गुरुग्राम हिट-एंड-रन: आरोपी कल्याण बैंसला और कजिन लवनीश दो दिन की पुलिस कस्टडी में
सारांश
मुख्य बातें
गुरुग्राम की एक अदालत ने 16 सितंबर 2026 को गोल्फ कोर्स रोड हिट-एंड-रन मामले में आरोपी चालक कल्याण बैंसला और उसके कजिन लवनीश को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMIC) निधि बेनीवाल ने यह आदेश पारित किया, और दोनों आरोपियों को 18 सितंबर को पुनः अदालत में पेश किया जाएगा।
गिरफ्तारी और मामले की पृष्ठभूमि
यह आदेश उस घटनाक्रम के एक दिन बाद आया जब गुरुग्राम पुलिस ने बैंसला को राजस्थान के दौसा से और लवनीश को हरियाणा के पलवल से गिरफ्तार किया था। जाँच में सामने आया कि घटना के समय लवनीश भी कथित तौर पर बैंसला के साथ उसी कार में सवार था।
यह मामला तब प्रकाश में आया जब पुलिस ने गोल्फ कोर्स रोड पर एक कार द्वारा महिला बाइकर को टक्कर मारते दिखाने वाले वीडियो का स्वयं संज्ञान लिया। पीड़िता सिया और उनके परिवार द्वारा सख्त कार्रवाई की माँग के बाद गुरुग्राम पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 — जो हत्या की कोशिश से संबंधित है और जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है — एफआईआर में जोड़ी।
मुख्य घटनाक्रम
विस्तृत जाँच और सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने हत्या की कोशिश का धारा जोड़ने का निर्णय लिया। पीड़िता सिया ने सेक्टर-56 पुलिस स्टेशन के एसएचओ इंस्पेक्टर मनोज कुमार को लिखित बयान सौंपा। पुलिस उनका विस्तृत बयान जाँच के हिस्से के रूप में दर्ज कर रही है।
गुरुग्राम पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाले किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पीड़िता की माँग
पीड़िता सिया ने बुधवार को कहा कि कार में सवार चारों लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा, 'मेरी राय में, उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए; ऐसे युवाओं को संदेश देने का यही एकमात्र तरीका है, ताकि कोई भी ऐसी हरकत करने के बारे में सोचने से पहले दो बार सोचे।'
सिया ने यह भी कहा कि उन्हें अदालत से न्याय की पूरी उम्मीद है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर समाज में सही संदेश देना जरूरी है।
आगे क्या होगा
दोनों आरोपियों को 18 सितंबर 2026 को अदालत में दोबारा पेश किया जाएगा, जहाँ पुलिस हिरासत की अवधि बढ़ाने या अन्य कानूनी कदम उठाने पर निर्णय हो सकता है। पुलिस अभी भी कार में सवार शेष दो व्यक्तियों की तलाश में जुटी है, जिनके विरुद्ध पीड़िता ने कार्रवाई की माँग की है।