16 सितंबर 2026
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गुरुग्राम हिट-एंड-रन: आरोपी कल्याण बैंसला और कजिन लवनीश दो दिन की पुलिस कस्टडी में

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गुरुग्राम हिट-एंड-रन: आरोपी कल्याण बैंसला और कजिन लवनीश दो दिन की पुलिस कस्टडी में

सारांश

गुरुग्राम की अदालत ने गोल्फ कोर्स रोड हिट-एंड-रन मामले में आरोपी कल्याण बैंसला और उसके कजिन लवनीश को दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। पीड़िता सिया ने कार में सवार चारों लोगों के लिए कड़ी सजा की माँग की है। मामले में BNS की धारा 109 भी जोड़ी गई है, जिसमें 10 साल तक सजा का प्रावधान है।

मुख्य बातें

गुरुग्राम अदालत ने 16 सितंबर 2026 को आरोपी कल्याण बैंसला और कजिन लवनीश को दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा।
दोनों को JMIC निधि बेनीवाल के समक्ष पेश किया गया; अगली पेशी 18 सितंबर को निर्धारित।
बैंसला को राजस्थान के दौसा और लवनीश को हरियाणा के पलवल से गिरफ्तार किया गया था।
एफआईआर में BNS की धारा 109 (हत्या की कोशिश) जोड़ी गई — इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान।
पीड़िता सिया ने कार में सवार चारों आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी सजा की माँग की।

गुरुग्राम की एक अदालत ने 16 सितंबर 2026 को गोल्फ कोर्स रोड हिट-एंड-रन मामले में आरोपी चालक कल्याण बैंसला और उसके कजिन लवनीश को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMIC) निधि बेनीवाल ने यह आदेश पारित किया, और दोनों आरोपियों को 18 सितंबर को पुनः अदालत में पेश किया जाएगा।

गिरफ्तारी और मामले की पृष्ठभूमि

यह आदेश उस घटनाक्रम के एक दिन बाद आया जब गुरुग्राम पुलिस ने बैंसला को राजस्थान के दौसा से और लवनीश को हरियाणा के पलवल से गिरफ्तार किया था। जाँच में सामने आया कि घटना के समय लवनीश भी कथित तौर पर बैंसला के साथ उसी कार में सवार था।

यह मामला तब प्रकाश में आया जब पुलिस ने गोल्फ कोर्स रोड पर एक कार द्वारा महिला बाइकर को टक्कर मारते दिखाने वाले वीडियो का स्वयं संज्ञान लिया। पीड़िता सिया और उनके परिवार द्वारा सख्त कार्रवाई की माँग के बाद गुरुग्राम पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 — जो हत्या की कोशिश से संबंधित है और जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है — एफआईआर में जोड़ी।

मुख्य घटनाक्रम

विस्तृत जाँच और सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने हत्या की कोशिश का धारा जोड़ने का निर्णय लिया। पीड़िता सिया ने सेक्टर-56 पुलिस स्टेशन के एसएचओ इंस्पेक्टर मनोज कुमार को लिखित बयान सौंपा। पुलिस उनका विस्तृत बयान जाँच के हिस्से के रूप में दर्ज कर रही है।

गुरुग्राम पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाले किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पीड़िता की माँग

पीड़िता सिया ने बुधवार को कहा कि कार में सवार चारों लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा, 'मेरी राय में, उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए; ऐसे युवाओं को संदेश देने का यही एकमात्र तरीका है, ताकि कोई भी ऐसी हरकत करने के बारे में सोचने से पहले दो बार सोचे।'

सिया ने यह भी कहा कि उन्हें अदालत से न्याय की पूरी उम्मीद है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर समाज में सही संदेश देना जरूरी है।

आगे क्या होगा

दोनों आरोपियों को 18 सितंबर 2026 को अदालत में दोबारा पेश किया जाएगा, जहाँ पुलिस हिरासत की अवधि बढ़ाने या अन्य कानूनी कदम उठाने पर निर्णय हो सकता है। पुलिस अभी भी कार में सवार शेष दो व्यक्तियों की तलाश में जुटी है, जिनके विरुद्ध पीड़िता ने कार्रवाई की माँग की है।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि आपराधिक मंशे का प्रश्न बन चुका है।
RashtraPress
16 सितंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गुरुग्राम हिट-एंड-रन मामला क्या है?
यह मामला गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर एक कार द्वारा महिला बाइकर सिया को टक्कर मारने से जुड़ा है। पुलिस ने वायरल वीडियो का स्वयं संज्ञान लेते हुए आरोपी कल्याण बैंसला और उसके कजिन लवनीश को गिरफ्तार किया।
आरोपियों को कितने दिन की पुलिस कस्टडी मिली?
गुरुग्राम की JMIC अदालत ने 16 सितंबर 2026 को दोनों आरोपियों — कल्याण बैंसला और लवनीश — को दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। उन्हें 18 सितंबर को अदालत में फिर पेश किया जाएगा।
इस मामले में कौन-सी धाराएँ लगाई गई हैं?
पुलिस ने एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 जोड़ी है, जो हत्या की कोशिश से संबंधित है और इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। यह धारा सीसीटीवी विश्लेषण और पीड़िता के परिवार की माँग के बाद जोड़ी गई।
पीड़िता सिया ने क्या माँग की है?
पीड़िता सिया ने कार में सवार चारों लोगों की गिरफ्तारी और उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की माँग की है। उन्होंने कहा कि कड़ी सजा ही ऐसे युवाओं को भविष्य में ऐसी हरकत करने से रोक सकती है।
आरोपियों को कहाँ से गिरफ्तार किया गया?
गुरुग्राम पुलिस ने कल्याण बैंसला को राजस्थान के दौसा से और उसके कजिन लवनीश को हरियाणा के पलवल से गिरफ्तार किया। दोनों की गिरफ्तारी 15 सितंबर 2026 को हुई थी।
राष्ट्र प्रेस
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