25 सितंबर 2026
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दिल्ली हाईकोर्ट PM मोदी के साथ महिला की AI डीपफेक फोटो हटाने की याचिका पर सुनवाई को तैयार

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दिल्ली हाईकोर्ट PM मोदी के साथ महिला की AI डीपफेक फोटो हटाने की याचिका पर सुनवाई को तैयार

सारांश

दिल्ली हाईकोर्ट उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार है जिसमें एक महिला ने आरोप लगाया है कि CJP नेताओं ने AI फेस-स्वैप तकनीक से PM मोदी के साथ उसकी मॉर्फ्ड फोटो बनाकर जंतर-मंतर प्रदर्शन में इस्तेमाल की और पोर्न साइटों पर भी डाली। दिल्ली पुलिस ने 24 सितंबर को FIR दर्ज की।

मुख्य बातें

दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 सितंबर 2026 को AI डीपफेक फोटो हटाने की याचिका पर सुनवाई का आश्वासन दिया।
याचिकाकर्ता महिला ने CJP के चार नेताओं — सौरव दास, अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह — पर AI मॉर्फ्ड फोटो प्रसारित करने का आरोप लगाया है।
दिल्ली पुलिस ने 24 सितंबर 2026 को BNS और IT अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की।
आरोप है कि मॉर्फ्ड तस्वीरें जंतर-मंतर के प्रदर्शन में बैनरों पर लगाई गईं और बाद में इंस्टाग्राम व पोर्नोग्राफिक वेबसाइटों पर अपलोड की गईं।
याचिकाकर्ता को जान से मारने और बलात्कार की धमकियाँ मिल रही हैं; उसने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के संरक्षण और तत्काल कंटेंट हटाने की माँग की है।
याचिका में दिल्ली सरकार और मेटा प्लेटफॉर्म्स इंडिया को भी प्रतिवादी बनाया गया है।

दिल्ली हाईकोर्ट 25 सितंबर 2026 (शुक्रवार) को उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक महिला की AI-जनरेटेड और मॉर्फ्ड फोटो को सोशल मीडिया और पोर्नोग्राफिक वेबसाइटों से तुरंत हटाने और ब्लॉक करने की माँग की गई है। याचिकाकर्ता महिला ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के चार नेताओं पर यह डीपफेक सामग्री प्रसारित करने का आरोप लगाया है।

मुख्य घटनाक्रम

अधिवक्ता उमेश शर्मा ने इस मामले का उल्लेख मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय के समक्ष किया और बताया कि इस घटना को लेकर एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी है। हाईकोर्ट ने आश्वासन दिया कि मामले की सुनवाई शुक्रवार को ही की जाएगी।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि CJP नेताओं — सौरव दास, अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह — तथा उनके सहयोगियों ने बिना अनुमति उसकी फोटो हासिल कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फेस-स्वैपिंग टूल के ज़रिए उसके चेहरे को प्रधानमंत्री के साथ एक आपत्तिजनक तस्वीर पर लगा दिया।

जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़ा मामला

याचिका के अनुसार यह घटना जुलाई में जंतर-मंतर, नई दिल्ली पर CJP द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई। आरोप है कि मॉर्फ्ड फोटो को फिजिकल बैनरों पर प्रिंट कर प्रदर्शन स्थल पर दिखाया गया और अपमानजनक नारे लगाए गए।

इसके बाद उक्त बैनरों और घटनाओं के वीडियो इंस्टाग्राम सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए। याचिकाकर्ता का दावा है कि मॉर्फ्ड तस्वीरें बाद में पोर्नोग्राफिक वेबसाइटों पर भी डाल दी गईं। याचिका में इस पूरी घटना को एक 'दुर्भावनापूर्ण, सुनियोजित साइबर हमला, सार्वजनिक चरित्र हनन और डीपफेक' करार दिया गया है।

