चुनाव आयोग का बड़ा फैसला: पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मतदान से पहले 48 घंटे का ‘ड्राई डे’
सारांश
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नई दिल्ली, 20 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। चुनाव आयोग ने सोमवार को एक आधिकारिक बयान में जानकारी दी कि पश्चिम बंगाल के चुनाव क्षेत्रों और तमिलनाडु में मतदान से पहले 48 घंटे का ‘ड्राई डे’ लागू किया जाएगा ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया जा सके।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत आयोग ने यह निर्देश जारी किया है कि मतदान समाप्त होने से पहले के 48 घंटों के दौरान किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, दुकान या सार्वजनिक/निजी स्थान पर शराब की बिक्री या वितरण पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
यह प्रतिबंध उन क्लबों, बड़े होटलों और रेस्टोरेंट पर लागू होगा जिनके पास शराब रखने या बेचने का लाइसेंस है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय के दौरान इन स्थानों पर शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी।
बयान में उल्लेख किया गया है कि जहां-जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहां मतदान समाप्त होने के समय से पहले के 48 घंटों को ‘ड्राई डे’ घोषित किया जाएगा। यदि पुनर्मतदान (री-पोल) होता है, तब भी यह नियम लागू रहेगा।
बिना लाइसेंस वाली जगहों पर शराब के भंडारण पर भी कड़ी निगरानी रखने की दिशा में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
यह ‘ड्राई डे’ हर चरण के मतदान और किसी भी री-पोल के दौरान लागू रहेगा। इसके साथ ही, 4 मई को वोटों की गिनती वाले दिन भी उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यही प्रतिबंध लागू होगा, जहां मतदान हुआ है।
चुनाव आयोग ने 15 मार्च को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की घोषणा की थी। इसके साथ ही, छह राज्यों में उपचुनाव की भी जानकारी दी गई थी।
तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को होगा, जबकि पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को निर्धारित है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी।
यह निर्देश मतदाताओं को प्रभावित करने वाली किसी भी कोशिश को रोकने और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जारी किया गया है।