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दिल्ली में 1 नवंबर से शीतकालीन प्रदूषण प्रतिबंध लागू, CM रेखा गुप्ता ने माँगा सहयोग

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दिल्ली में 1 नवंबर से शीतकालीन प्रदूषण प्रतिबंध लागू, CM रेखा गुप्ता ने माँगा सहयोग

सारांश

दिल्ली में 1 नवंबर से BS-IV वाहन बैन, निर्माण रोक, पार्किंग शुल्क दोगुना और 50% वर्क फ्रॉम होम — CM रेखा गुप्ता ने सख्त शीतकालीन प्रदूषण प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए नागरिकों से सहयोग माँगा है।

मुख्य बातें

1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-IV और पुराने वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध।
बाहरी निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियाँ 1 नवंबर से बंद; 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक सभी निर्माण कार्यों पर पूर्ण रोक।
अधिकृत पार्किंग स्थलों पर 1 नवंबर से 28 फरवरी तक शुल्क दोगुना ; DMRC पार्किंग मुक्त।
सरकारी व निजी कार्यालयों में 50% भौतिक उपस्थिति और शेष के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य।
प्रवर्तन के लिए ANPR कैमरे , AI-सक्षम ICCC और विशेष टीमें तैनात।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नागरिकों, RWA और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से नियमों के पालन की अपील की।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 31 अक्टूबर 2026 को दिल्लीवासियों से अपील की है कि वे 1 नवंबर 2026 से लागू होने वाले शीतकालीन वायु प्रदूषण प्रतिबंधों का पूरी जिम्मेदारी के साथ पालन करें। दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने इन प्रतिबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए परिवहन विभाग, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC), नगर निगम और अन्य एजेंसियों को सख्त प्रवर्तन सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए हैं।

मुख्य प्रतिबंध और उनका दायरा

1 नवंबर से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-IV तथा उससे पुराने उत्सर्जन मानकों वाले मोटर वाहनों के दिल्ली में प्रवेश और परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों, एम्बुलेंस, अग्निशमन, पुलिस तथा अन्य अधिसूचित श्रेणियों को इससे छूट मिली है।

इसी अवधि में धूल उत्पन्न करने वाली सभी बाहरी सिविल निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियाँ भी प्रतिबंधित रहेंगी। हालाँकि आवश्यक सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को निर्धारित शर्तों के अधीन छूट रहेगी और निर्माण स्थलों के भीतर फिनिशिंग, प्लंबिंग एवं इलेक्ट्रिकल जैसे कार्य धूल नियंत्रण मानकों का पालन करते हुए जारी रखे जा सकेंगे। 10 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच निर्धारित अपवादों को छोड़कर सभी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर पूर्ण रोक रहेगी।

पार्किंग शुल्क, दफ़्तर समय और वर्क फ्रॉम होम

1 नवंबर से 28 फरवरी 2027 तक दिल्ली के अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना कर दिया जाएगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) के स्वामित्व वाले पार्किंग स्थल इससे मुक्त रहेंगे। यातायात का दबाव घटाने के लिए दिल्ली नगर निगम के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक और दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक संचालित होंगे।

1 नवंबर से 31 जनवरी तक सरकारी और निजी कार्यालयों में अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों की भौतिक उपस्थिति अनिवार्य होगी, शेष कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं को निर्धारित छूट रहेगी।

प्रवर्तन तंत्र: ANPR कैमरे और AI निगरानी

दिल्ली के प्रवेश मार्गों पर स्थापित ANPR कैमरों के ज़रिये प्रतिबंधित वाहनों की पहचान स्वचालित रूप से की जाएगी और चालान जारी किए जाएँगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस नियमानुसार वाहन जब्त करने सहित सख्त कार्रवाई करेगी। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की विशेष टीमें भी वाहन जाँच करेंगी।

DPCC, नगर निगम और अन्य एजेंसियों की टीमें निर्माण स्थलों का निरीक्षण करेंगी। प्रतिबंधित गतिविधि पाए जाने पर मौके पर ही कार्य बंद करने का नोटिस, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति और आवश्यकतानुसार सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। समग्र निगरानी AI-सक्षम इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) के माध्यम से होगी।

