दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश: पुलिस और RAF के बॉडी कैमरा SOP पर 6 महीने में फैसला लें
सारांश
मुख्य बातें
दिल्ली हाई कोर्ट ने 7 अक्टूबर 2026 को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह भीड़ नियंत्रण और विरोध-प्रदर्शनों के प्रबंधन में तैनात दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के कर्मियों के लिए बॉडी कैमरों के अनिवार्य उपयोग हेतु एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) पर छह महीने के भीतर निर्णय ले। अदालत ने इस मामले से जुड़ी जनहित याचिका (PIL) का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किया।
मामले की पृष्ठभूमि
यह PIL वकील चाहत राघव द्वारा दायर की गई थी। इसकी पृष्ठभूमि जुलाई 2026 में जंतर-मंतर पर हुए विरोध-प्रदर्शनों के दौरान हुई झड़पों में है, जिनमें कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सदस्य और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी शामिल थे। उन झड़पों में छात्र प्रदर्शनकारियों के साथ-साथ 50 से अधिक पुलिस और अर्धसैनिक कर्मी घायल हो गए थे। याचिका में माँग की गई थी कि ऑपरेशन के दौरान बॉडी कैमरों का उपयोग अनिवार्य किया जाए ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
अदालत की टिप्पणियाँ और निर्देश
एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव साम्ब्रे और जस्टिस अरुण भारद्वाज की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद PIL को एक 'रिप्रेजेंटेशन' के रूप में माना और निर्देश दिया कि सरकार इस पर छह महीने के भीतर अपना निर्णय याचिकाकर्ता को सूचित करे। अदालत ने कहा कि PIL क्षेत्राधिकार का उपयोग करने से पहले संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रतिनिधित्व दिया जाना ज़रूरी था।
याचिकाकर्ता का पक्ष
याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर वकील अखिल सिबल ने तर्क दिया कि दिल्ली पुलिस की मौजूदा व्यवस्था बाहरी वीडियोग्राफरों पर निर्भर है जो घेरे के बाहर तैनात रहते हैं। उनके अनुसार, इस प्रणाली में भीड़ नियंत्रण अभियानों के दौरान तैनात कर्मियों की गतिविधियों की रियल-टाइम रिकॉर्डिंग का कोई ठोस तंत्र नहीं है।
सिबल ने कहा, 'अगर टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, तो जरूरत पड़ने पर जवाबदेही तय करने में यह बहुत काम आ सकती है। यह फेशियल रिकग्निशन से अलग है, जिसमें निगरानी को लेकर चिंताएँ होती हैं।' उनका तर्क था कि बॉडी कैमरे पुलिस और प्रदर्शनकारियों — दोनों के हितों की रक्षा कर सकते हैं।
केंद्र सरकार का रुख
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने केंद्र की ओर से कहा कि याचिका को रिप्रेजेंटेशन के तौर पर लिया जा सकता है और छह महीने के भीतर निर्णय सूचित कर दिया जाएगा। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व फैसले और दिल्ली हाई कोर्ट के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि PIL दायर करने से पहले संबंधित अधिकारियों के समक्ष अनुरोध प्रस्तुत करना अनिवार्य था।
केंद्र ने यह भी स्पष्ट किया कि विरोध-प्रदर्शनों के प्रबंधन के लिए पहले से ही दिशानिर्देश मौजूद हैं और मौजूदा प्रणाली में वीडियोग्राफी का प्रावधान पहले से है।
आगे की राह
गौरतलब है कि यह मामला उस व्यापक बहस का हिस्सा है जो देशभर में पुलिस पारदर्शिता और जवाबदेही के इर्द-गिर्द उठ रही है। बॉडी कैमरों को लेकर SOP का निर्माण एक नीतिगत प्रश्न है जो न केवल दिल्ली, बल्कि अन्य राज्यों में भी प्रासंगिक है। अब सरकार के पास छह महीने का समय है कि वह याचिकाकर्ता को अपना निर्णय सूचित करे — यह निर्णय भविष्य में भीड़ प्रबंधन ऑपरेशनों की कार्यप्रणाली को नई दिशा दे सकता है।