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कुरुक्षेत्र सरकारी अस्पताल में नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी सेवानिवृत्त डॉक्टर फरार; पॉक्सो में मामला दर्ज

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कुरुक्षेत्र सरकारी अस्पताल में नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी सेवानिवृत्त डॉक्टर फरार; पॉक्सो में मामला दर्ज

सारांश

कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल में पेट दर्द से भर्ती नाबालिग के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी सेवानिवृत्त सलाहकार डॉ. शैलेंद्र शैली फरार हैं, सरकार ने उनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी हैं और पॉक्सो के तहत जांच जारी है।

मुख्य बातें

कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी जिला सिविल अस्पताल में एक नाबालिग के साथ कथित यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया।
शैलेंद्र कुमार शैली अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर थे, जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद सलाहकार के रूप में पुनः नियुक्त किया गया था।
29 मई की रात 8:30 बजे अत्यधिक रक्तस्राव के बाद नाबालिग को इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, जहाँ उसने यौन शोषण का आरोप लगाया।
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और 10 के तहत मामला दर्ज किया।
स्वास्थ्य महानिदेशक सुमिता मिश्रा ने आरोपी डॉक्टर की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर नियुक्ति रद्द की।
आरोपी डॉक्टर घटना के बाद से फरार हैं; पुलिस तलाश जारी है।

हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्थित लोकनायक जयप्रकाश (एलएनजेपी) जिला सिविल अस्पताल में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित यौन उत्पीड़न का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप अस्पताल के सलाहकार (कंसल्टेंट) डॉ. शैलेंद्र कुमार शैली पर है, जो पहले इसी अस्पताल में प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर के पद से सेवानिवृत्त हो चुके थे और बाद में पुनः नियुक्त किए गए थे। घटना उजागर होने के बाद से आरोपी डॉक्टर फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और 10 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

घटनाक्रम: कैसे सामने आया मामला

पीड़िता को पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पीड़िता और उसके परिजनों का आरोप है कि डॉ. शैलेंद्र शैली ने पहले उसे भर्ती किया और इसके बाद अस्पताल के ओपीडी परिसर में उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।

29 मई की रात करीब रात 8:30 बजे अत्यधिक रक्तस्राव की शिकायत होने पर नाबालिग को महिला वार्ड से इमरजेंसी विभाग में स्थानांतरित किया गया। इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉ. उपेंद्र सिंह ने बताया कि इलाज के दौरान नाबालिग ने ओपीडी परिसर में बार-बार यौन उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाया।

पुलिस कार्रवाई और पॉक्सो जांच

पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 6 और 10 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पिता ने शिकायत में आरोप लगाया कि जांच के बहाने आरोपी डॉक्टर ने नाबालिग का यौन शोषण किया।

पॉक्सो प्रावधानों के अनुसार नाबालिग का मेडिकल परीक्षण कराया गया, उसे आवश्यक परामर्श दिया गया और उसका बयान भी दर्ज किया गया। आरोपी डॉ. शैलेंद्र शैली घटना उजागर होने के बाद से फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में है।

सरकार की प्रतिक्रिया: तत्काल सेवा समाप्ति

मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं की महानिदेशक सुमिता मिश्रा ने रविवार को आरोपी डॉक्टर की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के आदेश जारी किए। उनकी पुनर्नियुक्ति रद्द कर दी गई है। गौरतलब है कि डॉ. शैली पहले ही इस अस्पताल से प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर के पद से सेवानिवृत्त हो चुके थे और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था।

आम जनता और व्यवस्था पर असर

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा और सेवानिवृत्त कर्मियों की पुनर्नियुक्ति प्रक्रिया पर पहले से सवाल उठते रहे हैं। अस्पताल परिसर में, विशेष रूप से ओपीडी जैसे क्षेत्रों में, निगरानी तंत्र की पर्याप्तता पर अब नए सिरे से बहस छिड़ने की संभावना है।

आलोचकों का कहना है कि सेवानिवृत्त डॉक्टरों की पुनर्नियुक्ति के लिए पृष्ठभूमि जांच और निगरानी के मानक और कड़े होने चाहिए। पीड़िता को फिलहाल चिकित्सा सहायता और परामर्श प्रदान किया जा रहा है। पुलिस जांच जारी है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली जवाबदेही यह है कि पुनर्नियुक्ति की मंजूरी किसने दी और निगरानी क्यों विफल रही — इन सवालों के जवाब अभी सामने नहीं आए हैं।
RashtraPress
17 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कुरुक्षेत्र अस्पताल में नाबालिग के साथ क्या हुआ?
पेट दर्द की शिकायत पर एलएनजेपी जिला सिविल अस्पताल में भर्ती एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया कि अस्पताल के सलाहकार डॉ. शैलेंद्र शैली ने ओपीडी परिसर में उसके साथ कई बार यौन उत्पीड़न किया। 29 मई की रात अत्यधिक रक्तस्राव के बाद इमरजेंसी में भर्ती होने पर यह मामला सामने आया।
आरोपी डॉक्टर शैलेंद्र शैली कौन हैं?
डॉ. शैलेंद्र कुमार शैली कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी जिला सिविल अस्पताल में प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर के पद से सेवानिवृत्त हो चुके थे। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें उसी अस्पताल में सलाहकार (कंसल्टेंट) के रूप में पुनः नियुक्त किया गया था। घटना उजागर होने के बाद से वे फरार हैं।
इस मामले में पॉक्सो की कौन-सी धाराएं लगाई गई हैं?
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 6 और 10 के तहत मामला दर्ज किया है। धारा 6 गंभीर यौन हमले और धारा 10 किसी प्राधिकरण में विश्वास के उल्लंघन से जुड़े अपराध से संबंधित है।
हरियाणा सरकार ने इस मामले में क्या कार्रवाई की?
स्वास्थ्य सेवाओं की महानिदेशक सुमिता मिश्रा ने रविवार को आरोपी डॉक्टर की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के आदेश जारी किए और उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
क्या अस्पताल में नाबालिग की चिकित्सा जांच हुई?
हाँ, पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत नाबालिग का मेडिकल परीक्षण कराया गया। उसे आवश्यक परामर्श सेवाएं प्रदान की गईं और उसका बयान भी दर्ज किया गया।
राष्ट्र प्रेस
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