CM रेखा गुप्ता की अपील

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी नागरिकों, वाहन मालिकों, निर्माण एजेंसियों, आवासीय कल्याण संघों (RWA) और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से आग्रह किया है कि वे दिल्ली के बाहर पंजीकृत प्रतिबंधित वाहनों को राजधानी में न लाएँ, बाहरी निर्माण गतिविधियाँ तत्काल बंद करें, निजी वाहनों का अनावश्यक उपयोग कम करें और सार्वजनिक परिवहन तथा कार-पूलिंग को प्राथमिकता दें। उन्होंने खुले में कचरा, पत्तियाँ या अन्य सामग्री जलाने पर भी सख्त रोक की चेतावनी दी।

आम जनता और व्यापार पर असर

यह ऐसे समय में आया है जब राजधानी में शीतकाल की शुरुआत के साथ वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) तेज़ी से बिगड़ता है और पराली जलाने की घटनाएँ बढ़ जाती हैं। पार्किंग शुल्क दोगुना होने और WFH व्यवस्था से दैनिक यात्रियों पर सीधा असर पड़ेगा, जबकि निर्माण क्षेत्र में पूर्ण प्रतिबंध अवधि के दौरान लागत और समयसीमा पर दबाव आ सकता है। गौरतलब है कि यह कदम ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के पूर्व-निवारक ढाँचे के तहत उठाया गया है ताकि प्रदूषण को उसके स्रोत पर रोका जा सके।

संपादकीय दृष्टिकोण

ANPR कैमरों पर भरोसा और फिर AQI का 'गंभीर' श्रेणी में पहुँचना। असली सवाल यह है कि 50% WFH और BS-IV बैन जैसे कदम तब तक कितने प्रभावी हैं जब तक पड़ोसी राज्यों की पराली जलाने की समस्या का ठोस समाधान नहीं होता। पार्किंग शुल्क दोगुना करना और दफ़्तर समय अलग-अलग करना भले ही सड़कों पर दबाव कम करे, लेकिन ये उपाय प्रदूषण के बड़े स्रोतों — औद्योगिक उत्सर्जन, पराली और वाहनों की बड़ी संख्या — को सीधे नहीं छूते। जब तक अंतर-राज्यीय समन्वय और स्वतंत्र उत्सर्जन निगरानी नहीं होती, ये प्रतिबंध राहत कम और कागज़ी जवाबदेही ज़्यादा बनकर रह जाते हैं।
RashtraPress
31 अक्टूबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दिल्ली में 1 नवंबर 2026 से कौन-से प्रदूषण प्रतिबंध लागू होंगे?
1 नवंबर 2026 से BS-IV और पुराने बाहरी वाहनों पर प्रतिबंध, बाहरी निर्माण गतिविधियों पर रोक, पार्किंग शुल्क दोगुना और 50% वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था लागू होगी। ये प्रतिबंध मुख्यतः 31 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहेंगे।
दिल्ली में BS-IV वाहन बैन से किसे छूट मिलेगी?
CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों, एम्बुलेंस, अग्निशमन, पुलिस और अन्य अधिसूचित श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। दिल्ली में पंजीकृत वाहन भी इस प्रतिबंध के दायरे से बाहर हैं।
निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध कब से कब तक रहेगा?
10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 तक निर्धारित अपवादों को छोड़कर सभी निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों पर पूर्ण रोक रहेगी। इससे पहले 1 नवंबर से केवल धूल उत्पन्न करने वाली बाहरी निर्माण गतिविधियाँ प्रतिबंधित होंगी।
पार्किंग शुल्क दोगुना होने का असर किन पर पड़ेगा?
दिल्ली के सभी अधिकृत पार्किंग स्थलों पर 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक शुल्क दोगुना होगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) के स्वामित्व वाले पार्किंग स्थल इससे मुक्त रहेंगे।
प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई होगी?
ANPR कैमरों से पहचाने गए प्रतिबंधित वाहनों पर स्वचालित चालान जारी होगा और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वाहन जब्त कर सकती है। निर्माण स्थलों पर उल्लंघन पाए जाने पर कार्य बंद नोटिस, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति और सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।
राष्ट्र प्रेस
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