दिल्ली हाईकोर्ट में राणा अय्यूब के सोशल मीडिया पोस्ट हटाने की याचिका पर सुनवाई, अगली तारीख 19 मई
सारांश
Key Takeaways
- दिल्ली हाईकोर्ट में राणा अय्यूब के सोशल मीडिया पोस्ट पर सुनवाई हुई।
- दिल्ली पुलिस ने विवादित पोस्ट हटाने के लिए केंद्र को पत्र भेजा है।
- अगली सुनवाई १९ मई को होगी।
- कानूनी प्रक्रिया के तहत दोनों पक्ष अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं।
- अदालत ने सभी पक्षों को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
नई दिल्ली, १० अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। पत्रकार राणा अय्यूब के २०१३ से २०१७ के बीच किए गए सोशल मीडिया पर भारत और हिंदू विरोधी भड़काऊ पोस्ट हटाने की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत को जानकारी दी कि विवादित पोस्ट हटाने के लिए केंद्र सरकार को एक पत्र भेजा गया है और कानून के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत पोस्ट हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
इस मामले की अगली सुनवाई १९ मई को होगी। राणा अय्यूब की वकील ने शिकायतकर्ता अमिता सचदेवा की याचिका पर जवाब देने के लिए और समय मांगा है जिसमें उनके पोस्ट को हटाने की मांग की गई है।
वकील ने यह भी कहा कि वह अपने जवाब में याचिका की वैधता पर सवाल उठाएंगी। पिछली सुनवाई में अदालत ने कहा था कि हिंदू देवी-देवताओं और वीर सावरकर पर किए गए कुछ पोस्ट आपत्तिजनक और भड़काऊ प्रतीत होते हैं।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि सोशल मीडिया पर किए गए कुछ पुराने पोस्ट आपत्तिजनक हैं और उन्हें प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग की गई है। अदालत में इस पर कानूनी प्रक्रिया के तहत सुनवाई चल रही है और दोनों पक्ष अपनी दलीलें प्रस्तुत कर रहे हैं, तथा अदालत ने सभी पक्षों को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
दिल्ली पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सामग्री हटाने की प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के अनुसार आगे बढ़ रही है, इसके लिए संबंधित प्राधिकरणों को पत्राचार किया गया है और जांच तथा तकनीकी समीक्षा का काम भी जारी है।
अदालत ने कहा कि वह सभी दलीलों को सुनकर ही अंतिम निर्णय पर पहुंचेगी और फिलहाल किसी भी पक्ष पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की गई है। दोनों पक्षों के बीच कानूनी बहस जारी है और अगली सुनवाई में आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।