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दिशा सालियान मौत मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट आज सुबह 11 बजे सुनाएगा फैसला, CBI जांच की मांग

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दिशा सालियान मौत मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट आज सुबह 11 बजे सुनाएगा फैसला, CBI जांच की मांग

सारांश

पाँच वर्षों से अधिक समय से न्याय की प्रतीक्षा में बैठे सतीश सालियान के लिए बुधवार का दिन निर्णायक है। बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश तय करेगा कि दिशा सालियान की मौत की फिर से जांच होगी या मुंबई पुलिस की 2020 की ADR ही अंतिम मानी जाएगी।

मुख्य बातें

बॉम्बे हाईकोर्ट बुधवार 3 सितंबर को सुबह 11 बजे IST दिशा सालियान मौत मामले में फैसला सुनाएगा।
सतीश सालियान ने याचिका में एफआईआर दर्ज कराने और CBI या NIA से जांच की माँग की है।
दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मालाड में एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद हुई थी।
मुंबई पुलिस ने 2020 में घटना को आत्महत्या मानते हुए ADR दर्ज की थी; कोई FIR नहीं बनी थी।
पिता ने कथित तौर पर आरोप लगाया है कि दिशा के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या की गई।
सुनवाई 28 अगस्त को पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।

बॉम्बे हाईकोर्ट बुधवार, 3 सितंबर 2025 को सुबह 11 बजे IST दिशा सालियान मौत मामले में अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाएगा। दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान द्वारा दायर याचिका पर 28 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका में एफआईआर दर्ज कराने और सीबीआई अथवा एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसी से नई जांच की माँग की गई है।

मामले की पृष्ठभूमि

8 जून 2020 को मुंबई के मालाड इलाके में एक आवासीय इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद दिशा सालियान की मृत्यु हो गई थी। उस समय मुंबई पुलिस ने घटना को आत्महत्या मानते हुए एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट (ADR) दर्ज की थी और कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी। गौरतलब है कि दिशा की मौत सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु से महज कुछ दिन पहले हुई थी, जिसके चलते यह मामला राष्ट्रीय सुर्खियों में आया था।

पिता के आरोप और याचिका

सतीश सालियान पुलिस की ADR से कभी संतुष्ट नहीं रहे। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कथित तौर पर दावा है कि उनकी बेटी के साथ बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या की गई। इसी आधार पर उन्होंने माँग की है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) या राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से निष्पक्ष जांच कराई जाए।

सुनवाई का क्रम

इस याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में लंबी सुनवाई चली। 28 अगस्त को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। यह ऐसे समय में आया है जब सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े तमाम मामले अभी भी न्यायिक और सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बने हुए हैं। दिशा सालियान का मामला उनसे अलग दर्ज है, लेकिन दोनों की समयरेखा के कारण इन्हें अक्सर एक साथ चर्चा में लाया जाता है।

आज के फैसले का महत्व

बुधवार को आने वाला बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश कई दृष्टियों से निर्णायक होगा। यदि कोर्ट एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देता है, तो यह पाँच वर्षों से अधिक समय बाद इस मामले में पहली औपचारिक आपराधिक जांच की शुरुआत होगी। यदि याचिका खारिज होती है, तो सतीश सालियान के पास उच्चतर न्यायालय का रास्ता खुला रहेगा। न्यायिक विशेषज्ञों के अनुसार, कोर्ट का यह फैसला यह भी तय करेगा कि क्या मुंबई पुलिस की प्रारंभिक जांच पर्याप्त मानी जाएगी या नहीं।

आगे क्या होगा

फैसले के बाद यदि एफआईआर का आदेश आता है, तो जांच एजेंसी के चयन और जांच की दिशा पर नई बहस शुरू हो सकती है। सतीश सालियान की माँग रही है कि जांच राज्य पुलिस के बजाय किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपी जाए। सबकी नज़र अब बुधवार सुबह 11 बजे होने वाले उस आदेश पर टिकी है जो इस मामले की दिशा तय करेगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि उस जांच-प्रक्रिया की विश्वसनीयता का भी परीक्षण है। यदि कोर्ट FIR का निर्देश देता है, तो यह संकेत होगा कि न्यायपालिका को भी प्रारंभिक जांच में कमियाँ नज़र आईं — जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करेगा।
RashtraPress
2 सितंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दिशा सालियान मौत मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला कब आएगा?
बॉम्बे हाईकोर्ट बुधवार, 3 सितंबर को सुबह 11 बजे IST अपना फैसला सुनाएगा। 28 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा था।
दिशा सालियान की मौत कैसे हुई थी?
8 जून 2020 को मुंबई के मालाड इलाके में एक आवासीय इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद दिशा सालियान की मृत्यु हुई थी। मुंबई पुलिस ने उस समय घटना को आत्महत्या मानते हुए ADR दर्ज की थी और कोई FIR नहीं बनाई गई थी।
सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में क्या माँग की है?
दिशा के पिता सतीश सालियान ने याचिका में एफआईआर दर्ज कराने और CBI या NIA जैसी केंद्रीय एजेंसी से नई जांच कराने की माँग की है। उन्होंने कथित तौर पर आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के साथ बलात्कार कर हत्या की गई, जो पुलिस की ADR के निष्कर्ष से बिल्कुल अलग है।
दिशा सालियान कौन थीं और सुशांत सिंह राजपूत से उनका क्या संबंध था?
दिशा सालियान दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थीं। उनकी मौत सुशांत की मृत्यु से कुछ दिन पहले हुई थी, जिसके कारण यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया था।
अगर बॉम्बे हाईकोर्ट FIR का आदेश नहीं देता तो क्या होगा?
यदि याचिका खारिज होती है, तो सतीश सालियान के पास सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। ऐसे में मुंबई पुलिस की 2020 की ADR ही आधिकारिक रूप से मान्य रहेगी और कोई नई आपराधिक जांच शुरू नहीं होगी।
राष्ट्र प्रेस
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