डिब्रूगढ़ में असम विधानसभा चुनाव के लिए शराबबंदी की घोषणा
सारांश
Key Takeaways
- शराबबंदी का निर्णय स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
- यह आदेश 7 अप्रैल से 9 अप्रैल और 4 मई तक लागू रहेगा।
- बिना लाइसेंस शराब भंडारण पर सख्त प्रतिबंध होगा।
- आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- चुनाव में 1,955 उम्मीदवार भाग ले रहे हैं।
डिब्रूगढ़, 5 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। आगामी असम विधानसभा चुनाव 2026 की तैयारी में, डिब्रूगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट ने पूरे जिले में शराबबंदी (ड्राई डे) की घोषणा की है। यह आदेश स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने सभी शराब संबंधित दुकानों को 4 दिनों के लिए बंद रखने का निर्देश दिया है। इस आदेश के अनुसार, डिब्रूगढ़ में 7 अप्रैल को शाम 5:00 बजे से 9 अप्रैल तक शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। इसके साथ ही 4 मई को मतगणना प्रक्रिया समाप्त होने तक भी शराब की दुकानों के बंद रहने का आदेश है।
आदेश के तहत, थोक गोदाम, आईएमएफएल खुदरा दुकानें, क्लब, होटल के बार, देसी शराब की दुकानें और अन्य शराब संबंधित प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इस दौरान व्यक्तियों द्वारा शराब का भंडारण भी सख्ती से निषिद्ध रहेगा। अधिकारियों ने बिना लाइसेंस वाले स्थलों में शराब के भंडारण पर आबकारी कानून के अनुपालन को सुनिश्चित करने का वादा किया है।
यदि कोई आदेश का उल्लंघन करता है, तो असम आबकारी अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(सी) के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। कोकराझार के जिला मजिस्ट्रेट पी. उदय प्रवीण ने पहले ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन के लिए इस तरह की घोषणा की थी।
चुनाव आयोग ने 15 मार्च को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के साथ-साथ गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नगालैंड और त्रिपुरा की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किया था। 9 अप्रैल को होने वाले चुनावों में असम, केरल और पुडुचेरी में कुल 1,955 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। असम में कुल 126 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर 722 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई है।