचारिक नोटिस जारी करेगा और मैनेजमेंट से जवाब माँगेगा। निरीक्षण के निष्कर्षों और कंपनी के जवाब के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत क्या दंड हो सकता है?
इस अधिनियम के तहत एक्सपायर्ड या मिलावटी खाद्य सामग्री रखने, अस्वच्छ परिस्थितियों में भोजन तैयार करने और लेबलिंग नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई हो सकती है। गंभीर मामलों में आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है।
क्या इन दोनों प्रतिष्ठानों को दोबारा खोलने की अनुमति मिलेगी?
चेयरमैन्स क्लब की किचन और ब्लिंकिट का स्टोरेज रूम फिलहाल सील हैं। पूरी तरह सफाई, सैनिटाइजेशन और अधिकारियों की संतुष्टि के बाद ही दोबारा खोलने की अनुमति दी जाएगी। ब्लिंकिट के मामले में नोटिस का जवाब भी इस प्रक्रिया का हिस्सा होगा।
राष्ट्र प्रेस
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