एफआईआर और साइबर पुलिस की कार्रवाई

याचिकाकर्ता ने बताया कि उसने 23 सितंबर 2026 को पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने 24 सितंबर 2026 को साइबर पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद साइबर अधिकारियों ने वायरल डीपफेक सामग्री को हटाने या ब्लॉक करने के लिए तत्काल कदम नहीं उठाए। याचिकाकर्ता ने कहा है कि तस्वीरों के निरंतर प्रसार के कारण उसे जान से मारने की धमकी, बलात्कार की धमकियाँ और गंभीर मानसिक आघात झेलना पड़ रहा है।

याचिका में क्या माँगें हैं

याचिका में अदालत से निर्देश देने की माँग की गई है कि अधिकारी सोशल मीडिया और पोर्नोग्राफिक वेबसाइटों से मॉर्फ्ड और अश्लील तस्वीरें तुरंत ट्रेस, ब्लॉक और हटाएँ। साथ ही याचिकाकर्ता की जान, स्वतंत्रता और शारीरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा साइबर हमले से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को संरक्षित रखने की भी माँग की गई है।

याचिका में चारों CJP नेताओं के साथ-साथ दिल्ली सरकार और मेटा प्लेटफॉर्म्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भी प्रतिवादी बनाया गया है। यह मामला ऐसे समय में आया है जब भारत में AI-सक्षम डीपफेक अपराधों और डिजिटल मंचों पर महिलाओं के खिलाफ साइबर हिंसा की घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं।

आगे क्या होगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ही सुनवाई का आश्वासन दिया है। अदालत के रुख और अंतरिम आदेशों पर देश की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि यह मामला डीपफेक कानूनों के क्रियान्वयन और साइबर पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने की प्रणाली दोनों को परखेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दिल्ली हाईकोर्ट में AI डीपफेक फोटो को लेकर क्या याचिका दायर की गई है?
एक महिला ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर माँग की है कि PM मोदी के साथ उसकी AI-जनरेटेड मॉर्फ्ड फोटो को सोशल मीडिया और पोर्नोग्राफिक वेबसाइटों से तुरंत हटाया और ब्लॉक किया जाए। याचिकाकर्ता ने CJP के चार नेताओं पर इस डीपफेक सामग्री को प्रसारित करने का आरोप लगाया है।
CJP के कौन-से नेताओं पर आरोप लगाए गए हैं?
याचिका में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के चार नेताओं — सौरव दास, अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह — पर AI फेस-स्वैपिंग तकनीक से मॉर्फ्ड फोटो बनाने और फैलाने का आरोप है। इन्हें याचिका में प्रतिवादी भी बनाया गया है।
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कब और किन धाराओं में एफआईआर दर्ज की?
दिल्ली पुलिस ने 24 सितंबर 2026 को साइबर पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की। याचिकाकर्ता ने एक दिन पहले, 23 सितंबर को पुलिस से संपर्क किया था।
डीपफेक कंटेंट एफआईआर के बाद भी हटाया क्यों नहीं गया?
याचिका के अनुसार एफआईआर दर्ज होने के बाद भी साइबर अधिकारियों ने वायरल डीपफेक सामग्री को हटाने या ब्लॉक करने के लिए तत्काल कदम नहीं उठाए। इसी कारण याचिकाकर्ता को निरंतर जान से मारने और बलात्कार की धमकियाँ मिल रही हैं।
इस याचिका में मेटा और दिल्ली सरकार को प्रतिवादी क्यों बनाया गया है?
चूँकि आरोपित मॉर्फ्ड सामग्री इंस्टाग्राम (मेटा का प्लेटफॉर्म) पर अपलोड की गई थी, इसलिए मेटा प्लेटफॉर्म्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को कंटेंट हटाने की जवाबदेही हेतु प्रतिवादी बनाया गया है। दिल्ली सरकार को भी याचिकाकर्ता की सुरक्षा और साक्ष्य संरक्षण की जिम्मेदारी के संदर्भ में प्रतिवादी बनाया गया है।
राष्ट्र प्रेस
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